Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2012 – Himachal Pradesh

I

This notification details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning the pay structure for various positions within the Indian Administrative Service in Himachal Pradesh. It outlines revised pay scales for positions ranging from Chief Secretary to Deputy Commissioner, including allowances and specific pay levels. The amendments aim to update the pay structure and clarify the applicable rates for different administrative roles within the state of Himachal Pradesh. It also references previous notifications and amendments made to the rules over time.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012
सा.का.नि. 941( अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात् :-

  1. (i) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2012 होगा ।
    (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
  2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-
    “अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में समय वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली ‘हिमाचल प्रदेश’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-| ‘हिमाचल प्रदेश’ | |
    | — | — |
    | मुख्य सचिव | 80,000/- रू. (नियत) |
    | अपर मुख्य सचिव | 80,000/- रू. (नियत) |
    | प्रधान सचिव | एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 38 की दर से)-79000/-रू. |
    | वित्तीय आयुक्त (अपील) | एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 38 की दर से)-79000/-रू. |
    | वित्तीय आयुक्त सह-प्रधान सचिव (राजस्व) | एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 38 की दर से)-79000/-रू. |
    | प्रधान आवास आयुक्त, नई दिल्ली | एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 38 की दर से)-79000/-रू. |
    | | |
    | मण्डलायुक्त | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | सरकार के सचिव | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | सचिव (लोकायुक्त) | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-सचिव (चयन) | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | निदेशक, उद्योग | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | पंजीयक, सहकारी समितियां | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | निदेशक, पर्यटन और नागर विमानन | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | निदेशक, सतर्कता | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |
    | सरकार के सचिव, एचपी | पीबी-4 + जीपी 10000/-रू० |

(ख) तालिका में “अनुसूची II- भाग ख” में (समय वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में द्वितीय कॉलम में आने वाली ‘हिमाचल प्रदेश’ प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव
सचिव, लोक सेवा आयोग
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सीए
निदेशक ग्रामीण विकास और पीआर
श्रम आयुक्त-सह-निदेशक रोजगार और प्रशि.
निदेशक, परिवहन
बंदोबस्त अधिकारी

4812 6/12-3| उपायुक्त |
| :– |
| आयुक्त, विभागीय पूछताछ |
| अपर उपायुक्त |
| अपर निदेशक, उद्योग |
| निदेशक, भूमि रिकॉर्ड्स |
| निदेशक, शहरी विकास |
| निदेशक, आईटी |
| निदेशक, अनु0जा़, अ0पि0व0 और अल्पसंख्यक मामले, |
| एचपी |
| निदेशक, ऊर्जा, एचपी |
| निदेशक, महिला ओर बाल कल्याण विकास, एचपी |
| निदेशक, नगर ओर देश योजना, एचपी |
| निदेशक, सार्वजनिक वित्त ओर सार्वजनिक उपक्रम |
| निदेशक, एचआईपीए |

[सं. 11031
/3/2012-अ.भा.सं.-II(ख)]
नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिप्पणी : मुख्य नियम 20.03.2008 की जी.एस.आर. 213 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र मे प्रकाशित किए गए थे और बाद मे जी.एस.आर.सं0 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, जी.एस.आर.सं0 542(अ) दिनांक 21.07.2009, जी.एस.आर.सं0 572(अ) दिनांक 13.08.2009, जी.एस.आर.सं0 820 दिनांक 12.11.2009, जी.एस.आर.सं0 72(अ) दिनांक 10.02.2010, जी.एस.आर.सं0 102(अ) दिनांक 25.2.2010, जी.एस.आर.सं0 191(अ) दिनांक 12.03.2010, जी.एस.आर.सं0 298(अ) दिनांक 08.04.2010, जी.एस.आर.सं0 397(अ) दिनांक 11.05.2010, जी.एस.आर.सं0 404(अ) दिनांक 13.05.2010, जी.एस.आर.सं0 413(अ) दिनांक 17.05.2010, जी.एस.आर.सं0 432(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर.सं0 434(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर.सं0 451(अ) दिनांक 26.05.2010, जी.एस.आर.सं0 689(अ) दिनांक 19.08.2010, जी.एस.आर.सं0 836(अ) दिनांक 13.10.2010, जी.एस.आर.सं0 899(अ) दिनांक 09.11.2010, जी.एस.आर.सं0 954(अ) दिनांक 06.12.2010, जी.एस.आर.सं0 920(अ) दिनांक 30.12.2011, जी.एस.आर.सं0 922(अ) दिनांक 30.12.2011, जी.एस.आर.सं0 94(अ) दिनांक 16.02.2012, जी.एस.आर.सं0 115(अ) दिनांक 28.03.2012 और जी.एस.आर.सं0 325(अ) दिनांक 26.04.2012 द्वारा संशोधित किए गए ।