This office memorandum provides clarification regarding the handling of Right to Information (RTI) applications where the requested information is held by multiple public authorities. Previously, the guidance was that if a part of the information was available with the Public Information Officer (PIO) receiving the application, and the rest was scattered across other public authorities, the PIO should provide the available information and advise the applicant to file separate applications with the other authorities. However, a revised approach has been decided in consultation with the Chief Information Commissioner. Now, if a PIO is aware of which public authorities hold the remaining information, they should also provide the details of those authorities to the applicant. This ensures a more streamlined process for citizens seeking information.
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संख्या 10/2/2008-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 24 सितम्बर, 2010
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान, जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरणों से संबद्ध सूचना मांगी गई हो ।
अधोहस्ताक्षरी को उक्त उद्धृत विषय पर इस विभाग के दिनांक 12 जून, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निर्देश हुआ है जिसके पैरा 3 के खंड (iii) में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन करता है, जिसका एक हिस्सा लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तथा सूचना का शेष हिस्सा एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों के पास बिखरा हुआ है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को अपने लोक प्राधिकरण से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग से आवेदन करे । इसमें आगे यह भी व्यवस्था है कि यदि सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है और सूचना एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों के पास बिखरी हुई है, तो पी.आई.ओ. को आवेदक को सूचित करना चाहिए कि यह सूचना लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है तथा आवेदक संबंधित लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने के लिए उनको अलग से आवेदन करे ।
- उक्त मामले में मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ परामर्श करके लोक सूचना अधिकारियों को यह सलाह देने का निर्णय लिया गया है कि यदि लोक सूचना अधिकारी को यह मालूम है कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना किन लोक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो वह ऐसे लोक प्राधिकरणों के ब्यौरे भी आवेदक को बता दे ।
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इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के नोटिस में लाया जाए ।
(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष : 23092158
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/ योजना आयोग/ चुनाव आयोग ।
केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
कर्मचारी चयन आयोग सी.जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली ।
भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालय, 10 , बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली । - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/ डेस्क/अनुभाग ।
प्रतिलिपि प्रेषित :- सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ।