Clarification on State Allocation for Government Employees Upon Retirement or Death

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This document addresses cases where government employees have retired or passed away, and their state allocation for benefits needs clarification. It clarifies that the state responsible for re-allocation or benefits will be the one where the employee was last working or where their final day of service occurred. This ensures that the correct state government bears the financial responsibility for post-retirement and death benefits.

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फा.सं. 14/17/04-एस.आर.(एस.)(भाग-2)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 7 जून, 2012
प्रति
07 JUN 2012
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना, बिहार।

मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार, रांची, झारखंड ।

विषय: कार्मिकों के सेवानिवृत अथवा उनके आकस्मिक निधन पर राज्य आवंटन/पुनरावंटनस्पष्टीकरण के बाबत।

महोदय,
पुनः राज्य आवंटन संबंधी कुछ ऐसे मामले भारत सरकार के संज्ञान में आये हैं जिनमें कार्मिकों की या तो मृत्यु हो गयी है अथवा वे सेवानिवृत हो चुके हैं। उनके पुनः राज्य आवंटन के मामले या तो माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन हैं अथवा माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में अभ्यावेदन पर पुनः विचार के कारण लंबित हैं।
2. इस सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में कार्मिकों को पुनः आवंटन वही राज्य माना जाएगा जिस राज्य के कार्मिक सेवानिवृत वाले दिवस कार्यरत थे अथवा उस राज्य में सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हुई अर्थात उसका अंतिम सेवा दिवस जिस राज्य सरकार की सेवा में गुजरा है वही उसको आवंटित माना जाएगा । वित्तीय लाभों तथा सेवानिवृत लाभों का वहन वही राज्य सरकार करेगी जहाँ कार्मिक का अंतिम सेवा दिवस गुजरा हो।

भवदीय,
(के.पि.के. नंबिशन)
उप सचिव
दूरभाष- 01124623711
प्रति:-

  1. प्रमुख सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, खुला, बिहार-800023
  2. प्रमुख सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, रांची, झारखंड।