Central Government Order on Final Allocation of Personnel to Jharkhand Post-Reorganisation

C

This order from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training, specifies the final allocation of individuals who were in service with the existing Bihar state prior to November 15, 2000. These individuals will now be permanently allocated to the successor state of Jharkhand, effective from November 15, 2000. The order clarifies that individuals who obtained interim stay orders from courts will have their final allocation decided based on the court’s ruling or after the stay order is vacated. Those who obtained stay orders to be exempt from allocation will not be considered allocated as long as the court order remains in effect. Furthermore, all personnel from the Public Health Engineering Department whose names are not on the attached allocation list due to ongoing deliberations will continue to work on an provisional basis until their final allocation is confirmed. The document also includes an annexure listing ten personnel from the Public Health Engineering Department being finally allocated to Jharkhand.

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संख्या 28/60/2006-एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंढालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक जून, 2008

आदेश 96 (ब) (झा)/2008

6 JUN 2008

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती झारखंड राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।

परन्तु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।

संलग्नक: 1. अनुबंध (01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में अन्तिम रुप अभियंत्रण विभाग के 10 कर्मियों की सूची ।

प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिंचाई आवास बेली रोड, पटना-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.


विभाग का नाम- लोक स्वास्थ्य अभियंवण विभाग
झारखंड अंतिम आवंटन सूची
कमांक नाम
2
1 हरि सिंह पाहन
2 मंगरा तिर्की
3 माईकत कच्छप
4 विद्या भीधरी
5 राम स्वरूप राम
6 श्री औंकार प्रसाद वर्मा
7 श्री युधिष्टर प्रसाद सिंह
8 श्री भवेन्य झा
9 श्री देव कुमार राय
10 श्री वाल्मिकी सिंह

जन्म तिथि पदनाम वेतनमान राज्य आवंटन
3 4 5 6
19.07 .48 प्रधान सहायक $5500-9000$ झारखंड
15.09 .48 प्रधान सहायक $5500-9000$ झारखंड
06.03 .45 प्रधान सहायक $5500-9000$ झारखंड
07.01 .54 प्रधान सहायक $5500-9000$ झारखंड
17.10 .51 प्रधान सहायक $5500-9000$ झारखंड
05.09 .55 कनीय अभियंता
(असैनिक)
$5000-8000$ झारखंड
12.01 .59 कनीय अभियंता
(असैनिक)
$5000-8000$ झारखंड
14.09 .56 कनीय अभियंता
(असैनिक)
$5000-8000$ झारखंड
01.01 .67 कनीय अभियंता
(यांत्रिक)
$5000-8000$ झारखंड
01.10 .52 ट्रेजरी सरकार $2750-4400$ झारखंड

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9667)
संलग्नक से आयेत गं.
Annexure to order No. Jharkhand, 100
दिनांक $6-6-08$
Dated