This office memorandum from the Government of India’s Department of Personnel and Training, dated August 31, 1990, details the extension of study leave for central government employees pursuing PhD degrees. Previously limited to 28 months, the study leave period is extended to 36 months, inclusive of other types of leave (excluding extraordinary leave). This extension is contingent upon the study program and institution being approved by the controlling authority and fulfillment of all relevant conditions for study leave approval. The order is effective from September 1, 1990, and a separate notification will formally amend the relevant rules. Consultation with the Comptroller and Auditor General of India was undertaken for employees in the Indian Audit and Accounts Department.
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संप्रया 13023/17/87-स्थान \्छुट्टी \्हुएटी \् भारत सरकार
कार्म्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय \्कार्मिक और परिश्कृण विभाग \्
नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 1990
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पौ०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन के लिए अध्ययन अक्काश की वृद्धि बाबत मंजूरी के संबंध में।
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी के नियमावली, 1972, के नियम 54 के उप-नियम\2\ के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्य किस्म की छुट्टियों के साथ अध्ययन अक्काश की मंजूरी दी जा सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में असाधारण अक्काश को छोड़कर किसी अन्य अक्काश के साथ मिला कर इन छुट्टियों की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों की स्थायी ड्यूटियों से 28 मास से अधिक को कुल अनुप्रस्थिति के लिए नहीं दी जाएगी। 28 मास की इस सीमा को बढ़ाने का भ्रूभन विशेष रूप से हलालिए कि पौ०एच०डी०की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन में 3 वर्ष का समय लगता है। 2 वर्ष की वर्तमान सीमा के स्थान पर 3 वर्ष तक के अध्ययन अक्काश की मंजूरी की मांग के पुसंग में विवादाधीन था। मामले के सभी पहलुओं पर विवाद किया गया तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि असाधारण छुट्टी को छोड़कर, छुट्टी वेतन सहित अन्य किस्म की छुट्टियों सहित अध्ययन अक्काश की सीमा को उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पौ०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन कर रहे है 28 मास से बढ़ाकर 36 मास कर दिया जाए वाले कि अध्ययन तथा वित्तविव्यालय / संस्थान प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो तथा अध्ययन अक्काश की मंजूरी संबंधी विभिन्न शर्तें भी पूरी होती हों।
- यह आदेश 1 सितम्बर, 1990 से प्रभावी होगा।
- उपर्युक्त संशोधन करने वाले नियमों के संगत प्रावधान का औपचारिक संशोधन पृथक रूप से जारी किया जा रहा है।
- जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, इसे भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।
है के शोध
\ है० के० श्रीधरन\
अवर साँचव, भारत सरकार
सेवायें,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग \् सूची के अनुसार \्