Important news for government employees, particularly those belonging to the Other Backward Classes (OBC) serving in the hill regions of Uttarakhand. A recent government decision has addressed several representations concerning state allocation and service benefits. It has been clarified that certain benefits, specifically those outlined in a 2010 order, are exclusively for Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) employees, and do not extend to OBC personnel. Furthermore, while previous orders in 2012 allowed SC, ST, and OBC employees in the hill cadre to choose their desired state allocation, it is now explicitly stated that there is no provision for OBC employees to avail this option. Consequently, all representations seeking such benefits or allocation options from OBC employees have been rejected, and these employees will continue to serve in Uttarakhand. This decision aims to bring clarity regarding personnel policies and ensures consistent application of existing regulations.
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27/14/2012-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पैशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 24 जून 2013 ।
सेवा मे,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।
विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार
उत्तराखंड राज्य मे पर्वतीय उपसंवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत
प्रत्यावेदनों पर विचार।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित
परामर्शी समिति की बैठक में उत्तराखंड राज्य मे पर्वतीय उपसंवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग के
कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया । भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासनादेश
दिनांक 24.06.2010 मे स्पष्ट व्यवस्था है कि यह लाभ केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कि लिए ही
अनुमन्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों के लिए नहीं । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार
द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 01.05.2012 एवं 23.05.2012 द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग के अंतर्गत नियुक्त
एवं उत्तराखंड राज्य मे कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिको को
विकल्प के आधार पर इच्छित राज्य आवंटन की सुविधा प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । अतः
समिति द्वारा यह स्पष्टीकरण संज्ञान में लेते हुए प्रत्यावेदनों को निरस्त किए जाने कि संस्तुति की गई ।
2 भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार उत्तराखंड राज्य मे पर्वतीय
उपसंवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों को निरस्त किया जाता है तथा
यह कार्मिक उत्तराखंड में बने रहेंगे ।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
बिहार से निज़ामगढ़ के जिले मे, नई दिल्ली
सचिवालय से निज़ामगढ़ के जिले मे
(सारंगधर नायक)
Receipt & Issued Section
26 JUN 2013
जारी किया /ISSUED
प्रतिलिपि:
(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढाँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।