A new order has been issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, classifying civil posts within the Indian Audit and Accounts Department. This order supersedes a previous notification from August 20, 2014, with certain exceptions. The classification categorizes civil posts based on their pay matrix levels. Posts with pay matrix levels 10 to 18 are classified under ‘Group A’, levels 6 to 9 under ‘Group B’, and levels 1 to 5 under ‘Group C’. The term ‘level’ for the purpose of this order refers to the specified levels in the third row of Part ‘K’ of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3137] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939 No. 3137] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) आदेश नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017
का.आ. 3578(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2079 (अ) तारीख 20 अगस्त, 2014 की, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देते हैं कि राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से संघ के अधीन भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सिवाय सभी सिविल पद निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाएंगे:—
| क्रम संख्या | पदों का विवरण | पदों का वर्गीकरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 से 18 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद | समूह ‘क’ |
| 2. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 से 9 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद | समूह ‘ख’ |
| 3. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से 5 तक वेतन वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद | समूह ‘ग’ |
स्पष्टीकरण: इस आदेश के प्रयोजन के लिए किसी पद के संबंध में ‘स्तर’ से केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग ‘क’ की तीसरी पंक्ति में विनिर्दिष्ट स्तर अभिप्रेत है।
[फा. सं. 11012/10/2016-स्था.क-III]
ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव