This office memorandum extends the benefits of childcare leave, previously available to civilian women industrial employees in military establishments under the Central Secretariat Service (Leave) Rules, 1972, to all civilian women industrial employees of the Central Government. The extension is effective from September 1, 2008, and any leave taken for childcare purposes before this date will be converted to childcare leave. The benefits are subject to the conditions outlined in Rule 43-C of the Central Secretariat Service (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time. This directive is issued following consultation with the Ministry of Finance (Expenditure Department).
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संख्या 12012/02/2012-स्थापना(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
दिनांक: 1 अगस्त, 2012
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्र सरकार के सभी सिविलियन महिला औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश प्रदान करने संबंधी आदेशों का विस्तार ।
अपोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गत आने वाले सैन्य प्रतिष्ठानों के सिविलियन महिला औद्योगिक कर्मचारियों के समतुल्य केंद्र सरकार के सभी सिविलियन महिला औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश देने संबंधी विषय, इस विभाग के विचाराधीन रहा है । वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गत आने वाले सैन्य प्रतिष्ठानों के सिविलियन महिला औद्योगिक कर्मचारियों के समतुल्य केंद्र सरकार के सभी सिविलियन महिला औद्योगिक के कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश के लाभ प्रदान किए जाएं जो समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सचिवालय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-सी में दी गई शर्तों के अधीन होंगे ।
18484
- ये आदेश दिनांक 01.09 .2008 से प्रभावी होंगे । यदि ऐसे कर्मचारियों द्वारा 01.09 .2008 से अब तक, कम आयु के दो ज्येष्ठ बच्चे की देखभाल करने के लिए अर्जित छुट्टी ली गई हो तो उसे बालचर्या अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाए ।
(विभा गोविल मिश्रा)
निदेशक
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
फाइल संख्या 12012/02/2009-स्थापना (छुट्टी) दिनांक 1 अगस्त, 2012
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक के कार्यालय
- लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
- संघ लोक सेवा आयोग/भारत के उच्चतम न्यायालय/लोक सचिवालय/राज्य-सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सर्तकता आयोग/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केंद्रीय सूचना आयोग के सचिव ।
- सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
- सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ।
- सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष) 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
- जे.सी.एम./ विभागीय परिषद् की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
- वित मंत्रालय, व्यय विभाग, ई-IV शाखा ।
- राजभाषा स्कंध, विधायी विभाग, भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
- रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
- एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को www.persmin.nic.in<Leave की वेबसाइट पर अपलोड करने
हेतु ।
- 10 अतिरिक्त प्रतियां ।
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(विभा गोविल मिश्रा)
भारत सरकार के उप सचिव