This directive from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions clarifies the powers of State Information Commissioners (SICs) concerning the refund of fees. It highlights that while SICs possess the powers of a civil court under Section 18 of the Right to Information Act, 2005, to summon individuals, take evidence, and demand documents, this power does not extend to ordering the refund of fees. The document specifies that fee refund matters are to be decided by a civil court of competent jurisdiction as per the Civil Procedure Code, 1908. Therefore, SICs do not have the authority to issue orders for fee refunds under the Act.
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संख्या-13/10/2007-आईआर
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 29 अप्रैल, 2008
सेवा में,
- केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली ।
- सभी राज्य सूचना आयोग ।
विषय: विशेष सिविल आवेदन संख्या 2007 का 23305 – अहमदाबाद एजुकेशन सोसायटी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य ।
महोदय,
मुझे अहमदाबाद एजुकेशन सोसायटी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य [विशेष सिविल आवेदन संख्या 2007 का 23305] के मामले में गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को केन्द्रीय सूचना आयोग और सभी राज्य सूचना आयोगों के ध्यान में लाने का निदेश हुआ है:
“धारा 18 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है और मुख्य सूचना आयुक्त जाँच-पहताल आरम्भ कर सकता है और अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार शास्ति लगा सकता है । जांच-पहताल करते समय, अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार, दस्तावेजों की खोज और जांच की आवश्यकता होने पर व्यक्तियों को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने
और उनको शपथ के साथ मॉर्चिक और लिखित साक्ष्य देने हेतु बाध्य करते; शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक अभिलेख अथवा इसकी प्रतियां मांगने के सम्बन्ध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं । लेकिन अब तक, जहां तक शुल्क की वापसी का सम्बन्ध है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1907 के अंतर्गत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना वाला विषय है । राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, शुल्क वापसी का आदेश जारी करने की कोई भी शक्ति, क्षेत्राधिकार अथवा प्राधिकार प्राप्त नहीं है ।”

प्रति: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभो मुख्य सचिव ।