This notification outlines the authorities responsible for imposing penalties and conducting disciplinary proceedings for Group A, B, and C posts under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. It specifies that the President, the Chairman of the Central Administrative Tribunal, and Heads of Department/Registrars are designated as the competent authorities for appointing, imposing penalties, and hearing appeals for different groups of services. The notification clarifies the roles and responsibilities of these authorities, particularly for Group ‘C’ posts, where the seniormost officer of the respective bench will act as the Appointing and Disciplinary Authority.
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EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)
Appearing on Page Nos. 6149-6151
Dated: 2-11-2013
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2013 का-आ- 2312.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करते हैं कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अपील अधिकरण में समूह ‘क’, समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ पदों को बावत शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी वे होंगे जो इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
अनुसूची
| क्रम | पदों का वर्णन | नियुक्ति | शास्तियां अधिरोपित करने और वे | | अपील प्राधिकारी |
| — | — | — | — | — | — |
| संख्या | | प्राधिकारी | शास्तियां जो यह अधिरोपित कर सकें, के लिए सक्षम प्राधिकारी (नियम 11 को मद संख्या के प्रति निर्देश) | | |
| | | | प्राधिकारी | शास्तियां | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| (i) | सभी समूह
‘क’ | राष्ट्रपति | (क) राष्ट्रपति
(ख) अध्यक्ष, केन्द्रीय
प्रशासनिक अधिकारी | (क) सभी
(ख) (i) से
(iv)* | (क) —–
(ख) राष्ट्रपति |
| (ii) | समूह ‘ख’
(राजपत्रित) | अध्यक्ष, केन्द्रीय
प्रशासनिक
अधिकरण | (क) अध्यक्ष, केन्द्रीय
प्रशासनिक अधिकारी
(ख) संबद्ध न्यायपीठ
विभाग का प्रधान | (क) सभी
(ख) (i) से
(iv)* | (क) राष्ट्रपति
(ख) अध्यक्ष, केन्द्रीय
प्रशासनिक
अधिकरण |
| (iii) | समूह ‘ख’
(अराजपत्रित) | संबद्ध न्यायपीठ
विभाग का प्रधान | संबद्ध न्यायपीठ
विभाग का प्रधान | सभी | अध्यक्ष, कँद्रीय
प्रशासनिक अधिकरण |
| (iv) | सभी समूह
‘ग’ | प्रधान रजिस्ट्रार
या रजिस्ट्रार या
संयुक्त रजिस्ट्रार** | प्रधान रजिस्ट्रार या
रजिस्ट्रार या संयुक्त
रजिस्ट्रार** | सभी | केन्द्रीय प्रशासनिक
अधिकरण, प्रधान
न्यायपीठ के लिए
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक
अधिकरण या संबद्ध
न्यायपीठ विभाग का प्रधान |
- केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 में उल्लिखित छोटी शास्तियां। ** समूह ‘ग’ पदों के लिए, अपनी-अपनी न्यायपीठ हेतु अनुमोदित पदों में से नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी ज्येष्ठतम होंगे। किसी भी मामले में अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी से गौण नहीं होगा। [फत्- सं- ए-12013/6/2011-एटी] ए- अशोली चलाय, निदेशक