Clarification Regarding Leave Entitlement for Ad-hoc Employees

C

This office memorandum clarifies that ad-hoc employees who are not on regular government positions are not entitled to leave benefits under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. However, a proposal to create separate provisions for leave for such employees is under consideration, and information will be disseminated to relevant departments once a decision is made. The memorandum addresses frequent inquiries regarding leave eligibility for ad-hoc staff.

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संख्या 13018/1/85-स्थाएँ छुट्टी
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- तदर्थ कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी-स्पष्टीकरण !

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस विभाग को इस आशय के स्पष्टीकरण प्राप्त करने संबंधी अनेक संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवाङ्क छुट्टी ने नियमावली, 1972 के अधीन तदर्थ कर्मचारी छुट्टी पृथ्वी पर प्रारंभिक रूप से केन्द्रित की है । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे तदर्थ कर्मचारी जो सरकार के अधीन किसी नियमित पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं, केन्द्रीय सिविल सेवाङ्क छुट्टी ने नियमावली, 1972 द्वारा शासित नहीं होते हैं, इसलिए वे उसमें उल्लिखित, किसी भी प्रकार की छुट्टी के हकदार नहीं हैं । फिर भी, ऐसे कर्मचारियों के लिए अलग से प्रावधान बनाने संबंधी एक प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन है । जब भी इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा, उसकी सूचना सभी संबंधित विभागों को यथासमय दे दी जाएगी ।

S. K. S. K. S.
(एसएएसए राव)
निर्देशक
टेलीफोन नं० 3015272

सेवा में,
छुट्टी में दिए अनुसार है ।