This office memorandum details a decision to grant additional flexibility regarding child care leave for central government employees. Specifically, it allows leave-granting authorities to approve up to three additional spells of child care leave in a calendar year for employees whose child is hospitalized. This is in addition to the existing three spells allowed under CCS (Leave) Rules, 1972, Rule 43-C(3)(i). The order is effective from the date of issuance of this memorandum.
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फा. सं. ए-24011/5/2024- स्था-छुट्टी
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली-110067
दिनांक: 29.07.2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों और विभागों में छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों(spells) में शिथिलता देने की शक्ति प्रदान करने संबंधी अनुदेश-तत्संबंधी।
इस विभाग द्वारा, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) और व्यय विभाग के परामर्श से लोकहित में, बच्चे के चिकित्सीय उपचार के मामले में केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 4 3-सी (3)(i) के तहत स्वीकार्य, शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों(spells) में छूट देने पर विचार किया गया है।
- एक कल्याणकारी उपाय के तौर पर, अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों अथवा विभागों में छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों को केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरूष कर्मचारियों को ऐसे मामलों में, जहाँ उनका बच्चा मरीज के रूप में अस्पताल में भर्ती है, सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43 सी (3)(i) के अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में शिशु देखभाल छुट्टी की मौजूदा तीन अवधियों(spells) के अतिरिक्त, अधिकतम तीन और अवधियों(spells) तक छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है।
- ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)