The Central Government has issued recruitment rules for the posts of Assistant Librarian and Information Officer in the Central Information Commission, in accordance with the Right to Information Act, 2005. These rules, effective from their publication in the Gazette, outline the number of posts, their classification, pay band, and pay scale. The methods of recruitment, age limits, and qualifications are detailed, along with provisions for persons with disabilities. Notably, the rules prohibit marriage to individuals whose spouse is alive, with provisions for exemption under specific circumstances. The eligibility criteria, including educational qualifications and experience, are clearly defined for direct recruitment. These rules also specify the conditions under which the government can relax provisions and ensure that reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other categories are maintained. The process for consultation with the Union Public Service Commission for direct recruitment is also elaborated.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जून, 2013
सा.का.नि. 389(अ).-केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( 2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
- संक्षिम नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिम नाम केन्द्रीय सूचना आयोग (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । - पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगा, जो इन नियमों मे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों मे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- निरर्हता.-वह व्यक्ति–
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।1. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के ब्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । - ब्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
अनुसूची
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद |
सीधे भर्ती किए जाने वाले ब्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले ब्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी |
$\begin{aligned} & \text { *1 (2013) } \ & \text { *कार्यभार } \ & \text { के आधार } \ & \text { पर } \ & \text { परिवर्तन } \ & \text { किया जा } \ & \text { सकता है। } \end{aligned}$ | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ‘ख’ अननुसचिवीव |
$\begin{aligned} & \text { वेतन बैंड-2 } \ & \text { ₹ 9300- } \ & 34800 \text { धन } \ & \text { ग्रेड वेतन- } \ & \text { ₹ } 4800 \end{aligned}$ | लागू नहीं होता । |
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि बह अंतिम तारीख जो |
अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पीएमयू या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव: वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। || | | | असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, चिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और म्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- अनुभव संबधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याम संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । |
| :–: | :–: | :–: | :–: |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति :- भर्ती सीधे होती या | |
| विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पोषत | पोषति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा | ||
| व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | तथा विचित्र पद्धतियों द्वारा भरी जाने | ||
| वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | |||
| (8) | (9) | ||
| लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों | प्रतिनियुक्ति द्वारा जियके न हो मकने पर | |
| के लिए दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा |
पोषति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे पोषति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाग्रा
(11)
प्रतिनियुक्ति:-
केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में मे–(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं : या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 2 (9300-34800 धन 4600) ग्रेड वेतन या ममतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर उम पद पर नियुक्ति के पश्चात् उम श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो : या
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 2 (9300-34800 धन 4200) ग्रेड वेतन या ममतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर उम पद पर नियुक्ति के पश्चात् उम श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो : और
(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।
टिप्पण 1-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन या विभाग या राज्य सरकार या मंच राज्यक्षेत्र में इस नियुक्ति मे ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष मे अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु मीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष मे अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 2-प्रतिनियुक्ति आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 मे या उम तारीख मे, जिमको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्यक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई मेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई मेवा ममन्ना जाएगा, सिवाय उम दशा के, जहां एक मे अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिमके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
| यदि विभागीय प्रोत्रति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह “ख” विभागीय प्रोत्रति समिति (पुष्टि के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग 2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग 3. उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग -अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य |
सीधी भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |