Clarification Regarding Maternity Leave in Case of Hazardous Miscarriage

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This office memorandum from the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of India, clarifies that a ‘hazardous miscarriage’ does not equate to a miscarriage for the purpose of availing maternity leave as per Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. The clarification came after receiving numerous requests seeking to understand if the six-week period of maternity leave could be applied to hazardous miscarriages. The Department, after consulting with the Health Department, determined that maternity leave cannot be sanctioned in cases of hazardous miscarriage.

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सं० 13018/11/84-स्थान@छुट्टी
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक ५ – ३- 1985
कार्यालय ज्ञापन

विषय:- जोखिमपूर्ण गर्भपात होने पर प्रसूति छुट्टी के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग को इस आशय के बहुत से पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण माना गया है कि क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1982 के नियम 43§2 के अधीन प्रसूति छुट्टी की मंजूरी के उद्देश्य के लिए स्वीकार्य छह सप्ताह की अवधि को “जोखिमपूर्ण गर्भपात” गर्भपात के बराबर माना जाए । यह मामला स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से इस विभाग के विचाराधीन रहा है तथा अब यह स्पष्ट किया गया है कि गर्भपात के अंतर्गत “जोखिमपूर्ण गर्भपात” नहीं लाता तथा “जोखिमपूर्ण गर्भपात” के मामले में प्रसूति छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है।

सुंभद्रा एस
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
-2-

प्रति अग्रेषित:-
संलग्न सूची के अनुसार ।
प्रति:-
1- भारत के नियुक्त और महालेखा परीक्षक तथा उसके नियुक्ताधीन सभी राज्यों के नियुक्त और महा लेखा परीक्षक ।
2- महा लेखा नियुक्त
3- लेखा नियुक्त, वित्त्त मंत्रालय ।
4- संघ लोक सेवा आयोग/सर्वोच्च न्यायालय/निवासन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/वित्त आयोग ।
5- श्री डी०डी० भागवाला, थोरैज्ड कार्मिक और कार्यकारी अधिकारी, लोक सभा सचिवालय ।
6- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ।
7- जेएसीएएए अनुभाग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ।
8- अपर सचिव/संघ शासित क्षेत्र/गृह मंत्रालय ।
9- सभी राज्य सरकारें और संघ शासन क्षेत्र ।
10- सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासनित क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
11- सचिव, राष्ट्रीय परिषद/कर्मचारी पंख/ 9, अशोक रोड, नई दिल्ली ।
12- जेएसीएएमए की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पंख के सभी सदस्य ।
13- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
14- गृह मंत्रालय के सभी विभाग ।
15- गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
16- श्री पी० मधुस्वामी, स्वामी पब्लिशज, सन्ध्या मैसनज, 164, आर० के० भट्ट रोड, पोस्ट वक्ता संख्या 2468, आर०ए० पुरम, मद्रास-600028
17- 200 अतिरिक्त प्रतिमा।

सुंभद्रा. एस.ई
अबर सचिव, भारत सरकार