This office memorandum details the government’s decision regarding the payment of cash equivalent of leave to eligible individuals, following the recommendations of the 6th Central Pay Commission. It specifies the order of precedence for beneficiaries in the event of an employee’s death while in service, including spouse, children, parents, and siblings. The order will be effective from September 1, 2008, and formal amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, will be issued separately. The memorandum also includes instructions for the Indian Audit and Accounts Departments and a list of recipients for the communication.
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सं. 14028/3/2008-स्थान(छुः)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली ; दिनांक : १५।१ 2008
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- छुट्टी के बदले नगद राशि पाने की पात्रता के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें ।
छुट्टी के बदले नगद राशि पाने की पात्रता के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 39-सी के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर संबंधितों को निम्नलिखित क्रम के अनुसार छुट्टी के बदले नगद राशि का भुगतान किया जाना चाहिए :
(1) विधवा या ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा (विवाह की तारीख के संदर्भ में) या पति;
(2) ज्येष्ठ उत्तरजीवी पुत्र या दत्तक पुत्र;
(3) ज्येष्ठ उत्तरजीवी अविवाहिता पुत्री;
(4) ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा पुत्री;
(5) पिता;
(6) माता;
(7) ज्येष्ठ उत्तरजीवी विवाहिता पुत्री;
(8) 18 वर्ष से कम आयु के ज्येष्ठ उत्तरजीवी भाई;
(9) ज्येष्ठ उत्तरजीवी अविवाहिता बहन;
(10) ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा बहन; तथा
(11) जिस ज्येष्ठ पुत्र की पहले से मृत्यु हो गई हो, उसकी ज्येष्ठ संतान ।
- ये आदेश 01 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे ।
- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं ।
- जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभागों में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं ।
साम्य -गणना
(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक (पी. एंड ए.)
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि (मानक डाक सूची के अनुसार) ।
प्रतिलिपि अग्रसारित :
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय।
- महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
- संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
- सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
- सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
- सचिव, जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
- सचिव, जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उद्यम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
- राजभाषा खंड (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
- रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
12 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय जापन की विषयवस्तु को इस विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in पर अपलोड कर दें ।
- 100 अतिरिक्त प्रतियाँ ।