Indian Administrative Service (Cadre) Third Amendment Regulations, 2009 – Jammu and Kashmir

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Cadre) Regulations, 1955, specifically concerning the cadre strength and allocation of senior duty posts within the Jammu and Kashmir government. It outlines the number of posts at various levels – including Chief Secretary, Principal Secretary, Deputy Commissioner, and others – and specifies reservation percentages for different categories (CDRs, SDRs, TRs, LRs). The notification also references previous amendments and provides historical context regarding the authorized strength of the Jammu and Kashmir cadre.

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EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654] No. 654]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2009/कार्तिक 21, 1931 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2009/KARTIKA 21, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

स.का.नि. 819 (अ.)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

  1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, 2009 होगा।
  2. (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “जम्मू और कश्मीर” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
जम्मू और कश्मीर
राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ 75 तैनाती के
ड्यूटी पद लिए न्यूनतम अवधि (वर्ष में)
मुख्य सचिव 1
वित्त आयुक्त, राजस्व 1 2
प्रधान सचिव 6 2
अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकरण 1 2
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव 1 2
राज्यपाल के प्रधान सचिव 1 2
प्रधान स्थानिक आयुक्त 1 2
सरकार के आयुक्त और सचिव 11 2
मंडलीय आयुक्त 2 2
परिवहन आयुक्त 1 2
मुख्य निर्वाचन अधिकारी 1 2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर 1 2
उत्पाद शुल्क आयुक्त 1 2
पंजीयक, सहकारिता सोसायटीज 1 2
उपायुक्त 22 2
निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य 2 2
निदेशक, उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण 2 2

सरकार के सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव 6 2
श्रम आयुक्त 1 2
पुनर्वास आयुक्त 1 2
अपर उपायुक्त 4 2
अपर जिला विकास आयुक्त 7 2
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद 75
2. सी.डी.आर. उपर्युक्त मद 1 के $40 \%$ से अधिक नहीं 30
3. एस.डी.आर. उपर्युक्त मद 1 के $25 \%$ से अधिक नहीं 18
4. टी.आर. उपर्युक्त मद 1 के $3.5 \%$ से अधिक नहीं 02
5. एल.आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ से अधिक नहीं 12
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद $1,2,3$ और 4 के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं 62
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद $(1+2+3+4+5-6)$ 75
कुल प्राधिकृत पद-संख्या 137

[फा. सं. 11031/07/2008-अ.भा.से. 11(क)]
हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, जम्मू और कश्मीर संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 112 थी।
टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 को सं. का. नि. आ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जम्मू और कश्मीर संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा ये संशोधित किए गए :

क्र.सं. सा.का.नि.सं. तिथि
1. $429($ अ) $17-10-1974$
2. 97 $8-2-1986$
3. 505 $18-8-1990$
4. 333 $4-7-1994$
5. $739($ अ) $31-12-1997$
6. $362($ अ) $17-5-2007$
7. $188($ अ) $24-3-2009$