Decision Regarding Allocation of Scheduled Caste/Tribe Employees to Uttarakhand

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This document details a decision made regarding the allocation of two junior assistants, Shri Kanti Ram and Shri Bachan Singh, to Uttarakhand. A consultative committee meeting held on January 15, 2013, considered their applications for re-allocation under the Scheduled Caste/Tribe allocation guidelines. The committee recommended their re-allocation to Uttarakhand, contingent upon administrative verification of their Scheduled Caste status. The Government of India has agreed to this recommendation, and the re-allocation is granted under the condition of verification. Consequently, a previous communication dated June 26, 2013, which erroneously allocated these employees to Uttar Pradesh, has been canceled. The relevant departments are instructed to inform the employees about this decision.

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27/14/2012-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पैशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 0 जुलाई 2013 ।
सेवा मे,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार सर्वश्री
कांति राम तथा बचन सिंह, कनिष्ठ सहायकों से अनुसूचित जाति / जनजाति आवंटन दिशानिर्देश के
अंतर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों का निपटान ।
महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित
परामर्शी समिति की बैठक मे सर्वश्री कांति राम तथा बचन सिंह, कनिष्ठ सहायकों से प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार
किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि दोनों कार्मिको द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन
दिशानिर्देश के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन हेतु आवेदन किया गया है । समिति द्वारा दोनों कार्मिको के
उत्तराखंड के लिए पुनरावंटन की संस्तुति इस शर्त के अधीन की गई कि प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके अनुसूचित
जाती के कार्मिक होने कि पुष्टि की जाएगी।

  1. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत हे तथा तदनुसार सर्वश्री कांति राम तथा बचन
    सिंह, कनिष्ठ सहायकों का आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए इस शर्त के अंतर्गत किया जाता है कि संबन्धित
    विभाग द्वारा उनके अनुसूचित जाती के कार्मिक होने कि पुष्टि की जाएगी ।

3 इस संबन्ध मे दिनांक 26.06.2013 को जारी समसंख्यक पत्र जिसके तहत गलती से दोनों कार्मिको
का राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश के लिए किया गया था, एतद्वारा रद्द किया जाता है।

संबन्धित कार्मिकों को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाए ।
अवदीय,
(सारंगधर नायक)
आवर सचिव, भारत सरकार

(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हैमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।