The Indian government has issued an amendment to the Civil Services Examination Rules, 2008, concerning the medical and physical fitness of candidates. Key changes include clarifying the criteria for physical and mental health, specifying that candidates must be free from any physical defects that could impede their service duties. A medical examination will be conducted, and candidates found not meeting the standards may not be appointed. The examination rules also address the process for candidates called for personality tests, stating they may be required to undergo a health examination. Importantly, candidates will generally not be required to pay a fee for medical examinations, except in cases of appeal. A special medical board may be constituted to examine candidates with disabilities. It is strongly advised that candidates get a preliminary health check-up from a government medical officer before applying to avoid disappointment, with detailed standards provided in an appendix. For ex-servicemen with disabilities, relaxations in eligibility criteria may be provided. Further amendments detail the procedure for medical and physical examinations, including the types of medical tests (like chest X-rays) and the conditions under which they will be conducted. The document also outlines a revised format for the Medical Board’s report, covering various aspects of a candidate’s physical health, vision, hearing, and other bodily systems. Specific attention is given to conditions like color blindness and locomotive system issues. Finally, it details the reporting requirements for the medical board, categorizing candidates as ‘Fit’, ‘Temporarily Unfit’, or ‘Unfit’ due to specific reasons, with provisions for candidates with disabilities being considered for reserved vacancies.
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[भारत के राजपत्र (असाधारण, भाग-1, खंड-1) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली ; दिनांक :20/2/2008
अधिसूचना
संख्या 13011/39/2005-ए.आई.एस(I) – सिविल सेवा परीक्षा, 2008 हेतु भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29.12.2007 के भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित नियमावली में केन्द्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2008 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-
- वर्तमान नियम-21 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :
“21. अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए और ऐसी किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जो सेवा के अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का, निर्वहन करने में बाधा बन सकता हो । यदि कोई अभ्यर्थी सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी मामला हो, द्वारा यथानिर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा के बाद इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हुआ पाया जाता है, तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा । आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण हेतु बुलाए गए अभ्यर्थी से स्वास्थ्य परीक्षा कराने की अपेक्षा की जा सकती है । मेडिकल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा, अपील के मामले को छोड़कर, मेडिकल बोर्ड को कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। “
बशर्ते यह भी कि सरकार शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिए उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित कर सकती है ।
टिप्पणी : निराशा से बचने के लिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपनी स्वास्थ्य जाँच करवा लें । नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों की की जाने वाली स्वास्थ्य जाँच और अपेक्षित स्तर का ब्यौरा इन नियमों के परिशिष्ट-III में दिया गया है । नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए मानदण्डों में सेवा(ओं) की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जाएगी। “2. सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2008 के परिशिष्ट-III में “अभ्यर्थियों की चिकित्सा एवं शारीरिक जांच से संबंधित विनियम” के नीचे पैरा ‘2(बी)’ जिसमें लिखा है कि “स्वास्थ्य परीक्षा दो भागों में ली जाएगी अर्थात् भाग-I जिसमें किसी अभ्यर्थी के लिए छाती की रेडियोग्राफिक जाँच (एक्सरे जाँच) को छोड़कर मेडिकल बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित सम्पूर्ण स्वास्थ्य जांच शामिल होगी और भाग-II , जिसमें रेडियोग्राफिक जाँच (छाती की एक्सरे जाँच) होगी । भाग-II केवल उन अभ्यर्थियों के लिए संचालित किया जाएगा, जिन्हें परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :
” 2(बी) हटा दिया गया ।”
3. सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2008 के परिशिष्ट-III में “अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा एवं शारीरिक जांच से संबंधित विनियम” में “बी.गैर तकनीकी” शीर्षक के नीचे ‘पैरा 2(ए)’ जिसमें लिखा है “भारत के अभ्यर्थियों (एंग्लो इंडियन जाति सहित) की आयु-सीमा, ऊँचाई और छाती की माप के सह संबंध के मामले में यह मेडिकल बोर्ड पर छोड़ दिया गया है कि अभ्यर्थियों की जांच में दिशा-निर्देश के लिए कौन-सा सह संबंध आँकड़ा सर्वाधिक उपयुक्त होगा । यदि ऊँचाई, वज़न और छाती की माप में कोई विसंगति होती है, तो अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त घोषित किए जाने से पूर्व जाँच और छाती के एक्सरे हेतु उसे अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए । तथापि, केवल उन अभ्यर्थियों के संबंध में ही छाती की एक्सरे जांच की जाएगी, जिन्हें स्वास्थ्य जांच के भाग-II के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया हो” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :
” 2(ए) भारत के अभ्यर्थियों (एंग्लो इंडियन जाति सहित) की आयु-सीमा, ऊँचाई और छाती की माप के सह संबंध के मामले में यह मेडिकल बोर्ड पर छोड़ दिया गया है कि अभ्यर्थियों की जांच में दिशा-निर्देश के लिए कौन-सा सह संबंध आँकड़ा सर्वाधिक उपयुक्त होगा । यदि ऊँचाई, वज़न और छाती की माप में कोई विसंगति होती है, तो अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त घोषित किए जाने से पूर्व जाँच और छाती के एक्सरे जांच हेतु उसे अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। “4. सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2008 की परिशिष्ट-III में “अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य जाँच एवं शारीरिक जाँच से संबंधित विनियम” के अंतर्गत “मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट” शीर्षक के अंतर्गत अन्त में आने वाले “प्रपत्र-I” और “प्रपत्र-II” के स्थान पर यहाँ संलग्न प्रपत्र का प्रतिस्थापन किया जाए।
(जिले सिंह विकल)
डेस्क अधिकारी
दूरभाष : 23093683
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली।# प्रपत्र
(बी) शारीरिक जांच (अभ्यर्थी का नाम) के संबंध में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट
- सामान्य विकास : उत्तम
साधारण अधम
पोषण : दुबला
औसत
मोटा
रूचाई : (बिना जूते के)
वजन
सर्वाधिक वजन
कब
वजन में
हाल में कोई परिवर्तन
तापमान
छाती की माप : (1) छाती फुलाकर
(2) छाती फुलाए बिना
2. त्वचा : कोई स्पष्ट रोग
3. आँख :
(1) कोई रोग
(2) रतौंधी
(3) वर्ण दृष्टि दोष
(4) दृष्टि दूरी
(5) विजुअल एक्यूटी
(6) फन्डस जांचएक्यूटी ऑफ विजन
नग्न आँख
चश्मा के साथ
कॉच की शक्ति
स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल-एक्सिस
1
2
3
दूर दृष्टि
दांयी आँख –
बांयी आँख –
निकट दृष्टि
दांयी आँख –
बांयी आँख –
हाइपरमेट्रोपिया (स्पष्ट)
दांयी आँख –
बांयी आँख –
4. कान ——– जाँच —————————- श्रवण :
दांया कान ———————
बांया कान ———————
5. ग्रंथियाँ ———————— थायरॉयड
6. दाँतों की स्थिति
7. श्वसन तंत्र : क्या शारीरिक जाँच में श्वसन अंगों में कोई असामान्य बात दिखाई दी है
यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें
8. परिसंचरण तंत्र :
(क) हृदय : कोई ऑर्गेनिक लेजन ————स्थायी गति
25 बार कूदने के बाद ———————— कूदने के 2 मिनट के बाद
(ख) रक्तचाप :
सिस्टोलिक ———————— डायस्टोलिक9. पेडू : माप
हर्लिया
(क) पैल्पेबल यकृत
वृक्क
हेमरॉयड्स
फिस्टूला
10. स्नायुतंत्र : स्नायु संबंधी अथवा मानसिक नि:शक्तता
11. – लोको मोटर सिस्टम : कोई असामान्यता
12. जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम : हाइड्रोसिल, वेरिकोसील इत्यादि के कोई प्रमाण :
मूत्र विश्लेषण :
(क) दिखने में कैसा है
(ख) विशेष समूह
(ग) एल्ब्यूमेन
(घ) शर्करा
(ड.) कास्ट्स
・ (च) कोशिकाएं
13. अभ्यर्थी जिस सेवा का है, उसमें कर्तव्य निर्वहन हेतु अयोग्य घोषित किए जाने का कोई कारण अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में है ?
टिप्पणी : महिला अभ्यर्थी के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 ससाह या अधिक अवधि से गर्भवती है, तो उसे विनियम 9 द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।
14 (i) सेवा का नाम बताएं जिसके लिए अभ्यर्थी की जांच की गई है :-
(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा
(ख) भारतीय आरक्षी सेवा, केन्द्रीय आरक्षी सेवा समूह ‘क’ और ‘ख’ रेलवे सुरक्षा बल और दिल्ली एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आरक्षी सेवा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में आरक्षी उपाधीक्षक ।
(ग) केन्द्रीय सेवाएं, समूह ‘क’ और ‘ख’
(ii) क्या उसे निम्नलिखित सेवाओं में सक्षम एवं निरन्तर रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए हर तरह से योग्य पाया गया है :
(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा(ख) भारतीय आरक्षी सेवा समूह ‘क’ और ‘ख’ रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आरक्षी सेवा (विशेषकर ऊँचाई, छाती की माप, आँखों की दृष्टि, वर्णाधता और लोकोमोटिव सिस्टम देखें )
(ग) भारतीय रेलवे यातायात सेवा
(विशेषकर ऊँचाई, छाती, आँखों की दृष्टि, वर्णाधता देखें)
(घ) अन्य केन्द्रीय सेवाएं समूह क/ख
(iii) क्या अभ्यर्थी फील्ड सेवा के लिए योग्य है
15. छाती की एक्स-रे जांच
टिप्पणी : बोर्ड को अपने निष्कर्ष निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से एक के अंतर्गत दर्ज करने चाहिए :-
(i) योग्य
के कारण अयोग्य
(ii) के कारण अस्थायी रूप से अयोग्य
(iv) केवल शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यकियों के लिए आरक्षित
विनिर्दिष्ट रिक्ति के लिए योग्य
स्थान :
अध्यक्ष
हस्ताक्षर
सदस्य
सदस्य
तारीख :
मेडिकल बोर्ड की मुहर