This notification announces an amendment to the original rules, specifically regarding the retirement age for specialists in the Central Health Service (teaching, non-teaching, and public health sub-categories). The retirement age is revised to 62 years. The document also provides a historical list of previous notifications and amendments related to these rules, spanning from 1965 to 2006, detailing the evolution of the regulations.
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( भारत के असाधारण राजपत्र के भाग- II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ) भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक जनवरी, 2007
अधिसूचना
सा.का.नि. (अ.) – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल नियमों में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- (1) ये नियम मूल (संशोधन) नियम, 2007 कहे जाएंगे ।
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । - मूल नियमों के नियम 56 के खंड (ख) के नोट के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
” (ख ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण, गैर-शिक्षण तथा लोक स्वास्थ्य उप-संवर्गों में शामिल विशेषज्ञों के मामलों में अधिवर्षिता की आयु 62 वर्ष होगी ।”
(सी.वी.पालीवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
(फा.सं. 25012/5/2006-स्थापना (क))
नोट : मूल नियम 1 जनवरी 1922 को प्रकाशित एवं लागू हुए थे तथा बाद में इनमें निम्नलिखित के तहत संशोधन किए गए :# वित्त मंत्रालय
- दिनांक 21.07.1965 की अधिसूचना संख्या 12(2)-ई.वी.(सी.)-63
- दिनांक 23.07.1966 की अधिसूचना संख्या 7(10)-ई.वी./63
- दिनांक 08.07.1968 की अधिसूचना संख्या 7(6)-ई.वी./68
- दिनांक 17.05.1969 की अधिसूचना संख्या 7(2)-ई.वी./67-1
- दिनांक 26.05.1969 की अधिसूचना संख्या 7(2)-ई.वी./69-1
- दिनांक 26.05.1969 की अधिसूचना संख्या 7(14)-ई.वी./67-1
- दिनांक 07.02.1975 की अधिसूचना संख्या 7(7)-ई.वी.(ए.)/74
- दिनांक 20.08.1977 की अधिसूचना संख्या 7(8)-ई.वी.(ए.)/77
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय
- दिनांक 30.11.1979 की अधिसूचना संख्या 19017/7/79-स्था.(क)
- दिनांक 11.09.1981 की अधिसूचना संख्या 25013/4/80-स्था.(क)
- दिनांक 12.06.1982 की अधिसूचना संख्या 15013/9/80-स्था.(क)
- दिनांक 11.10.1983 की अधिसूचना संख्या 26012/14/83-स्था.(क)
- दिनांक 25.02.1984 की अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था.(क)
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- दिनांक 02.07.1985 की अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था.(क)
- दिनांक 07.10.1988 की अधिसूचना संख्या 25013/10/87-स्था.(क)
- दिनांक 11.05.1989 की अधिसूचना संख्या 25013/11/87-स्था.(क)
- दिनांक 30.08.1993 की अधिसूचना संख्या 25012/2/86-स्था.(क)
- दिनांक 09.02.1998 की अधिसूचना संख्या 28020/1/96-स्था.(ग)
- दिनांक 13.05.1998 की अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क)
[सा.का.नि. संख्या 248(अ) दिनांक 13.05.98] - दिनांक 27.05.1998 की अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क)
[सा.का.नि. संख्या 276(अ) दिनांक 27.05.98] - दिनांक 12.11.1998 की शुद्धिपत्र संख्या 25012/2/97-स्था.(क)(i)
- दिनांक 12.11.1998 की शुद्धिपत्र संख्या 25012/2/97-स्था.(क)(ii)23. दिनांक 08.12.1998 की अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) [सा.का.नि. संख्या 724(अ) दिनांक 08.12.1998]
- दिनांक 25.01.1999 की अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) [सा.का.नि. संख्या 49(अ) दिनांक 25.01.1999]
- दिनांक 04.07.2001 की अधिसूचना संख्या 24012/4/2001-स्था.(क) [सा.का.नि. संख्या 506(अ) दिनांक 04.07.2001]
- दिनांक 27.02.2002 की अधिसूचना संख्या 25012/6/2001-स्था.(क) [सा.का.नि. संख्या 117(अ) दिनांक 27.02.2002]
- दिनांक 27.09.2005 की अधिसूचना संख्या 26012/3/2005-स्था.(क) [सा.का.नि. संख्या 613(अ) दिनांक 27.09.2005]
- दिनांक 29.05.2006 की अधिसूचना संख्या 26012/3/2005-स्था.(क) [सा.का.नि. संख्या 322(अ) दिनांक 29.05.2006
] (सी.बी. पालीवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली ।