This communication from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions clarifies the process for handling applications filed under the Right to Information (RTI) Act, particularly when the requested information pertains to other public authorities. It addresses a previous office memorandum from June 12, 2008, and reiterates that compiling or collating information from various public authorities does not constitute creating new information. The Central Information Commission’s views have led to a modification of understanding, emphasizing that the receiving public authority is not obligated to collect and provide information from other departments on behalf of the applicant. The aim is to prevent confusion and ensure efficient processing of RTI requests.
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सं. 10/2/2008-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक ८ | जून 2009.
कार्यालय ज्ञापन
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से सम्बद्ध सूचना मांगी गई हो !
उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 12 जून, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा-3 के खण्ड (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नानुसार कहा गया है:-
“सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है । ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हों, को एकत्र किया जाना, सूचना का सृजन किया माना जाएगा । अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है ।”
2. केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक अपील का निपटान करते समय यह टिप्पणी की है कि सूचना के एकत्र किए जाने को सूचना का सृजन नहीं माना जा सकता और चाहा कि उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन को संशोधित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम को टाला जा सके ।
3. मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 12.6 .2008 के का.ज्ञा. में यह कहना प्रस्तावित नहीं है कि सूचना का एकत्र किया जाना स्वभावत: सूचना का सृजन है । उपर्युक्त वक्तव्य इस बात को बलपूर्वक कहने के लिए दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग-अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करे ।
4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु सभी सम्बन्धितों के ध्यान में ला दी जाए ।

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
- केन्द्रीय सूचना आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
- कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
प्रति प्रेषित: सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
प्रति: केन्द्रीय सूचना आयोग के अपील संख्या-सीआईसी/डब्ल्यू.बी./ए./2007/0155 एंड 1552 के बारे में उनके दिनांक 06.04.2009 के निर्णय के संदर्भ में ।