Clarification on Fee Collection under the Right to Information Act, 2005

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This document clarifies the scope of fee collection by Public Information Officers (PIOs) under the Right to Information Act, 2005. It addresses a recurring question regarding whether PIOs can collect fees beyond the stipulated application and photocopying charges as per Section 7(3) of the Act. The clarification emphasizes that only prescribed fees for application, photocopies, and information in printed or electronic formats, as outlined in Section 6(1), 7(1), and 7(5) respectively, can be charged. The document explicitly states that there is no provision in the Act or the RTI Rules, 2005, for charging additional fees for postal expenses or manpower deployment. It also refers to Central Information Commission (CIC) decisions that reinforce this position. Furthermore, it clarifies that while PIOs can decide to charge a fee for providing information, the amount must be calculated as per the prescribed rates, and detailed calculations should be provided to the applicant. However, if providing information in a specific format leads to disproportionate expenditure of public authority resources or poses security risks, the PIO may deny providing information in that particular format.

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मख्या 12/9/2009-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शुल्क का भुगतान – अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) का कार्यक्षेत्र ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का विदेश हुआ है कि समय-समय पर यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि क्या जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(3) के अंतर्गत अधिनियम की धाराओं 6(1), 7(1) तथा 7(5) के अंतर्गत नियत शुल्क के अतिरिक्त शुल्क वसूल करने का अधिकार है ।
2. अधिनियम की धारा 6(1) सरकार को आवेदन शुल्क निर्धारित करने तथा धारा 7 की उपधाराएं (1) एवं (5) सूचना की आपूर्ति करने के लिए आवेदन फीस के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है । दूसरी और, धारा 7 की उप धारा (3) में उस प्रक्रिया की व्यवस्था है, जिसका पी.आई.ओ. को धारा की उपधाराएं (1) एवं (5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क वसूल करने के लिए अनुपालन करना होता है । ऐसे शुल्कों के ब्यौरे, जिन्है केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जा सकता है, सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का नियमन) नियमावली, 2005 में समाविष्ट है । नियम या अधिनियम पी.आई.ओ. को नियत शुल्क एवं लागत नियमावली के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वसूल करने के लिए अधिकार प्रदान नही करता । इस संबंध में अपील सं. सी.आई.सी/एम.ए/ए/2008/01085 |श्री के. के. किशोर बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया| तथा शिकायत सं. सी.आई.सी/ डब्ल्यू.बी/सी/2007/00943 |श्री सुबोध जैन बनाम पुलिस उपायुक्त| में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के निम्नलिखित भाग की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :-
“धारा 7 की उप-धारा (5) के परन्तुक के अंतर्गत अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि धारा 7 की उप-धारा (1) एवं (5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क उपयुक्त होगा तथा उपयुक्त सरकार द्वारा नियत की गई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों से ऐसा शुल्क नहीं वसूला जाएगा । सरकार ने धारा 7(1) तथा 7(5) के अंतर्गत उपयुक्त समझा गया शुल्क पहले ही निर्धारित कर दिया है । आयोग के अनुसार अधिनियम की धारा 7(1) एवं 7(5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी और शुल्क का कोई प्रावधान नही है ।”


इस प्रकार, केवल वही शुल्क वसूला जा सकता है, जिसका प्रावधान धारा 6(1) में है, जो कि आवेदन शुल्क है; धारा 7(1) में है, जो फोटोकॉपिंग आदि के लिए निर्धारित है तथा धारा 7(5) में है, जो मुद्रित या इलेक्ट्रिक फॉरमेट में सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित है । परन्तु इसमें अतिरिक्त शुल्क के लिए कोई प्रावधान नही है तथा अधिनियम की धाराएं 6(1), 7(1) एवं 7(5) के अंतर्गत पहले से ही निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क की वसूली सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा । धारा 7(3) में उल्लिखित ‘अतिरिक्त शुल्क’ केवल सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(5) के अंतर्गत पहले से निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का लाभ लेने की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, जो रु. 10/- के मूल शुल्क के ‘अतिरिक्त’ है । धारा 7(3) में निर्धारित शुल्कों को वसूल करने की प्रक्रिया की व्यवस्था है ।”
3. उक्त मामलों में निर्णय देते हुए आयोग ने इस विभाग को सूचना की आपूर्ति के लिए शुल्क वसूलने के लिए नियम बनाने की सिफारिश की है । इसमें पुस्तकों, नक्शों, योजनाओं, दस्तावेजों, नमूनों, मॉडलों आदि की आपूर्ति करने के लिए तथा डाक विभाग द्वारा नियत न्यूनतम स्लैब से अधिक प्रभार होने पर डाक/कोरियर प्रभार के लिए तथा इसी प्रकार की अन्य किसी स्थिति के लिए शुल्क लिया जा सकता है ।
4. सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 में डिस्केट्स या फ्लॉपी या फोटोकॉपी के रूप में सूचना देने के लिए शुल्क वसूलने के लिए; नमूनों, मॉडलों, मुद्रित सामग्री जैसे कि पुस्तकें, नक्शे, योजना आदि मुहैया करने के लिए; तथा रिकार्डो का निरीक्षण करने के लिए शुल्क वसूलने के प्रावधान पहले ही विधमान हैं । तथापि, सरकार डाक द्वारा सूचना भेजने या ओवरहैड व्यय आदि में होने वाले व्यय के लिए शुल्क वसूल करना वांछनीय नही मानती है । तथापि यह ध्यान रखने लायक है कि अधिनियम की धारा 7(9) के अनुसार सामान्यतया सूचना ऐसे रूप में मुहैया की जाएगी, जिसमे वह मांगी गई है । परंतु यदि किसी विशेष रूप में सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का गैर-आनुपातिक रूप से व्यय हो, तो सूचना को उस रूप में देने से मना किया जा सकता है ।
5. एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जहां जन सूचना अधिकारी आवेदन शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर सूचना मुहैया करने का निर्णय ले, तो उसे उक्त शुल्क एवं लागत नियमावली के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अनुसार ही शुल्क की मात्रा निष्पित करनी चाहिए तथा ऐसे शुल्क की गणना सहित आवेदक को शुल्क संबंधी व्योरे देने चाहिए । क्योंकि अधिनियम या नियमावली में डाक संबंधी व्यय या सूचना की आपूर्ति करने के लिए जनशक्ति के नियोजन में व्यय होने वाली लागत के लिए शुल्क वसूलने का प्रावधान नही किया गया है, उसे इनके लिए आवेदक से शुल्क नही मांगना चाहिए । तथापि, जहां किसी विशेष रूप में सूचना की आपूर्ति लोक प्राधिकरण के संसाधनों को गैर-आनुपातिक रूप से व्यय कराए या सुरक्षा या रिकार्डो की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकर हो, तो पी.आई.ओ. उस रूप में सूचना की आपूर्ति करने से इन्कार कर सकता है ।


  1. इस कार्यालय जापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के नोटिस में लाया जाए ।
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लिदेशक
दूरभाष : 23092158

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

  2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।

  3. राज्य सूचना आयोग ।

  4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।

  5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
  6. सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :- सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
प्रतिलिपि प्रेषित :- उपर्युक्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग ।