This office memorandum clarifies the eligibility of central government employees for encashing earned leave while availing Leave Travel Concession (LTC). It addresses scenarios where employees are eligible for LTC either through their own entitlement or through their spouse’s employment in public sector undertakings, railways, or national airlines. The memorandum specifies that employees meeting certain conditions can avail of encashment of earned leave twice during a four-year block when utilizing LTC or concessional travel facilities through their spouse. It also lists the distribution of this memorandum to various government bodies and departments.
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सं. 14028/2/2009-स्थापना(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 94-11, 2009.
कार्यालय ज्ञापन
विषय: छुट्टी यात्रा रियायत के साथ अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण ।
अधोहस्ताक्षरी को छुट्टी यात्रा रियायत के साथ अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति देने के सम्बन्ध मे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के का.जा. संख्या
31011/4/2008-स्था.(क) का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 38-क के लागू होने के बारे में मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न पत्र प्राप्त हो रहे हैं । इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि :
(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 द्वारा शासित, केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्त निकायों इत्यादि ने कार्यरत अपनी पत्नी/पति को दी जाने वाली छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा लेने का विकल्प देते हैं और
(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 द्वारा शासित केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो अपनी पत्नी/पति के भारतीय रेल/राष्ट्रीय एयर लाइन्स मे कार्यरत होने के कारण छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार नहीं हैं और विशेषाधिकार पास/रियायती टिकटों के हकदार हैं, वे केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 38-क मे विनिर्धारित किए अनुसार सभी शर्तो के पूरा करने पर अपनी पत्नी/पति द्वारा छुट्टी यात्रा सुविधा/विशेषाधिकार पास/रियायती टिकटों की प्रसुविधा लेने के समय छुट्टी यात्रा रियायत के चार वर्ष के ब्लॉक में दो बार छुट्टी नकदीकरण के हकदार हैं ।
(श्रीमती सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि ।
(मानक डाक सूची के अनुसार)
प्रतिलिपि अग्रेषित :
(1) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
(2) लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
(3) संघ लोक सेवा आयोग/भारत के उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
(4) सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
(5) सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
(6) सचिव, जे.सी.एम. (कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली ।
(7) जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
(8) कार्लिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उद्यम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
(9) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
(10) राजभाषा खंड (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
(11) रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
(12) एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त का.ना. को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए ।
(13) 100 अतिरिक्त प्रतियाँ ।