Decision on state allocation for laboratory assistant Munnu Prasad

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This document details a decision regarding the state allocation for Mr. Munnu Prasad, a Laboratory Assistant. Following a directive from the Hon’ble High Court of Patna, a state advisory committee reviewed the case. Due to a lack of response from the concerned administrative department regarding the employee’s preference for state allocation, Mr. Munnu Prasad has been recommended for allocation to Jharkhand. The case of another employee, Mr. Arvind Kumar Singh, has been kept pending as his employment was terminated, and he has a case pending in the High Court. The Government of India has accepted these recommendations, and the Bihar government is instructed to issue the necessary orders for Mr. Munnu Prasad’s allocation to Jharkhand, noting that his state allocation option was not received. The Bihar government is also advised to verify the authenticity of this order on the Department of Personnel and Training’s website.

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फा.सं. 28(सी)/22/2009-एस.आर.(एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 31 दिसंबर, 2012
सेवा में,
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना-800001।

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार, रांची-834001।

विषय: श्री सत्यप्रकाश तथा अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 8479/2009 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2009 से उत्पन्न अवमाननावाद संख्या 3713/2009श्री मुननु प्रसाद, प्रयोगशाला सहायक के अभ्यावेदन पर निर्णय।

महोदय,
उपर्युक्त विषय पर निर्देशानुसार मुझे यह कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 8479/2009 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2009 के अनुपालन में राज्य परामर्शदात् समिति, बिहार ने श्री मुननु प्रसाद, के राज्य आवंटन के सम्बंध दिनांक 09.07.2012 की बैठक में विचार किया। समिति का निर्णय नीचे दर्शाया गया है:-

” याचिकाकर्ता न.-2 श्री मुननु प्रसाद और याचिकाकर्ता न.-3 श्री अरविंद कुमार सिंह के राज्य पुर्नावंटन पर निर्णय नहीं लिया जा सका था क्योंकि उसके प्रशासी विभाग से विकल्प के बारे में सूचनाएँ अप्राप्त थी।

याचिकाकर्ता 2 और 3 के बारे में प्रशासी विभाग द्वारा सूचित किया गया है की इन कर्मियों से राज्य आवंटन का विकल्प अप्राप्त था। अतएव समिति ने श्री मुननु प्रसाद, प्रयोगशाला सहायक (वेतनमान रु.3200-4900) से पिछड़े वर्ग में राज्य आवंटन के विकल्प अप्राप्त होने के कारण उसे झारखण्ड राज्य आवंटन की अनुशंसा की। समिति ने याचिकाकर्ता न.-3 श्री अरविंद कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायक के राज्य आवंटन का निर्णय लम्बित रखने की अनुशंसा की क्योंकि उसकी सेवा उसके प्रशासी विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई थी और उसके विरुद्ध श्री अरविंद कुमार सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15275/06 दायर किया है, जो विचाराधीन है।”
2. समिति की अनुशंसाओं को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, अतः श्री मुननु प्रसाद का राज्य आवंटन प्रयोगशाला सहायक संवर्ग में (वेतनमान रु.3200-4900) का राज्य आवंटन विकल्प अप्राप्त होने के कारण झारखण्ड राज्य किया जाता है।
3. इस आदेश के अनुपालन में बिहार सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुर्नावंटन के आदेश जारी करके भारत सरकार को अवगत कराये। आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वेबसाईट (persmin.nic.in $\rightarrow$ DOPT $\rightarrow$ State Reorganization $\rightarrow$ Recent orders $\rightarrow$ Jharkhand) पर जाँच लें।
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(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011-24624235


प्रतिलिपि प्रेषित:

  1. सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदात् समिति, बिहार, सिंचाई आवास, बेली रोड, पटना, बिहार-800023।
  2. उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार-800023।
  3. निदेशक कृषि, कृषि निदेशालय, बिहार सरकार, पटना, बिहार-800023।
  4. श्री मुन्तु प्रसाद, प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय उप कृषि निदेशक (बीज विश्लेषण), पटना, बिहार- 800001।
    (सारंग्रघर नायक)
    अवर सचिव, भारत सरकार
    दूरभाष-011-24624235
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