Earned Leave Encashment for Officers Appointed on Contract Basis under the Central Government

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This office memorandum addresses the encashment of earned leave for officers appointed on a contract basis after retirement under the Central Government. It clarifies that such officers are now permitted to encash earned leave within two years of the contract’s end, subject to a maximum of 300 days of accumulated leave. This revises a previous order from July 12, 1999, and applies to all ministries and departments of the Government of India, as well as relevant organizations and state governments. The order is effective from the date of its issuance and requires approval from the Comptroller and Auditor General for individuals in the Indian Audit and Accounts Department.

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संख्या 12016/5/2009-स्था. (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली: दिनांक 31 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत संविदा आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों को दिए जाने वाले अर्जित अवकाश का नकदीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् संविदा आधार पर नियुक्त किए गए हैं, के संविदा की समाप्ति पर दो वर्ष में भी अवकाश नकदीकरण की अनुमति देने के मामले में व्यय विभाग से परामर्श करके विचार किया गया है । अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् संविदा आधार पर नियुक्त, अधिकारियों को पहले दो वर्ष में भी अवकाश नकदीकरण की अनुमति इस शर्त पर होगी कि संविदा समाप्त होने पर नकदीकरण के लिए अनुमोदित किए अर्जित अवकाश या सरकार के अंतर्गत पिछली नियुक्ति के पूरे वेतन अवकाश के कुल दिन 300 दिन से अधिक नहीं होंगे । कार्यालय ज्ञापन संख्या 12016/2/99-स्था. (छुट्टी) दिनांक 12 जुलाई, 1999 उपर्युक्त आधार पर संशोधित किया जाता है ।

  1. ये आदेश इनके जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

  2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं ।

जोआ रमैत्री .
(जोया सी.बी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भार सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
प्रति अयेषित –

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
  2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ।
  3. महा लेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
  4. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव।
  5. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य-क्षेत्र ।
  6. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य-क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
  7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद, जेसीएम (स्टाफ पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
  8. जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद् के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य ।
  9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उघम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
  10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
  11. रेल बोर्ड, नई दिल्ली ।
  12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/निदेशक(स्थापना-1)
  13. 50 अतिरिक्त प्रतियां ।

अवर सचिव, भारत सरकार