Indian Administrative Service (Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2009 – Haryana

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Cadre Strength) Regulations, 1955, specifically concerning the cadre strength in the state of Haryana. It outlines the number of senior duty posts under the Haryana government, specifying minimum service requirements for various positions like Chief Secretary, Financial Commissioner, Principal Secretary, and various Directors and Commissioners. The regulations also include details on the total authorized strength, reservation percentages for different recruitment methods (promotion, direct recruitment), and historical notifications that have modified the cadre strength over time. It essentially provides a comprehensive overview of the administrative structure and staffing levels within the Haryana state’s Indian Administrative Service.

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असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2009/आषाढ़ 30, 1931 No. 422] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2009/ASADHA 30, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 541(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :—

  1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2009 होगा ।
  2. (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “हरियाणा” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—
हरियाणा
सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 112 तैनाती हेतु न्यूनतम सेवावधि (वर्ष में)
1 2 3
सरकार के मुख्य सचिव 1
वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव 1 2
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव 1 2
वित्तीय आयुक्त/प्रधान सचिव/सदस्य, बिक्री कर अधिकरण 13 2
सरकार के सचिव 15 2
राज्यपाल के सचिव 1 2
मुख्य निर्वाचन अधिकारी 1 2
पंजीयक, सहकारी समितियाँ 1 2
राज्य परिवहन नियंत्रक 1 2
प्रभागों के आयुक्त 4 2
परिवहन आयुक्त 1 2
निषेधाज्ञा, आबकारी और कराधान आयुक्त 1 2
स्थानिक आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली 1 2
निर्देशक, कृषि 1 2
निर्देशक, उद्योग 1 2
निर्देशक, नगर और देहात योजना-सह-शहरी सम्पदा और उपनिवेशन 1 2

1 2 3
निदेशक, उच्चतर शिक्षा 1 2
सरकार के संयुक्त सचिव/उप सचिव 8 2
श्रम आयुक्त 1
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा 1 2
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा 1 2
निदेशक, खाद्य और आपूर्ति 1 2
निदेशक, जन सम्पर्क, शिकायत और सांस्कृतिक कार्य 1 2
निदेशक, आर्थिक और पर्यटन 1 2
निदेशक, चकबंदी, भूमि रिकार्ड और विशेष जिलाधीश 1 2
निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण 1 2
निदेशक, महिला और बाल विकास 1 2
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण 1 2
निदेशक, पर्यावरण 1 2
निदेशक, खेल 1 2
निदेशक, विकास और पंचायत 1 2
निदेशक, ग्रामीण विकास और सांस्थानिक वित्त 1 2
निदेशक, आपूर्ति और निपटान 1 2
निदेशक, शहरी विकास 1 2
उपायुक्त 21 2
अपर उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/अपर जिलाधीश 21 2
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद 112
2. सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं 44
3. एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं 28
4. टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं 03
5. एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं 18
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद 62
उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+ 3+4+5-6) 143
कुल प्राधिकृत पद संख्या 205

[ फा. सं. 11031/03/2008-अ.भा.से.-II-(क) ]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, हरियाणा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 212 थी ।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 को का.नि.आ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये हरियाणा संवर्ग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र. सं. सा.का.नि. संख्या तारीख
1. 1089 6-10-1973
2. 980 14-9-1974
3. 471(अ) 29-8-1975
4. 782(अ) 31-8-1976
5. 126 29-1-1977
6. 1125 1-6-1978
7. 1277 28-10-1978
8. 160 3-2-1979
9. 700(अ) 17-12-1980
10. 614 4-7-1981
11. 931 10-12-1983
12. 190 26-3-1988
13. 310 6-5-1989
14. 45(अ) 1-2-1990
15. 479 31-10-1992
16. 98 20-2-1993
17. 280 5-6-1993
18. 656(अ) 15-10-1993
19. 319(अ) 31-3-1995
20. 444(अ) 27-9-1996
21. 739(अ) 31-12-1997
22. 311 3-09-2003
23. 229(अ) 27-3-2008
24. 188(अ) 24-3-2009