This office memorandum from the Department of Personnel and Pension Grievances, Government of India, addresses clarifications regarding the treatment of leave and attendance for government employees during the COVID-19 pandemic. It outlines provisions for employees who test positive for COVID-19, those with family members who test positive, and those in quarantine due to contact with positive cases or residing in containment zones. The memorandum details the types of leave (converted leave, special casual leave, earned leave, half-pay leave, extraordinary leave) that can be granted under various circumstances, emphasizing a flexible approach and consideration of individual cases. It also specifies that the guidelines are applicable from March 25, 2020, and allows for the reopening of previously settled cases if beneficial to the employee. The document aims to address the difficulties faced by government employees and provide clear guidance on leave procedures during the pandemic.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 1302012019EsttLdated07062021H5KE2.pdf
Click to view full document content
सं. 13020/1/2019-स्था. (छुट्टी) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (छुट्टी और भत्ता प्रभाग)
पुराना जे.एन.यू कैम्पस, नई दिल्ली
दिनांक: 7 जून, 2021
कार्यालय ज्ञापन
विषय: कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती/क्रारंटाइन अवधि के नियमितीकरण/इलाज के संबंध में।
इस विभाग को कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती/क्रारंटाइन अवधि से संबंधित स्पष्टीकरण के संबंध में कई संदर्भ/प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। इस मामले पर विचार किया गया है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 में छूट देते हुए, अनुपस्थिति की अवधि को निम्नानुसार मानने का निर्णय लिया गया हैः-
स्थिति | अनुपस्थिति की अवधि को निम्नानुसार माना जाए | |
---|---|---|
1. | जब सरकारी सेवक स्वयं कोविड पॉजिटिव हो और घर में पृथक/क्रारंटाइन में हो | i. चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना केवल अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, यदि उचित और अनुमेय हो, 20 दिनों तक की परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जाएगी। अगर परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध नहीं है, तो उसे 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल) प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद 5 दिनों का अर्जित अवकाश (ईएल) अथवा अर्धवेतन अवकाश (एचपीएल) दिया जाएगा और अगर ईएल/एचपीएल भी उपलब्ध नहीं है तो उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना असाधारण छुट्टी (ईओएल) प्रदान की जाएगी और इस अवधि की गणना अर्हक सेवा के लिए भी की जाएगी। |
2. | जब सरकारी सेवक स्वयं कोविड पॉजिटिव हो और घर में पृथक हो और साथ ही अस्पताल में भर्ती भी रहा हो। | i. उपर्युक्त क्रम सं. 1 के अनुसार, कोविड पॉजिटिव होने के समय से शुरू करते हुए, 20 दिनों की अवधि तक की परिवर्तित छुट्टी/एससीएल/ईएल प्रदान की जाएगी, अगर अस्पताल से छुट्टी/होम क्रारंटाइन की अवधि 20 दिनों के भीतर पड़ती है। उसके कोविड पॉजिटिव होने से 20 वें दिन से आगे, अस्पताल में भर्ती होने के मामले में, उसे अस्पताल में भर्ती होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर, परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जाएगी। यदि, अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात्, सरकारी सेवक को कोविड के बाद ठीक होने के लिए घर में ही रहने की |
आवश्यकता है, तो उसे सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अनुसार, संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी भी प्रकार की देय और अनुमेय छुट्टी प्रदान की जा सकती है। यदि सरकारी सेवक के खाते में परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध न हो, तब ही उसे 15 दिनों की एससीएल अथवा ईएल अथवा ईओएल देने पर विचार किया जाएगा। | ||
:–: | :–: | :–: |
3. | जब सरकारी सेवक पर आश्रित परिवार का सदस्य कोविड पॉजिटिव हो अथवा उसके साथ रह रहे माता-पिता, चाहे आश्रित हो या न हो, कोविड पॉजिटिव हो। | 1. परिवार के आश्रित सदस्य/माता-पिता की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 15 दिनों की एससीएल प्रदान की जाएगी। ii. 15 दिनों के एससीएल समाप्त होने के बाद भी परिवार के किसी सदस्य/माता-पिता के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में, सरकारी सेवक को उनके अस्पताल से छुट्टी मिलने तक एससीएल के 15 दिनों से आगे किसी भी प्रकार की देय और अनुमेय छुट्टी प्रदान की जा सकती है। आश्रित परिवारिक सदस्य/माता-पिता की अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, यदि सरकारी सेवक आगे और छुट्टी लेना चाहता है, उसे सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अनुसार देय और अनुमेय छुट्टी देने पर विचार किया जा सकता है जो कि कार्यात्मक आवश्यकताओं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी की मंजूरी दिए जाने के अध्यधीन है। सक्षम प्राधिकारी को ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है और इस मामले में उसका निर्णय अंतिम होगा। |
4. | जब सरकारी सेवक एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए और घर में कारंटाइन में रहे। | उसे सात दिनों की अवधि के लिए ड्यूटी पर/वर्क फ्रॉम होम पर माना जाएगा। इससे आगे की अवधि के लिए उसकी उपस्थिति संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार नियमित की जाएगी, जहां वो कार्य करता है। |
5. | एहतियाती उपाय के रूप में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सरकारी सेवक द्वारा बिताई गई कारंटाइन की अवधि | जब तक उसका कंटेनमेंट जोन डी-नोटिफाइड नहीं हो जाता तब तक उसे ड्यूटी पर/वर्क फ्रॉम होम पर माना जाएगा। |
- ये आदेश 25.03 .2020 से लागू होंगे और अन्य आदेशों तक जारी रहेंगे। पूर्ववर्ती मामलें, जिनका निपटान किया जा चुका है, तो उन्हें पुनः खोला जा सकता है , अगर वो सरकारी सेवक के लिए लाभकारी है और जहां वह समीक्षा हेतु लिखित में अनुरोध देता है।
सेवा में, - भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय
- राज्य मंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव
- सचिव (कार्मिक) के पीएसओ
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी- को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।