This document outlines the recruitment rules for various Group ‘C’ posts within the Central Information Commission. It details the number of vacancies, classification, pay scales, age limits, and educational qualifications for positions such as Upper Division Clerk, Stenographer Grade ‘D’, and Multi-Tasking Staff. The rules also specify the methods of recruitment, including direct recruitment and deputation, and outline conditions for eligibility, relaxations, and the constitution of departmental promotion committees. The document emphasizes that these rules supersede any previous regulations concerning the recruitment of these posts and come into effect from the date of their publication.
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REGD. NO. D.L.-33004/99
प्रारंभ के रोज़मर्रा
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. | 428] | नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2012/धाद 7, 1934 |
|---|---|---|
| No. | 428] | NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2012/BHADRA 7, 1934 |
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2012
सा.का.नि. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) को धारा 27 को उप-धारा (2) के खंड (1) के साथ पटित, उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग में उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी “1” और बहुकार्य कर्मचारिकृत मंत्रालय पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—
- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना आयोग (समूह ‘ग’) भर्ती नियम, 2012 है।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुरोध है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.—इन नियमों को कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में सूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
अनुसूची
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बँह और ग्रेड
वेतन/वेतनमान | चयन अथवा
अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-
सीमा |
| — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| (1) उच्च श्रेणी
लिपिक | * 30(2012) | साधारण केन्द्रीय
सेवा, समूह ‘ग’
सचिवीय अनतु | वे.बैं – I, 5200-20200 रू.ग्रेड
वेतन – 2400/-रू. | लागू नहीं होता | (केन्द्रीय सरकार दवारा समय-समय पर जारी किए
अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) |
| | | | | | – टिप्पण – आयु सीमा अवधारित करने के लिए
निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन
आयोग दवारा नियत की जाए । |
सीधे किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोत्सत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |
| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्सति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोत्सति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिसमें प्रोत्सति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा । |
| — | — |
| (10) | (11) |
| सीधी भर्ती द्वारा : टिप्पण – 1 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । | लागू नहीं होता |
| (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे अधिकारी या 1900/-रू. येड वेतन पर में पदों पर आठ वर्ष की सेवा ; और
(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं रखते हों | |
| प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । | |
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | | | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । | |
| — | — | — | — | — |
| (12) | | | (13) | |
| पुष्टि के लिए समूह “ग” विभागीय प्रोन्नति समिति – | | | संघ लोक आयोग से परामर्श कराना आवश्यक नहीं है । | |
| 1- अपर सचिव –
केन्द्रीय सूचना आयोग
2- सयुंक्त सचिव,
केन्द्रीय सूचना आयोग
3- उप सचिव,
केन्द्रीय सूचना आयोग | – अध्यक्ष
– सचिव
– सदस्य | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (2)
आशुलिपिक
श्रेणी “घ” | – 13 (2012)
– कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “ग” अनुसचिवीय | वे. बैं. 1, 5200-20200 रू और योड़ वेतन 2400/- रू. | लागू नहीं होता |
| | | | | 18 वर्ष और 27 के बीच (केन्द्रीय सरकार दवारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और केन्द्रीय सूचना आयोग के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) |
| | | | | टिप्पणः- आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग दवारा नियत की जाए । |
| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण सन्नियम निम्नलुसार है:- | लागू नहीं होता | दो वर्ष |
| श्रुतलेखन : 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर 10 मिनट | ||
| प्रतिलेखन : कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) | ||
| टिप्पणी – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । | ||
| टिप्पणी:- अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरिक्षत रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । |
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती
टिप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुहु रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न लिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी ।
(क) जो नियमित आधार पर सख़्त पद धारण कर रहे हों या ग्रेड वेतन 1900/-रू.के पद पर आठ वर्ष सेवा कर चुके हों और (ख)स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों ।
टिप्पण – 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतंगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी ।
| | (12) | | (13) | |
| — | — | — | — | — |
| पुष्टि के लिए विभागीय प्रोत्सति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर
बनेगी:-
1- सयुंक्त सचिव –
केन्द्रीय सूचना आयोग
2- उप सचिव,
केन्द्रीय सूचना आयोग
3- अवर सचिव,
केन्द्रीय सूचना आयोग | | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (3)
बहुकार्य
कर्मचारिवृत्त | – 9 (2012)
– कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह
“ग” अनुसचिवीय | वे. बैं. 1, 5200-20200 रू
और येड वेतन 1800/-रू. | लागू नहीं होता |
| (7) | | (8) | | (9) |
| मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण | | लागू नहीं होता | | सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष |
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती दवारा
लागू नहीं होता ।
टिप्पणी:- 1 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न लिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी और जो स्तंभ(7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों ।
टिप्पणी – 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
| (12) | (13) | |
|---|---|---|
| पुष्टि के लिए समूह ग विभागीय प्रोत्सति समिति:- | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । | |
| 1- सयुंक्त सचिव – | ||
| केन्द्रीय सूचना आयोग | – अध्यक्ष | |
| 2- उप सचिव, | ||
| केन्द्रीय सूचना आयोग | – सदस्य | |
| 3- उप सचिव, | ||
| केन्द्रीय सूचना आयोग | – सदस्य |
(फा. सं. 4/9/2011 – आईआर (खण्ड II)) मनोज जोशी, संयुक्त सचिव