This office memorandum addresses concerns raised by government employees who were on sanctioned leave during the COVID-19 lockdown but were unable to report for duty due to disruptions in public transport. It clarifies the regularization of absence during the lockdown period based on different scenarios, including those on official tours, those whose leave expired during the lockdown, and those who wished to cut short their leave and resume work. The memorandum emphasizes strict adherence to these guidelines by all ministries/departments and discourages unnecessary references to the Department of Personnel and Training (DoPT).
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फा. सं. 14029/5/2019-स्था (छुट्टी) (भाग 2)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
पुराना जे.एन.यू कैंपस, नई दिल्ली 110067
दिनांक: 28.07.2020
कार्यालय ज्ञापन
विषय: कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थिति के नियमितीकरण पर स्पष्टीकरण के संबंध में।
इस विभाग को केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों से कई संदर्भ/प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, जो स्टेशन छुट्टी की अनुमति के साथ छुट्टी पर गए थे, किंतु सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपलब्धता और देश में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार व्यक्तियों की अंतरराज्य/राज्य के भीतर आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं कर सके। इस मामले पर विचार किया गया है और इस मामले में लॉकडाउन की अवधि के दौरान अनुपस्थिति की अवधि के नियमितीकरण से संबंधित निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं –
| स्थिति | स्पष्टीकरण | |
|---|---|---|
| 1. | ऐसे सरकारी कर्मचारी जो आधिकारिक दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन अनुपलब्धता के कारण अपने मुख्यालय लौटने में असमर्थ थे। | सरकारी दौरे की समाप्ति की तारीख को कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा, यदि सरकारी सेवक द्वारा किसी भी रूप में कार्यालय को सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण कार्यभार ग्रहण करने में कठिनाई दर्शाने वाली सूचना दी गई हो। |
| 2. | सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 25.03.2020 से लॉकडाउन आदेश जारी करने से पूर्व प्रभावी छुट्टी पर थे और जिनकी छुट्टी लॉकडाउन अवधि के दौरान समाप्त हो गई। | छुट्टी की समाप्ति की तारीख से कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा, यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी रूप में कार्यालय को सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण कार्यभार ग्रहण करने में कठिनाई दर्शाने की सूचना दी गई हो । चिकित्सीय आधार पर छुट्टी के मामले में, यह चिकित्सा/फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के |
| अध्यधीन है। | ||
| :–: | :–: | :–: |
| 3. | ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने लॉकडाउन से सप्ताहंत पूर्व यानी 20.03.2020 को (शुक्रवार) मुख्यालय छोड़ा था, लेकिन सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता के कारण 23.03.2020 (सोमवार) को मुख्यालय नहीं लौट सके। |
दिनांक 23.03.2020 को कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा, यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यालय को किसी भी रूप में सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण कार्यभार ग्रहण करने में कठिनाई दर्शाने वाली सूचना दी गई हो। |
| 4. | ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 25.03.2020 से लॉकडाउन पर आदेश जारी करने से पूर्व छुट्टी पर थे और लॉक डाउन अवधि के दौरान छुट्टी समाप्त हो गई थी, पर जो छुट्टी समाप्त होने से पूर्व छुट्टी में कटौती करने और कार्यभार ग्रहण करना चाहते थे। |
स्वीकृत छुट्टी की कटौती पर सहमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी द्वारा केवल दुर्लभ मामलों में आधिकारिक आवश्यकता के आधार पर अनुमति न दी जाए। लॉकडाउन की अवधि के दौरान छुट्टी की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से, कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन करने वाला माना जा सकता है। |
- सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को उपर्युक्त स्पष्टीकरणों के अनुसार कड़ाई से अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित करने का निदेश दिया जाता है और इस विषय पर डीओपीटी को अनावश्यक संदर्भ भेजे जाने से बचा जाना चाहिए।
( सत्यजीत मिश्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
एनआईसी प्रकोष्ठ को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।