This document details the recommendations of the State Advisory Committee regarding cases covered under the Dampatya Niti (Couple Policy). The committee met on April 20, 2010, for its 78th meeting and has recommended approving the applications of certain personnel under this policy. These recommendations have been accepted by the Central Government and will be considered valid under the Dampatya Niti. Specifically, the document lists 11 personnel who have been allocated to the state of Uttar Pradesh, with their spouse’s details and reassignment rationale provided. The document is addressed to the Chief Secretaries of Uttar Pradesh and Uttaranchal governments, urging them to inform the concerned authorities about these decisions.
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संख्या- 27/12/2010-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 5/17, 2010
सेवा में,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।
नियत: दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचार
महोदय,
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत स्वीकृत करने की संस्तुति की है ।
समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियों की गई उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है । संलग्नक के स्तम्भ 2 में उल्लिखित कार्मिकों को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया है ।
कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।
भवदीय
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति-
1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।
संलग्नक 11 कार्मिकों की सूची 2 पृष्ठों में

दाम्पत्य नीति के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 77वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2010 की बैठक में स्वीकृत प्रत्यावेदन
| क्रमांक | कार्यिकों का नाम/पदनाम/तैनाती | नियुक्ति तिथि | पानी का नाम/पदनाम/तैनाती | नियुक्ति तिथि | अन्वेष्टि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राम शंकर पाल, प्रवक्ता नीतिक विज्ञान, राजकीय इण्टर कॉलेज, लम्बर्गार, टिहरी गढ़वाल | 29.11.1982 | श्रीमती किरन, प्रवक्ता गणित, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, बस्त्रा सागर, झाँसी, उत्तर प्रदेश। | 23.09.1978 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री राम शंकर पाल को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई। |
| 2 | श्री राजेन्द्र यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कॉलेज, कर्नलधार, टिहरी गढ़वाल | 20.09.1998 | श्रीमती कमलेश, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कसैसर, शिक्षा क्षेत्र नगर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। | 23.10.1982 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री राजेन्द्र यादव को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई। |
| 3 | श्री ओम प्रकाश, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज, सबोनिया, उधम सिंह नगर। | 29.10.1990 | श्रीमती रामवती, सहायक अध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कन्जानाथ घंट्टी, विकास क्षेत्र ललौरीखेडा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। | 03.12.1989 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री ओम प्रकाश को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई। |
| 4 | श्री जगदीश सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कॉलेज, खाल्दुखेत, पौड़ी गढ़वाल | 25.09.1998 | श्रीमती कान्ली यादव, सहायक अध्यापिका, जूनियर हाई स्कूल, आगर्ला खुर्द बिलग्राम हरदोई, उत्तर प्रदेश। | 22.09.1997 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री जगदीश सिंह को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई। |
| 5 | श्री नवल किशोर नामदेव, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कॉलेज मोहनघट्टी, पौड़ गढ़वाल | 15.12.1989 | श्रीमती सम्पत्ति देवी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य की, डकोर, उरह, उत्तर प्रदेश। | 22.12.1984 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री नवल किशोर नामदेव को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई। |
| 6 | श्री राम लखन मौर्य, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कॉलेज लमपड़ा, अल्मोड़ा। | 18.09.1998 | श्रीमती अर्बना मौर्य, सहायक अध्यापिका, उच्च प्राथ विद्यालय सरखना पालिया कला, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। | 13.07.1996 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री राम लखन मौर्य को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई। |
| 7 | श्री अजय कुमार, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज धुनाधल, अल्मोड़ा। | 03.07.1999 | श्रीमती नीलम, प्रधानाध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सरायकाढ़दाँ, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। | 07.10.1997 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्री अजय कुमार को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई। |
| क्रमांक | कार्मिकों का नाम/
पदनाम/ तैनाती | नियुक्ति
तिथि | पत्नी का नाम/ पदनाम/
तैनाती | नियुक्ति
तिथि | अभ्युक्ति |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | श्रीमती आशा त्रिपाठी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडाण्डा, सम्बद्ध निदेशालय आईएसीएडीएएसए, देहरादून | 07.07.1999 | श्री शशिकान्त त्रिपाठी, चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी विभाग, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश | 21.11.1996 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनाँक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्रीमती आशा त्रिपाठी को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की सैद्यान्तिक रूप से संस्तुति प्रदान की गई तथा उत्तर प्रदेश की अनापतित/संस्तुति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। |
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
| क्रमांक | कार्मिकों का नाम/ पदनाम/ तैनाती | नियुक्ति
तिथि | पत्नी का नाम/ पदनाम/ तैनाती | नियुक्ति
तिथि | अभ्युक्ति |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | डा0 अशोक कुमार, आकस्मिक चिकित्साधिकारी, एसएपीएएसए राजकीय चिकित्सालय, देहरादून | 05.11.1997 | श्रीमती आशा रानी पवार, डाक सहायक, मुख्य डाकघर बिजनौर, बिजनौर | 01.01.1991 | उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति अप्राप्त होते हुये भी डा0 अशोक कुमार को इस शर्त के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित कर दिया जाये कि आदेश निर्गर होने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि श्रीमती आशा रानी पवार की सेवाये उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थानान्तरणीय नही है। |
| 2 | श्रीमती डोपदी देवी, उपचारिका, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल। | 01.07.1999 | श्री भगवान सिंह, प्रभारी, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, कृषि मण्डी समिति, गोण्डा, उ0प्र0 | 26.12.1989 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनाँक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्रीमती डोपदी देवी को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की सैद्यान्तिक रूप से संस्तुति की गई और यह निर्देष दिया गया कि इनके पति के संबंध में शासकीय सेवा में होने की पुष्टि कर ली जाये। |
| 3 | श्रीमती इसरावती, उपचारिका, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल। | 01.07.1999 | श्री कमलेश्वर सिंह, स्वास्थ्य परिप्रेक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरी बाजार, जनपद-देवरिया। | 19.10.1979 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति सम्बन्धी अधिसूचना दिनाँक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये श्रीमती इसरावती देवी को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने की सैद्यान्तिक रूप से संस्तुति की गई और यह निर्देष दिया गया कि इनके पति के संबंध में शासकीय सेवा में होने की पुष्टि कर ली जाये। |