The Central Information Commission (Registrar) Recruitment Rules, 2013 have been notified, outlining the method of recruitment for the post of Registrar. These rules specify the designation, number of posts, classification, pay band and grade pay/pay scale, as well as the method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters related to the post. Key aspects include provisions for direct recruitment, promotion, and deputation, with specific educational qualifications and experience requirements detailed. The rules also address eligibility criteria, including conditions for appointment and powers to relax provisions. Special attention is given to the consultation process with the Union Public Service Commission for deputation appointments.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 301] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2013/न्योव्ह 30, 1935 |
|---|---|
| No. 301] | NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2013/JYAISTHA 30, 1935 |
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 20 जून, 2013
सा.का.नि. 387(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग में रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—
- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2013 है । (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है ।
- निरर्हता :— वह व्यक्ति— (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के ब्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 6. ब्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य विशेष प्रवर्ग के ब्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
अनुसूची
| पद का
नाम | पदों की
संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड
और ग्रेड
वेतन या
वेतनमान | चयन
अथवा
अचयन
पद | सीधे भर्ती किए
जाने वाले
ब्यक्तियों के लिए
आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए
जाने वाले ब्यक्तियों
के लिए शैक्षिक
और अन्य अर्हताएं |
| — | — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.
रजिस्ट्रार | *1 (2013)
*कार्यभार
के आधार
पर
परिवर्तन
किया जा
सकता है । | साधारण
केन्द्रीय सेवा
समूह ‘क’
अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 4
₹ 37,400-
67,000 धन
ग्रेड वेतन-
₹ 10000 | लागू
नहीं
होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले ब्यक्तियों के लिए
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोधत
ब्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
प्रोधति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेनन
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| — | — | — |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति द्वारा |
|---|---|---|
| प्रोच्रति या प्रतिनियुक्ति या आर्मलन द्वारा भर्ती की दशा में वे चेणियां जिनमे प्रोच्रति या प्रतिनियुक्ति या आर्मलन किया जाएगा | ||
| (11) | ||
| प्रतिनियुक्ति :- | ||
| (अ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या प्राधिकरण के अधीन ऐसे अधिकारी– | ||
| (क) (i) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है : या | ||
| (ii) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में वेतन बैंड – 4 ‘37400-67000 धुन’ 8900 के ग्रेड वेतन या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष मेवा की हो : या | ||
| (iii) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में वेतन बैंड – 4 ‘37400-67000 धुन’ 8700 के ग्रेड वेतन या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष मेवा की हो : और | ||
| (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों; | ||
| (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री । | ||
| (ii) किसी न्यायालय या अधिकरण या अर्धन्यायिक प्राधिकरण में समूह ‘क’ पद पर कार्य का पंद्रह वर्ष का अनुभव या कार्मिक और प्रशासनिक मामलों का अनुभव या आवेदन फाइल करने संबंधी अनुभव; सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, अनुदेशों की संवीक्षा और निर्वचन से संबंधित कार्य का अनुभव । | ||
| टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन या विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । | ||
| टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख में, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्गीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई मेवा को उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई मेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्गीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां वह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिनके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । |
| यदि विभागीय प्रोच्रति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |
[फा.सं.4/11/2012-आईआर] मनोज जोशी, संयुक्त सचिव