Clarification Regarding Child Care Leave for Central Government Employees

C

This office memorandum clarifies the guidelines for Child Care Leave (CCL) for Central Government employees following recommendations from the Sixth Central Pay Commission. It addresses concerns about granting CCL even when employees have no earned leave remaining. The key takeaways are that CCL can be granted up to three times in a calendar year, must be for a minimum of 15 days, and is generally not permitted during the probation period unless the authority is fully satisfied with the need. It also clarifies the adjustment of CCL against earned leave already availed before the issuance of the relevant office memorandum. The order is effective from September 1, 2008.

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संख्या 13018/1/2010-स्था.(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


नई दिल्ली, दिनांक : 7 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में बाल देखभाल छुट्टी के स्पष्टीकरण के बारे में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को सरकारी कर्मचारियों से विभिन्न घटकों जैसे की लोक शिकायत एकक/संगठनों इत्यादि के माध्यम से बाल देखभाल छुट्टी (सी.सी.एल.) को कर्मचारी को उनके खाते में कोई भी अर्जित छुट्टी ना रहने पर, देने की समीक्षा करने के अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं ।

2 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में बाल देखभाल छुट्टी के शुरु करने के संबंध में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13018/2/2008-स्था.(छु.) दिनांक 11.19.2008 और दिनांक 29.9 .2008,18.11 .2008 और 2.12 .2008 के तहत बाद के स्पष्टीकरणों की समीक्षा की गई है । अब व्यय विभाग से विचार-विमर्श करने के उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इस शर्त के हटाने का निर्णय लिया गया है कि अर्जित अवकाश के कर्मचारी के खाते में ना होने के बाद ही सी.सी.एल. दी जाएगी :-
(i) बाल देखभाल छुट्टी को एक कलैन्डर वर्ष के दौरान 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा ।
(ii) बाल देखभाल छुट्टी को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जाएगा ।
(iii)बाल देखभाल छुट्टी को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान न दिया जाए, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां छुट्टी देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल देखभाल छुट्टी की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो । इसे भी सुनिश्चित किया जाए कि परिवीक्षा के दौरान छुट्टी दी जा रही है । इस छुट्टी की अवधि कम-से-कम हो ।

  1. यह दोहराया जाता है कि छुट्टियों को अर्जित अवकाश के समान माना जाए और उसी प्रकार से स्वीकृत की जाए ।
  2. यह आदेश 1.9 .2008 से लागू होंगे । यदि दिनांक 18.11 .2008 के कार्यालय ज्ञापन 13018/2/2008-स्था.(छ) के जारी होने के बाद किसी महिला कर्मचारी द्वारा अर्जित छुट्टी, यदि कोई हो, बाल देखभाल छुट्टी से पहले ही ले ली गई है, तो उन्हें सी.सी.एल. के प्रति समायोजित किया जाएगा, यदि कर्मचारी द्वारा इसका अनुरोध किया जाता है ।
    (सिम्मी आर. नाकरा)
    निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि
(मानक सूची के अनुसार)