Consideration of Caste-Based Allocation for Government Employees Post-Restructuring

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This document highlights decisions regarding the allocation of government employees to new states following the restructuring. In one instance, an employee, Mr. Naveen Singh Garjyal, a Veterinary Extension Officer, was denied an allocation to Uttarakhand based on his caste due to his appointment date falling after the stipulated cutoff. The advisory committee ruled that their mandate only covered employees appointed before a specific date. The document also addresses the case of Mr. Govind Prasad Chaudhary, a Draftsman in the Printing and Stationery Department, who was also denied reallocation to Uttarakhand. The decision was based on the fact that he did not fall under the scope of a specific government order regarding his caste. In both cases, the employees’ existing state allocations are to remain, and the respective state governments are to handle the matter at their level.

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संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

  1. मुख्य सचिव
    उत्तर प्रदेश सरकार
    लखनऊ

  2. मुख्य सचिव
    उत्तराखंड सरकार,
    देहरादून

विषय: पशुपालन विभाग के कार्मिक श्री नवीन सिंह गर्ब्याल, पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुसूचित जाति
के आधार पर उत्तराखंड राज्य आवंटन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री नवीन सिंह गर्ब्याल, पशुधन
प्रसार अधिकारी द्वारा दिये गए प्रत्यावेदन पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवंटन संबंधित
दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तराखंड राज्य पुनरावंतन हेतु परामर्शी समिति की दिनांक 02-02-2012 को हुई
बैठक में विचार किया गया । समिति को बताया गया कि श्री नवीन सिंह गर्ब्याल की नियुक्ति वर्ष 2003 में
हुई है जो नियत तिथि 009-02-2011 के पश्चात है । इस पर समिति द्वारा नोट किया गया कि परामर्शी
समिति केवल नियत तिथि से पूर्व नियमित कार्मिकों के प्रकरणों पर ही विचार कर निर्णय लेती है । जब श्री
गर्ब्याल नियत तिथि को सेवा में ही नहीं थे, इनका प्रकरण समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तथा
इस पर समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है । दोनों राज्यों के प्रशासनिक विभाग अपने स्तर
से निर्णय लेने हेतु सक्षम है ।

  1. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री नवीन सिंह गर्ब्याल, पशुधन प्रसार
    अधिकारी के प्रत्यावेदन पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है ।
    दोनों राज्य सरकारें मामले के निपटान हेतु आवशयक कार्यवाही करे । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में
    अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

  1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सहित

लखनऊ -226001 ।

  1. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

संख्या- 27/02/2012-एस.आर.एस भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली । दिनांक 22 जून, 2012

सेवा में,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषय: मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्य पिछड़ी जाति के कार्मिक श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन का राज्य पुनरावंटनार्थ रिट याचिका संख्या 58 (एस.एस.)/06 शेर सिंह बनाम भारत गणराज्य में अंतिम निर्णय के अधीन दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा 09.02.2012 को आयोजित बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्य पिछड़ी जाति के कार्मिक श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन का राज्य पुनरावंटनार्थ रिट याचिका संख्या 58 (एस.एस.)/06 शेर सिंह बनाम भारत गणराज्य में अंतिम निर्णय के अधीन दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन अन्य पिछड़ी जाति के कार्मिक हैं। ऐसी स्थिति में श्री चौधरी भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24-06-2010 द्वारा आच्छादित नही होते है। अतः समिति द्वारा श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन का प्रत्यावेदन निरस्त करते हुये उनका उत्तराखण्ड राज्य आवंटन यथावत् बनाये रखे जाने कि सस्तुति की गई।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन का राज्य आवंटन उत्तराखंड के लिये बना रहेगा । संबंधित कार्मिकों से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाये ।
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प्रतिलिपि:-

  1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, लखनऊ ।
  2. अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार), उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, सचिवालय, देहरादून ।