This office memorandum clarifies the rules regarding paternity leave and maternity leave for central government employees. It outlines that a male government employee with two or fewer living children can avail 15 days of paternity leave within six months of the child’s birth. It also addresses cases where employees were previously denied leave due to the initial order and provides a one-time opportunity to avail it within 45 days of this clarification. The document further clarifies the extension of maternity leave to 135 days and addresses situations where employees were unable to utilize the full extended leave previously.
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संल्या-13018/2/98-ख्या0§छुट्ठे§
भारत सरकर
कर्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
कर्मिक और प्रशिक्षण-विमाग
नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 16 , 1999
कार्यालय ज्ञापन
विषय:- पितृत्व-अवकाश की स्वीकृति एवं प्रसूति-अवकाश की अवधि बढ्ढा जाने के बारे में स्पष्टीकरण ।
अग्रोहस्ताक्षरी को प्रसूति-अवकाश की अवधि बढ्ढाकर 135 दिन कर दिए जाने और 15 दिन का पितृत्व-अवकाश स्वीकृत किए जाने के बारे में इस विमाग के दिनांक 07.10.97 के का0ज्ञा0सं0-13018/1/97-ख्या0§छुट्ठे§ का हवाला देते हुए यह निवेदन करने का निवेश हुआ है कि इस बारे में राष्ट्रपति ने यह तय किया है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में अशिक संशोधन करते हुए अब से पितृत्व-अवकाश किसी प्रशिक्षु सहित, दो से कम जीवित बच्चों वाले किसी भी पुरुष सरकारी कर्मचारी को अपनी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान अर्घात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा छः माह की अवधि के भीतर लेने दिया जाए और यदि ऐसा अवकाश इस अवधि के दौरान नहीं ले लिया जाए तो उसे व्यपगत §लैप्स§ हुआ मान लिया जाए ।
- ये आदेश इनके जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- यह भी तय किया गया है कि पितृत्व-अवकाश केन्द्रीय सिविल सेवा §छुट्ठे§ नियम के अंतर्गत आने वाले किसी ऐसे पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी लेने दिया जाए जिसने इस विमाग के दिनांक अक्तूबर 07, 1997 के आदेश के उपबंधों के तहत अपने बच्चे के जन्म के 135 दिन के भीतर ऐसे अवकाश की स्वीकृति के लिए आवेदन कर दिया हो परन्तु जिसे उक्त आदेश के समय पर नहीं मिल पाने के कारण उपर्युक्त अवकाश नहीं लेने दिया गया हो । अब ऐसे मामलों में इस आदेश के जारी होने की तारीख से 45 दिन के अंदर एक बारगी कार्रवाई-ध्वरूप 15 दिन का पितृत्व-अवकाश एक बार में ही ले लेने दिया जाए ।
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दिनांक अक्तूबर 07, 1997 के आदेशों के अनुसार, बद्धकर 135 दिन का किया गया प्रसूति-अवकाश किसी ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी को भी ले लेते दिया जाना था जिसका 90 दिन का प्रसूति-अवकाश उपर्युक्त तारीख को समाप्त नहीं हुआ हो । ऐसे मामलों में 135 दिन के प्रसूति-अवकाश में से नहीं लिया गया शेष अवकाश उस महिला सरकारी कर्मचारी को भी ले लेते दिया जाए जिसने ऐसे अवकाश के लिए आवेदन किया हो परन्तु उपर्युक्त आदेश समय पर नहीं मिल पाने के कारण उसे उपर्युक्त अवकाश लेते नहीं दिया गया हो । इस तरह के मामलों में, इन आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन के अंदर किसी महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रसूति-अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति में उसे, उसके द्वारा पहले से ही ले लिए गए उसके छुट्टी खाते में बकाया और देय किसी भी तरह के अवकाश को प्रसूति-अवकाश में परिवर्तित करके अथवा 45 दिन का और प्रसूति-अवकाश, एक बारगी कार्रवाई-स्वरूप स्वीकृत करके ले लेते दिया जाए ।
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जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा-विमाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।
डॉ विनम्रता
है जे० विल्सन
भारत-सरकार के उप-सचिव
सेवा में,
भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विमाग ।