Clarification Regarding Child Care Leave (CCL) for Central Government Employees

C

This office order clarifies the rules regarding Child Care Leave (CCL) for Central Government employees, following recommendations from the Sixth Central Pay Commission. It revises the minimum duration requirement for CCL, removing the previous stipulation of a minimum 15-day leave period. The order also outlines the distribution list for the communication, including various ministries, state governments, and relevant councils. The changes are effective from the date of issue of this office memorandum.

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संख्या: 13018/6/2013-स्था.(छुट्टी)
भारतसरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 05 जून, 2014,
कार्यालय आदेश

विषय:- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बालचर्या अवकाश(सीसीएल)-स्पष्टीकरण।

अघोहस्ताक्षरी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बालचर्या अवकाश(सीसीएल)शुरू करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 11.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13018/2/2008-स्था.(छुट्टी) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इसके बाद दिनांक 29.09.2008, 18.11.2008, 02.12.2008 और 07.09.2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। वर्तमान में न्यूनतम 15 दिनों के लिए बालचर्या अवकाश की अनुमति दी जाती है। इस संबंध में पुनरीक्षण के मांग करते हुए अनेक क्षेत्रों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

  1. व्यय विभाग के परामर्श से इस मामले पर विचार किया गया है और न्यूनतम 15 दिनों की अवधि के बालचर्या अवकाश की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस छुट्टी की अन्य शर्तों के संबंध में कोई परिवर्तन नही किया गया है।
  2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख को लागू होंगे।

50

(एस.जी.मूलचंदानी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 26164316

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि(मानक सूची के अनुसार)।
  2. सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र।
  3. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्यों के उपराज्यपाल।

4 सचिव, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद(कर्मचारी पक्ष) 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।

  1. संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की विभागीय परिषद/राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
  2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग / पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
  3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।

8 . रेलवे बोर्ड नई दिल्ली।

  1. एन आई सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
  2. 50 प्रतियां।