Extension of Study Leave for Central Health Service Officers Pursuing Postgraduate Courses

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This office memorandum details a decision to extend the study leave period for Central Health Service officers pursuing postgraduate courses from 24 months to 36 months. This extension acknowledges the three-year duration of postgraduate medical programs, including clinical rotations. The decision is contingent upon officers signing a bond committing to five years of government service post-completion of their studies, and the courses being recognized by relevant authorities. The order is effective from the date of issuance, with formal amendments to the rules to follow.

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संख्या-13023/3/98-स्थापना (एल)(वाल्यूम-11)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 24 अक्तूबर, 2007

कार्यालय-जापन

विषय: स्लातकोतर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 51 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान किसी अन्य नियमों के अंतर्गत स्वीकृत अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए इसी प्रकार के अवकाश सहित 24 महीनों की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। स्लातकोतर पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के संबंध में 24 महीनों की इस सीमा को बढ़ाने का मामला, 24 माह की समय सीमा की जगह अध्ययन अवकाश को 36 माह की अवधि तक बढ़ाने की मांग के संदर्भ में, विचाराधीन था विशेष रूप से इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य विज्ञान में स्लातकोतर पाठ्यक्रम तीन वर्षो की अवधि का होता है जिसमें सम्मिलित क्लिनिक कार्यों को कैम्पस में किया जाना होता है। स्लातकोतर पाठ्यक्रम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के कैरियर उन्नयन के लिए एक पूर्व अपेक्षित शर्त है। इस मामले पर सभी पहलुओं की दृष्टि से विचार किया गया तथा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के अध्ययन अवकाश की सीमा 24 माह से बढ़ाकर 36 माह करने हेतु इस शर्त पर निर्णय लिया गया है कि वे इस आशय का बांड भरेंगे कि वे अपना स्लातकोतर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पाँच वर्ष तक सरकार की सेवा करेंगे बशर्ते उक्त अध्ययन तथा विश्वविद्यालय/संस्थान नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा वे अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न शर्तें पूरी करते हों।

  1. ये आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगे।
  2. उपर्युक्त संशोधन को शामिल करते हुए इस नियम के संबंधित प्रावधान के संबंध में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किए जाएंगे।
    (सिम्मी आर नाकरा)
    उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
प्रतिलिपि अग्रसारित :

  1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय।
  2. वित्त महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
  3. संघ लोक सेवा आयोग/ भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राइपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव।
  4. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र ।
  5. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ शासित क्षेत्रों के उप राज्यपाल।
  6. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
  7. राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदायी तंत्र) कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
  8. कार्मिक और प्रसिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/विभाग।
  9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
  10. राजभाषा विभाग विंग (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
  11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
  12. 200 अतिरिक्त प्रतियाँ।
    (सिम्म्मी आर. नाकरा)
    उप सचिव, भारत सरकार