This document details a decision regarding the re-allocation of a Chowkidar, Shri Dinesh Chandra, from the Homeguards in Champawat, Uttarakhand to Uttar Pradesh. The matter was considered by a consultative committee, which recommended the re-allocation based on the Fourth Grade Allocation Policy. This recommendation is contingent on Shri Chandra being a permanent (Regular) employee. The Government of India’s consultative committee has agreed to this, stipulating that his re-allocation to Uttar Pradesh will only be effective after confirmation of his permanent employee status. The concerned personnel are to be informed of this decision. Copies have been sent to the Principal Secretary, UP Reorganisation Coordination Department, and the Secretary, Uttarakhand Reorganisation Department.
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सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक /द दिसम्बर, 2013
सेवा में,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।
मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।
विषय:-दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री दिनेश चन्द्र, चौकीदार, होमगार्डस, चम्पावत का चतुर्थ श्रेणी आवंटन नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार ।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री दिनेश चन्द्र, चौकीदार, होमगार्डस, चम्पावत का चतुर्थ श्रेणी आवंटन नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09 .2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री दिनेश चन्द्र, चौकीदार चतुर्थ श्रेणी आवंटन नीति से आच्छादित हैं तथा उत्तर प्रदेश पुनरावंटन चाहते हैं । समिति द्वारा उनका उत्तर प्रदेश पुनरावंटन कि संस्तुति इस शर्त के साथ की गई कि वह स्थायी (Regular) कार्मिक हैं ।
2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री दिनेश चन्द्र, चौकीदार का राज्य पुनरावंटन स्थायी (Regular) कार्मिक सावित होने के उपरांत ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवंटन नीति के अंतर्गत उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिये प्रभावी होगा ।
3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।
