This office memorandum clarifies the eligibility criteria for special allowances and facilities granted to Central Government employees working in the Kashmir Valley between January 1, 2012, and December 31, 2012. It addresses queries regarding the applicability of HRA at a 30% rate for employees transferred from the Kashmir Valley to Delhi or other ‘X’ class cities, and whether the scheme applies to employees appointed on a regional basis whose transfers are not all-India level. The memorandum clarifies that the allowances are applicable to all Central Government/PSU employees deployed in the Kashmir Valley, irrespective of their mode of appointment or transfer status, and are equivalent to those applicable to employees moving to ‘Y’ class cities with their families. It also lists the distribution of the memorandum to various government ministries, departments, and organizations.
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सं. 18016/4/2012 – स्था (एल)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली 14 दिसम्बर, 2012
कार्यालय ज्ञापन
विषयः केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले कश्मीर घाटी के संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष छूट/सुविधाओं पर स्पष्टीकरण
अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.6.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18016/3/2011 – स्था. (एल) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कश्मीर घाटी में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1.1.2012 से 31.12.2012 तक विशेष छूट/सुविधाएं बढ़ाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को स्पष्टीकरण के लिए पत्र प्राप्त होते रहे हैं । उठाए गए संदेहों पर निम्नलिखितानुसार स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं ।:-
- क्या वे कर्मचारी जो कश्मीर घाटी में तैनात हैं (10 जिलों में) जब वे दिल्ली या अन्य किसी ‘ x ‘ वर्ग वाले शहर से स्थानांतरित होते हैं, वो तैनाती की अवधि में 30 % की दर से एच आर ए प्राप्त करने के पात्र हैं ?
जहां तक अतिरिक्त एचआरए की मात्रा का संबंध है यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित का.जा. का लागू होना उसके पूर्व के तैनाती स्थान से नहीं जुड़ा है, जहां कश्मीर घाटी में तैनात होने वाला अधिकारी अपने परिवार को रखना चाहता है और न ही यह अन्य किसी स्थान से जुड़ा है जहां वह अपने परिवार को ले जाता है । यह केवल उन कर्मचारियों को जो भारत में अपनी पसन्द के चयनित स्थान पर अपने परिवार को ले जाने का विकल्प देते हैं, वर्ग ‘ y ‘वाई’ शहरों के समान रूप से एचआरए देय है ।
- क्या यह उन कर्मचारियों के लिए लागू है जो कश्मीर घाटी में मंडलीय आधार पर नियुक्त किए गए है एवं जिनका स्थानांतरण अखिल भारतीय नहीं होता ?
कश्मीर घाटी में कार्यरत्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का पैकेज, नियुक्ति के तौर-तरीके अर्थात् चाहे वे क्षेत्रीय आधार पर हों या उनकी तैनाती अखिल भारतीय स्तर पर होती है, या ऐसे
इयूटी पद गैर पारिवारिक स्टेशनों पर हों के आधार पर भेदभाव किए बिना, सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू है ।
इसलिए विशेष छूट कश्मीर घाटी में तैनात भारत सरकार के अन्तर्गत उपलब्ध सभी केन्द्रीय सरकार/पीएसयू के कर्मचारियों के लिए है ।
(एस.जी.मूलचन्दनेय)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
भारत सरकार इत्यादि के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक मेलिंग सूची के अनुसार)
- भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
- महालेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय ।
- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/सर्वोच्च न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा
सचिवालय/मंत्रीमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति
सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव ।
- सभी राज्य सरकारे एवं संघ शासित क्षेत्र ।
- सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
- सचिव, राषद्वीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोड नई दिल्ली।
- जेसैएम के राषीय सदस्य/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पैशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, (ई-IV) शाखा ।
- रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
- एन.आई.सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की बेबसाइट www.persmin.nic.in पर अपलोड करने के लिए ।
- 10 अतिरिक्त प्रतियां ।