This office memorandum addresses issues related to non-statutory departmental canteens in central government offices. It highlights that the Directorate of Canteens is the nodal agency for formulating rules and guidelines for these canteens, and revised model recruitment rules were issued in 2013 and 2014. The memorandum urges all ministries/departments to adopt and notify these rules promptly to facilitate recruitment and timely promotions of canteen staff. It also emphasizes the use of the Recruitment Rules Formulation, Amendment and Monitoring System (RRFAMS) portal for submitting proposals related to Group ‘B’ employees. Furthermore, it reminds ministries/departments not to assign canteen staff to duties other than canteen-related tasks, referencing a previous office memorandum from 1994. The instructions are to be circulated to all concerned offices and are available on the DoPT website.
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सं.15/04/2007-निदेशक (कैंटीन)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
निदेशक (कैंटीन)
लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली, दिनांक- 13 मार्च, 2018
कार्यालय जापन
विषय: केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में स्थित गैर-सांविधिक विभागीय कँटीनों/भोजन कक्ष से संबंधित मुद्दे।
अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक (कैंटीन) का कार्यालय, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में संचालित गैर-सांविधिक विभागीय कँटीनों के संबंध में नियमों/दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु कैदक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है। संशोधित मॉडल भर्ती नियम इस विभाग दवारा दिनांक 22.05.2013 और 04.06.2014 के समसंख्यक कार्यालय जापन दवारा जारी किए गए थे।
- इस विभाग के संज्ञान में यह आया है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने इस विभाग दवारा परिचालित मॉडल भर्ती नियमों पर आधारित गैर-सांविधिक विभागीय कँटीनों में विभिन्न पदों हेतु भर्ती नियमों को अभी तक अंगीकार और अधिसूचित नहीं किया है। सभी मंत्रालयों/विभागों से मॉडल भर्ती नियम को अंगीकार करने और अधिसूचित करने हेतु यथाशीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। यह विभागीय कँटीनों के कर्मचारियों की भर्ती और समयबद्घ पदोन्नतियों को सुकर बनाएगा।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने समूह ‘ख’ के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती नियमों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए भर्ती नियम नियमन, संशोधन और निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल शुरू किया था। इसलिए, निदेशक (कैंटीन) की संस्थीकृति प्राप्त होने के पश्चात सभी मंत्रालयों/विभागों से समूह ‘ख’ कर्मचारियों के संबंध में अपने प्रस्ताव भर्ती नियम नियम, संशोधन और निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल के माध्यम से स्थापना (भर्ती नियम) को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, यह संज्ञान में आया है कि कई मंत्रालयों/विभागों में विभागीय कँटीनों के कर्मचारी कँटीन मामलों से भिन्न उद्देश्य हेतु नियुक्त किए जा रहे हैं। इस संबंध में, इस मंत्रालय के दिनांक 05.04 .1994 के कार्यालय जापन सं. 15/3/1992- निदेशक (कैंटीन) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि कँटीन के कर्मचारियों को कँटीन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु काम में न लगाया जाए।
- यह अनुदेश सभी संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी अग्रेषित किए जाएं। इस संबंध में सभी आदेश/ परिपत्र वेबसाइट (dopt.gov.in =>कल्याण=> कँटीन=>कार्यालय जापन एवं परिपत्र) पर उपलब्ध हैं।
कंलेडुछ़
(कुलभूषण मल्होत्रा)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष संख्या 01124646961
प्रति प्रेषित:- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों (मानक सूची के अनुसार) की [संबंधित प्रतिष्ठान के निदेशक/उपसचिव . (प्रशासन) को ध्यानार्थ] उनके क्षेत्राधिकार और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबंधित प्रतिष्ठान/संबद/अधीनस्थ कार्यालयों को सूचना प्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु।
इन्हें भी प्रति प्रेषित:-
- राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
- उप-राष्ट्रपति सचिवालय, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
- मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
- उप सचिव (प्रशा.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
- लेखापरीक्षा निदेशक, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
- लेखा महानियंत्रक, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- भारतीय उच्चतम न्यायालय, तिलक मार्ग, नई दिल्ली
- दिल्ली उच्च न्यायालय, शेर शाह मार्ग, नई दिल्ली।
- रक्षा लेखा महानियंत्रक, ऊलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी-10 ।
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय. डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110011 ।
- सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक (मानक सूची के अनुसार)।