This office memorandum details the extension of a special package of allowances and incentives for Central Government employees working in the Kashmir Valley. Originally issued on January 8, 2019, the package has been extended from January 1, 2020, to July 31, 2021. The package includes provisions for transportation and relocation assistance, additional house rent allowance (HRA) based on pay level, mess allowances, and continued pension payments for those unable to access banking facilities in the valley. It applies to employees in ten districts of the Kashmir Valley and extends to temporary employees as well. The memorandum also outlines the rates for various allowances and emphasizes the need for strict compliance by all ministries/departments and public sector undertakings.
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संख्या 18016/3/2018-स्था.(एल)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2020
कार्यालय ज्ञापन
विषय: कश्मीर घाटी में केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु विशेष रियायतें।
अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 08 जनवरी, 2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कश्मीर घाटी में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय रियायतों/प्रोत्साहनों के पैकेज को 01.01.2020 से 31.07.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 01.01.2020 से 31.07.2021 तक की अवधि के लिए पैकेज, संलग्नक के अनुसार है।
- प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू है और उन्हें पैकेज में निर्धारित दरों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित मंत्रालय/विभाग अनुमोदित पैकेज के अनुरूप पैकेज के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित कर सकते हैं, और इसलिए, सभी अदालती मामलों, जिनमें पैकेज के विपरीत निर्णय दिए गए हैं, में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए।
(राजेन्द्र प्रसाद तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-26164316
अनुलग्क : यथोपरि
सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मेलिंग सूची के अनुसार)
संख्या 18016/3/2018-स्था.(एल) नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर, 2020
- संयुक्त सचिव, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों का विभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 24.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15030/73/2019-जेएंडके के संदर्भ में।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय/लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय।
- संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/भारतीय चुनाव आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग।
- सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र।
- सभी राज्यों के राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल/प्रशासक।
- सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/डीएआरपीजी/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई-IV) शाखा।
- रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
- एनआईसी, डीओपीटी को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साध।
(राजेन्द्र प्रसाद तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-26164316
संलगनक
डीओपीटी के दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18016/3/2018-स्था.(एल) का संलग्नक।
कश्मीर घाटी में केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु रियायतों/प्रोत्साहनों के पैकेज का विवरण।
[कश्मीर घाटी में अनंतनाग, बारामुला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गंदरबल और बांदीपोरा जैसे दस जिले शामिल हैं]
क) कश्मीर घाटी के 10 जिलों में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय विशेष रियायतें/प्रोत्साहनों को दिनांक 01.01.2020 से 31.07.2021 तक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जाता है।
- अतिरिक्त मकान किराया भत्ता एवं अन्य रियायतें:
(क) कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारी:
(i) कर्मचारियों को सरकारी व्यय पर भारत में अपनी पसंद के चयनित स्थान पर अपने परिवारों को ले जाने का विकल्प होगा और परिवारों के लिए परिवहन भत्ता स्थायी स्थानांतरण में स्वीकार्य, अंतिम महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान सहित, के अनुरूप ही अनुमत करने का प्रस्ताव है;
(ii) कर्मचारियों के लिए ठहरने, सुरक्षा और कार्यस्थल तक परिवहन की विभागीय व्यवस्था;
(iii) उन कर्मचारियों के लिए ‘वाई’ श्रेणी के शहर की दर से अतिरिक्त मकान किराया भत्ता (मूल वेतन का 16 प्रतिशत), जो अपने परिवार को अपने अंतिम तैनाती स्थल पर छोड़ते हैं, सिवाय उन अधिकारियों के जिन्होंने अपने परिवार के लिए सरकारी आवास लिया है और ये कर्मचारी अपनी तैनाती स्थल पर सामान्य मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, यदि उनके रहने के लिए विभागीय व्यवस्था नहीं की गई है;
(ख) कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारी, जो अपने परिवारों को किसी चयनित निवास स्थान पर ले जाना नहीं चाहते हैं।
व्यय विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/11/2017-ई.IV के अनुसार, कार्यालय आने-जाने के परिवहन आदि में होने वाले किसी भी अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए 113/- रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है।
(ग) अस्थायी ड्यूटी की अवधि में छह माह तक का विस्तार।
अस्थायी ड्यूटी की अवधि के लिए ठहरने, सुरक्षा और परिवहन के लिए विभागीय व्यवस्था के अलावा, निम्नलिखित दरों पर भोजन शुल्क (7वें वेतन आयोग के मानदंडों के अनुसार) सहित कश्मीर घाटी विशेष प्रोत्साहन के रूप में ज्ञात प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा:
| वेतन रेंज | प्रति माह दर (यथानुपात पर) |
| (i) स्तर 14 और उससे ऊपर | 9000 रु. |
| (ii) स्तर 12 और 13 | 8000 रु. |
| (iii) स्तर 9 से 11 | 7000 रु. |
| (iv) स्तर 6 से 8 | 6000 रु. |
| (v) स्तर 5 और उससे नीचे | 4500 रु. |
II. मेस संबंधी सुविधाएं:
97.85 रूपये प्रतिदिन की दर से मेस भत्ता दिया जाता है।
III. मासिक पेंशन का भुगतान:
कश्मीर घाटी के पेंशनभोगी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या वेतन एवं लेखा कार्यालय के कोषागारों, जहां से वे अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे, के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रासंगिक प्रावधानों में छूट देते हुए, घाटी के बाहर, जहां वे बसे हैं, पेंशन दी जाती है।
टिप्पणी:-
i. रियायतों/प्रोत्साहनों का पैकेज, कश्मीर घाटी, जिसमें दस जिले शामिल हैं, अर्थात् अनंतनाग, बारामुला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गंदरबल और बांदीपोरा में स्वीकार्य होगा।
ii. रियायतें/प्रोत्साहन का पैकेज, भारत सरकार की नैमित्तिक मजदूर (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना, 1993 के पैरा 5(i) के अनुसार, कश्मीर घाटी में काम करने वाले अस्थायी स्थिति वाले नैमित्तिक मजदूर के लिए स्वीकार्य होगा।
iii. कश्मीर घाटी पैकेज के अंतर्गत स्वीकार्य अतिरिक्त मकान किराया भत्ते का लाभ कश्मीर घाटी में तैनात सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे वे कश्मीर घाटी के मूल निवासी हों या नहीं, यदि वे अपने परिवारों को भारत में कहीं भी ले जाना चुनते हैं, जो इन भत्तों के अनुदान को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अधीन है।
iv. कश्मीर घाटी पैकेज के अनुसार, मेसिंग भत्ता और प्रतिदिन भत्ते की सुविधा कश्मीर घाटी के मूल निवासियों को भी दी जाएगी।