Grant of Leave to Government Servants who are unlikely to return to service in good health

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This office memorandum details revisions to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, aligning them with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Specifically, it clarifies that leave applied for under Rule 20 will not be rejected or cancelled without reference to the medical authority whose advice is binding. Leave taken for periods after receiving a disability certificate will be credited to the employee’s leave account. The disability certificate must be issued on Form ‘3A’ and signed by a government doctor on a medical board. Furthermore, the provisions of Section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, will automatically apply to government servants granted leave under Rule 20(1)(b) of the CCS (Leave) Rules, 1972. The order is effective from April 19, 2018.

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सं.18017/1/2014-स्था. (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

पुराना जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली-110067.
दिनांक: 17.07.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः ऐसे सरकारी सेवक को छुट्टी प्रदान करना जिसके स्वस्थ होकर वापस आने की संभावना न हो।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनिमय, 2016 के अनुरूप बनाने के लिए दिनांक 03.04.2018 की अधिसूचना सा.का.नि सं. 438 (स्था.) के माध्यम से संशोधन किए गए हैं। तदनुसार, अब यह निर्णय लिया गया है कि नियम 20 के अंतर्गत आवेदित छुट्टी चिकित्सा प्राधिकारी, जिसकी सलाह बाध्यकारी होगी, को संदर्भित किए बिना नामंजूर अथवा प्रतिसंहरित नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रदान की गई किसी अवधि/अवधियों के लिए काटी गई छुट्टी सरकारी सेवक के छुट्टी खाते में प्रेषित कर दी जाएगी। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को फॉर्म ‘3ए’ में जारी किया जाना आवश्यक है जिस पर सरकारी चिकित्सा बोर्ड के किसी सरकारी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसे सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 20 के उप-नियम (1) के उप-खण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुसार छुट्टी प्रदान की जाती है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के प्रावधान स्वतः लागू होंगे।

  1. ये आदेश दिनांक 19.04 .2018 से प्रवृत्त होंगे।

संलग्नक: यथोक्त
(संदीप सक्सेना)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में:

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)
  2. एनआईसी, डीओपीटी- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।