Extension of Incentive Package for Central Government Employees in Kashmir Valley

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This office order details the extension of an incentive package for Central Government employees working in the Kashmir Valley for one year, from January 1, 2012, to December 31, 2012. The package includes options for employees to relocate their families at government expense, allowances for travel and accommodation, security arrangements, and provisions for daily allowances during temporary duty. It also addresses the payment of pensions to those unable to draw them locally and clarifies the applicability of the package to temporary employees and residents of the Kashmir Valley. The order emphasizes strict compliance with the approved package terms by all ministries and departments and instructs them to defend any court cases challenging the package.

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फा.सं.-18016/3/2011 – स्था (एल)
भारत सरकार:
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून, 2012

कार्यालय आदेश

विषय :- केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले कश्मीर घाटी के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष छूट/सुविधाएं ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27 जनवरी, 2011 के कार्यालय जापन संब्या 18016/3/2010-स्था.(एल) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कश्मीर घाटी में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रियायतें/प्रोत्साहन के पैकेज 01.01.2012 से 31.12 .2012 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है । प्रोत्साहन का संशोधित पैकेज अनुबंध के अनुसार है ।

  1. यह प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए समान रूप से लागू है और उन्हें इस पैकेज में नियत दरों का कझ्ई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए । संबंधित मंत्रालय/विभाग अनुमोदित पैकेज के अनुसार पैकेज के अनुपालन के कार्यान्वयन और मोंनीटरिंग को सुनिश्चित करें और इसलिए सभी अदालती मामले जिनमें निर्णय पैकेज के विपरीत दिए जाएं को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा चुनौती दी जाए ।

संलग्नक :- उपर्युक्त ।

(जोया सी. बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
सभी भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग सूची के अनुसार

  1. संयुक्त सचिव, के.।। जम्मू और कश्मीर मामले विभाग, गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.06 .2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12013/5/11-के.VI संबंध में
  2. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय/महालेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय।
  3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/सर्वोच्च न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रीमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/ उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव
  4. सभी राज्य सरकारें एवं संघ शासित क्षेत्र
  5. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित क्षेत्रों के उप राज्यपाल
  6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोड नई दिल्ली
  7. जेसीएम के राष्ट्रीय सदस्य/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
  8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
  9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, (ई.IV) शाखा
  10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
  11. एन.आई.सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

जोशरमोश्री.
(ज़ोया सी. बी.)
अयर सचिव, भारत सरकार
कश्मीर घाटी में केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रियायतों/सुविधाओं के पैकेज का ब्यौरा
(कश्मीर घाटी में दस जिले हैं – अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियान, गंडरबाल और बांदीपुरा)

1. अतिरिक्त एच.आर.ए. और अन्य रियायतें:

(क) कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारी:
(i) इन कर्मचारियों को भारत में अपनी पसंद के चुनिंदा स्थान पर सरकारी खर्चे पर अपने परिवार को ले जाने का विकल्प प्राप्त है; परिवारों के लिए यात्रा भत्ता स्थायी स्थानांतरण के समान अनुमेय है और साथ में निजी सामानों के परिवहन और पैकिंग इत्यादि के लिए एकमुश्त राशि भी मिलेगी ।
(ii) कर्मचारियों के लिए ठहरने, सुरक्षा और कार्यस्थल तक पहुंचने हेतु विभागीय व्यवस्था ।
(iii) (i) में अपना विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों पर यथा प्रयोज्य श्रेणी ‘वाई’ शहर के समान ही एच.आर.ए. । ऐसे कर्मचारी, सामान्य एच.आर.ए. अंतरित करने के भी पात्र होंगे बशर्ते उनके रहने के लिए विभागीय व्यवस्था न की गई हो ।
(iv) अस्थायी ड्यूटी की अवधि छ: महीने तक बढ़ाई गई । अस्थायी ड्यूटी की अवधि के लिए, ठहरने, सुरक्षा और परिवहन हेतु विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त पूर्ण दर पर दैनिक भत्ता अनुमेय है ।
(ख) कश्मीर घाटी में तैनात वे कर्मचारियों को आवास के चुनिंदा स्थान पर अपने परिवारों को ले जाना नहीं चाहते है;

कार्यालय आने जाने में किसी भी अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 10/- रूपए प्रति दिन के भते का भुगतान किया जाता है । यह परिवहन भत्ता के अतिरिक्त है जो कर्मचारी वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 21(2)/2008-ई-11(बी) दिनांक 29.08 .2008 के तहत अन्यथा पात्र है
(ii) मेस की सुविधा:

सभी विभागों द्वारा 15/- रूपए के समान दर पर कर्मचारियों को मेस भत्ता दिया जाए अथवा बदले स्वयं विभागों द्वारा मेस की व्यवस्था की जाए । भते की इस दर को दिनांक 01.07.1999 से सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा समान रूप से लागू किया जाए । दूर संचार और डाक विभाग द्वारा
लागू की गई और वित मंत्रालय के परामर्श से कार्मिक विभाग द्वारा विशेष मामले के रूप में अनुमति दी गई 25.50 /- रूपए की अल्प ऊंची दर पर भुगतान करना जारी रहेगा ।
(III) कश्मीर घाटी के पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन का भुगतान

कश्मीर घाटी के वे पेंशनभोगी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अथवा पी.ए.ओ. ट्रेजरी जिनके द्वारा वे पेंशन प्राप्त कर रहे थे, के माप्यम से अपना मासिक पेंशन आहरित करने में सक्षम नहीं हैं, उनको सुसंगत प्रावधानों में छूट देते हुए, घाटी के बाहर वहां पेंशन दिया जाएगा जहां वे बस गए हैं ।

  1. रियायतों/सुविधाओं का पैकेज कश्मीर के दस जिलों अर्थात् अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवारा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियान, गंडरबाल और बांदीपुरा में अनुप्रेय होगा ।
  2. रियायतों/सुविधाओं का पैकेज कश्मीर घाटी में कार्यरत अस्थायी स्थिति वाले दैनिक को भारत सरकार दैनिक मजदूर (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण की स्वीकृति) स्कीम, 1993 के पैरा 5(1) की शर्तों के अनुसार अनुप्रेय होगा ।
  3. कश्मीर घाटी पैकेज के तहत अनुप्रेय एच.आर.ए. पैकेज का अतिरिक्त लाभ कश्मीर घाटी में तैनात केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अनुप्रेय होगा चाहे वे कश्मीर घाटी के निवासी हो अथवा नहीं; यदि वे भारत में कहीं भी अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं तो ऐसा इन भर्तो की स्वीकृति को शासित करने वाली शर्तों के अधीन होगा ।
  4. मेस भता और प्रतिदिन भता कश्मीर घाटी पैकेज की शर्तों के अनुसार कश्मीर घाटी के निवासियों को भी अनुप्रेय होगा ।