General Elections 2019 and Bye-Elections – Closure of Central Government Offices

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This office memorandum from the Department of Personnel and Training (DoPT) outlines guidelines regarding the closure of central government offices during the 2019 Lok Sabha elections and state assembly elections in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha, and Sikkim, as well as bye-elections in various states. It reiterates previous guidelines issued on October 10, 2001, stating that offices in notified areas where Lok Sabha and state legislative assembly elections are held will remain closed on polling days. Special casual leave will be granted to employees who are registered voters in the respective constituencies, even if they are posted outside the constituency. The instructions are to be brought to the notice of all ministries.

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फा.सं.12/3/2016-जेसीए-2
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
स्थापना (जसीए-2) अनुभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 10 अप्रैल, 2019

कार्यालय-जापन

विषयः लोक सभा 2019 के आम चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की विधान सभाओं के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप चुनावों के संबंध में केन्द्र सरकार के कार्यालयों का बंद रहना- सर्वेतन अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

2019 में होने वाले लोक सभा, 2019 के आम चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की विधान सभाओं के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप-चुनावों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 10 अक्तूबर, 2001 के का.जा.सं. 12/14/99-जेसीए द्वारा पहले ही निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं जिनका राज्यों में औद्योगिक संस्थापनों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को बंद रखने के लिए अनुपालन किया जाना हैः-
(i) ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों, में मतदान वाले दिन संबंधित कार्यालय/संगठन बंद रहेंगे जहां लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के आम चुनाव आयोजित होने हैं।
(ii) राज्य विधानसभा के लिए उप-चुनाव के संबंध में केवल ऐसे कर्मचारियों को मतदान वाले दिन विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए जो संगत निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक मतदाता हैं। ऐसे कर्मचारी को भी विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए जो सामान्य रूप से निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी है और एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है, लेकिन वह आम चुनाव/उप-चुनाव होने वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अवस्थित किसी केन्द्र सरकारी संगठन/औद्योगिक संस्थापन में कार्यरत है।

  1. उपर्युक्त अनुदेशों को सभी मंत्रालयों के संज्ञान में लाया जाए।

\begin{aligned}
& (जुगलाल सिंह) \
& उप सचिव (जेसीए)
\end{aligned}

सेवा में,

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
  2. संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सतर्कता अयोग/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/प्रधानमंत्री कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
  3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय/गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
  4. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
  5. कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद के सदस्य (जेसीएम), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
  6. सभी राज्यों में केंद्र सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों के अध्यक्ष/सचिव।
  7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
  8. राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिव।
  9. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।