This office memorandum details the guidelines for granting 135 days of child adoption leave to women government employees. It references a previous office memorandum from October 25, 1989, and considers the justification provided by the Association of Adaptive Parents (Atmaja) and the views of the Ministry of Health and Family Welfare and the Department of Women and Child Development. The leave is applicable to mothers with fewer than two surviving children and is equivalent to maternity leave. The memorandum outlines the payment of leave salary, the possibility of combining adoption leave with other types of leave, and specific leave durations based on the child’s age at the time of adoption. It also clarifies that the leave will not be deducted from their leave account and specifies the process for implementation across various government departments and organizations.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 13018_4_2004-Estt.(L)-Hindi.pdf
Click to view full document content
सं. 13018/4/2004-स्थापना(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक: 31 मार्च, 2006
कार्यालय ज्ञापन
विषय : एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लेने पर महिला सरकारी कर्मचारियों को 135 दिन का बाल दत्तक-ग्रहण छुट्टी की मंजूरी ।
मुझे, बाल दत्तक-ग्रहण करने पर महिला सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी के बारे मे इस विभाग के दिनांक 25 अक्तूबर, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13018/4/89-स्था.(छुट्टी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ अडाप्टिव पेअरेन्ट(अत्मजा) द्वारा दिए गए औचित्य और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा दिए गए मत को ध्यान में रखते हुए दो से कम जीवित संतानों वाली माताओं को एक वर्ष तक के शिशु को दत्तक-ग्रहण करने पर नैसर्गिक माताओं को स्वीकार्य मातृत्व छुट्टी की तरह ही 135 दिन का दत्तक-ग्रहण छुट्टी का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है ।
2. बाल दत्तक-ग्रहण संबंधी छुट्टी की अवधि के दौरान उसे छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्य लिए जाने वाले वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन का भुगतान किया जाएगा ।
3. बाल दत्तक-ग्रहण संबंधी छुट्टी को अन्य किसी भी तरह की छुट्टी के साथ मिलाकर लिया जा सकता है ।
4. बाल दत्तक-ग्रहण संबंधी छुट्टी के क्रम में बाल दत्तक-ग्रहण करने वाली माताओं को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन आवेदन करने पर एक वर्ष तक की अवधि की देय और स्वीकार्य स्वरूप की छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बगैर अधिकतम 60(साठ) दिन की अदेय और परिवर्तित छुट्टी सहित) कानूनी रूप से बाल दत्तक-ग्रहण करने की तारीख को दत्तक शिशु की आयु कम करते हुए बाल दत्तक-ग्रहण संबंधी छुट्टी पर ध्यान दिए बिना भी, प्रदान की जाए ।
(i) यह सुविधा बाल दत्तक-ग्रहण करने वाली ऐसी माता के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी जिसके, बाल दत्तक-ग्रहण करने के समय पहले से ही दो जीवित संतानें हों ।
(ii) देय तथा स्वीकार्य स्वरूप की अधिकतम एक वर्ष की अवधि की छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना 60 दिन तक की अदेय छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी सहित) बाल दत्तक-ग्रहण करने की तारीख को बच्चे की आयु कम करके दत्तक-ग्रहण करने संबंधी छुट्टी की अवधि पर ध्यान दिए बिना निम्नलिखित उदाहरणों के अनुसार दी जाएगी :-
- यदि दत्तक-ग्रहण की तारीख को शिशु की आयु एक माह से कम है तो एक वर्ष तक की छुट्टी की अनुमति दी जाए ।
- यदि दत्तक-ग्रहण की तारीख को बच्चे की आयु छः माह और उससे अधिक है लेकिन सात माह से कम है तो 6 माह तक की छुट्टी की अनुमति दी जाए ।
- यदि बच्चे की आयु 9 माह और उससे अधिक है किन्तु 10 माह से कम है तो 3 माह की छुट्टी की अनुमति दी जाए ।
- बाल दत्तक-ग्रहण संबंधी छुट्टी की कटौती छुट्टी खाते में से नहीं की जाएगी ।
- जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।
- संगत नियम समाविष्ट/संशोधित किए जा रहे हैं ।
- ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।
$$
\begin{aligned}
& \text { (एस. मीनाक्षीसुंदरम)’ } \
& \text { उप सचिव, भारत सरकार }
\end{aligned}
$$
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :
1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ।
2. महालेखानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, भारत का उच्चतम न्यायालय, लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव ।
4. सभी संघ राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ।
5. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल ।
6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद्, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र(कर्मचारी पक्ष), 13-ग, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
7. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद./विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को उनके दिनांक 31.1.2006 के यू.ओ. पत्र सं. 45/ई.वी./2006 के संदर्भ में ।
10. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
12. 300 अतिरिक्त प्रतियॉ ।
(एस. मीनाक्षीसुंदरम)
उप सचिव, भारत सरकार