This office memorandum clarifies several questions raised by various departments regarding the implementation of child care leave for central government employees, as per the earlier office memorandum dated 7/9/2010. It addresses whether earned leave can be converted to child care leave, how to handle applications claiming casual leave was used for childcare, whether partial days of earned leave can be converted, how to treat CCL spanning across years, the maximum number of times child care leave can be availed, and whether LTA benefits can be availed during child care leave. The memorandum emphasizes that child care leave is specifically for caring for young children or attending to their needs like exams or illness, and any conversion of earned leave must adhere to the specified conditions. It also clarifies that CCL cannot be split into multiple parts and LTA benefits are not applicable during child care leave.
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सं. 13018/1/2010-स्थापना (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, जनवरी, 2010
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को शिशु देखभाल अवकाश के संबंध में।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का विदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 7/9/2010 के समसंख्यक कार्यालय जापन के जारी होने के बाद इस विभाग को विभिन्न विभागों से स्पष्टीकरण मांगने वाले पत्र प्राप्त हो रहे हैं । उठाए गए प्रश्नों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है :-
- क्या किसी भी उद्देश्य से लिए गए अर्जित अवकाश को शिशु देखभाल अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है ? ऐसे आवेदनों जिनमें उद्देश्य को “आकस्मिक कार्य” के रूप में दर्शाया गया है लेकिन आवेदनकर्ता का दावा है कि उसने बच्चे की देखभाल के लिए इसका उपयोग किया है, उन्हें किस तरह माना जाए ?
शिशु देखभाल अवकाश अल्प आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को या तो उनकी देखभाल करने हेतु अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्वीकृत किया जाता है । अतः केवल इसी उद्देश्य हेतु विशिष्टत: लिया गया अवकाश परिवर्तित किया जाना चाहिए ।
- क्या दिनों की संख्या के बगैर लिया गया सभी प्रकार का अर्जित अर्थात 15 दिनों से कम का अवकाश तथा अवधि की संख्या को परिवर्तित किया जा सकता है ? ऐसे मामले जिनमें सीसीएल अगले वर्ष में चली जाती है, (उदाहरण के लिए 27 दिसम्बर से 30 दिन की सीसीएल) क्या उसे एक अवधि के रूप में अथवा दो अवधि के रूप में माना जाएगा ?
जी नहीं । दिनांक 7/9/2010 के कार्यालय जापन में निहित अनुदेशों को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है, अर्जित अवकाश को शिशु देखभाल अवकाश में परिवर्तन करवाने हेतु उपर्युक्त कार्यालय जापन में विनिर्दिष्ट सभी शर्ते पूरी करनी होगी । ऐसे मामले जिनमें अवकाश अगले वर्षो में चला जाता है उसे अवकाश आरम्भ होने वाले वर्ष में एक अवधि माना जाए ।
- क्या तीन से अधिक बार में 15 दिनों से कम के लिए शिशु देखभाल अवकाश ले लेते वाले चालू वर्ष की बकाया अवधि हेतु आगे और शिशु देखभाल अवकाश ले सकते हैं ?
जी नहीं । दिनांक 7/9/2010 के समसंख्यक कार्यालय जापन के अनुसार शिशु देखभाल अवकाश तीन से अधिक चरणों में नहीं दिया जा सकता है । इसी तरह सीसीएल को तीन बार से ज्यादा नहीं दिया जा सकता चाहे उससे पहले लिए गए शिशु देखभाल हेतु अवकाश की संख्या तथा बारम्बारता कुछ भी हो । पिछले मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा ।
- क्या शिशु देखभाल अवकाश के दौरान एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है ?
शिशु देखभाल अवकाश के दौरान एलटीसी का लाभ नहीं लिया जा सकता क्योंकि शिशु देखभाल अवकाश अल्प आयु के बच्चों की परवरिश अथवा उनकी परीक्षा, बीमारी आदि की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उसकी देखभाल करने के विशिष्ट प्रयोजन से प्रदान किया जाता है ।
(जोया सी.बी.)
अवर सचिव सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (मानक सूची के अनुसार)