This document outlines the final allotment of individuals from the Primary and Adult Education Department to the newly formed Jharkhand state, effective from November 15, 2000. It clarifies that individuals who had obtained interim stay orders from courts will have their final allotment processed only after the stay orders are vacated or as per the court’s final decision. Furthermore, those who were granted stay orders to remain outside the allotment process will not be considered allotted until the court’s order is no longer in effect. The document also states that individuals whose names are not included in the provisional allotment list due to ongoing legal matters will continue to work provisionally until their final allotment is determined. A list of two personnel from the Primary and Adult Education Department, finally allotted to Jharkhand, is attached as an annexure.
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संख्या 28/07/2008.एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंझालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान माकिंट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक मई, 2008
आदेश 2 (झा)/2008
29 MAY 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो
15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त
अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती झारखंड राज्य
15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।
महात्मा गांधी
(मोदी पाददर्जी)
उपसूचित (एस0 आर0)
(1839 N. 2221 V 110028301)
99 MRS/Deputy Secretary
99 MRS/Deputy Secretary
संलग्नक: 1. अनुबंध (01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में अन्तिम रुप से आबन्टित प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग के 02 कर्मियों की सूची । 5/6
प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाझी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.
विभाग का नाम : प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग | |||||
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प्रारखंड | अग्रिम | आवंटन सूची- | शिक्षा सेवा, | 00-6500-10500 | |
कमांक | नाम | जन्म तिथि | पदनाम | वेतन मान | राज्य आवंटन |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | हरिशंकर राम | $07-12-55$ | जिला शिक्षा अपीक्षक | 6500-10500 | झारखंड |
2 | रामयतन राम | $03-04-61$ | जिला शिक्षा अपीक्षक | 6500-10500 | झारखंड |
(बि० मेददररतन/ततताररतन
बहु मचि०/Deputy S-c-tory
कातिके की- प्र’लक्ष्मा ‘तत्सव
Dept of
बारस करार/Govt. of India
$$
\begin{aligned}
& \text { तताररतन ने आवंटन म, 2 झारखण्ड/2 } \
& \text { Annexura to order No…/Jharkhand/12 } \
& \text { दिनांक ११-५-०५ } \
& \text { Dated… } \
& \text { तत्सव }
\end{aligned}
$$