This document details the first amendment to the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, issued by the Government of India’s Department of Personnel, Training and Pensions on February 27, 1989. The amendment modifies several rules concerning temporary government employees, including provisions related to retirement, pension, gratuity, and conditions for continued service. Key changes involve the removal of certain clauses, modifications to eligibility criteria for pension and gratuity, and clarifications regarding service conditions for employees who resign to join government-owned or controlled organizations. The notification also lists previous notifications that have modified these rules over time.
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संक्ष्या 12011/3/88-स्थाएईगई
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
ईकार्मिक और प्रशिक्षण विभागई
नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी, 1989
अधिवक्तु
साएकाएानि० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .हैछह उप-नियम है। छह के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –
“है। छह जो अस्थायी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की आयु प्राप्त करने पर, सेवानिवृत्त होता है अथवा जिसे कम से कम दस वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया जाता है अथवा जिसने बीस वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर लिखित रूप में तीन माह का नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है, उसके मामले में उप-नियम है। के उपबन्ध लागू नहीं होंगे और केन्द्रीय सिविल सेवाइजेशन के निम्नलिखित, 1972 के उपबंधों के अनुसार, –
है। एक ऐसा सरकारी कर्मचारी स्थिति अनुसार अधिवक्ता, अशक्तता अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपदान की मंजूरी का पात्र होगा; और
है। एक सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्य कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी के पात्र होंगे।
है। उप-नियम है 2 के और उसके नीचे दिए परन्तुक के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –
“है 2 के किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका परिवार उसी दर पर तथा उन्होंने उपबंधों के अधीन कुटुम्ब पेंशन और मृत्यु उपदान का पात्र होगा जो कि केन्द्रीय सिविल सेवाइजेशन के निम्नलिखित, 1972 के अधीन स्थायी केन्द्रीय सिविल सरकारी सेवाओं पर लागू होते हैं”;
है। उप-नियम है 3 के में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: –
- “किन्तु शर्त यह है कि कोई अस्थायी सरकारी कर्मचारी जो सरकार के पूर्णतया अथवा अधिकांशतः स्वामित्व वाली अथवा सरकार द्वारा निर्धारित किसी निगम अथवा कंपनी के या सरकार द्वारा निर्धारित अथवा वित्त पोषित किसी निकाय के अधीन पूर्वानुमति से नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से स्वागमन देता है, उसे सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई सेवा के बारे में, उप-नियम है। के अधीन निर्धारित दर पर सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान किया जाएगा:
किन्तु और आगे शर्त यह है कि कोई अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिसे किसी केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में मूल विभाग की अनुमति से प्राप्त किया गया है, उस प्रथम परन्तुक के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान लेने के स्थान पर उस स्वायत्त निकाय के अधीन, यदि उस निकाय में पेंशन योजना है, पेंशन के प्रयोजन से सरकार के अधीन की गई सेवा को जुड़वाने का विकल्प होगा:आर्योकरक:- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, –
11,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. कन्व्हॉय लिंक्ल जेवा ड्वस्थायी जेवा ड्व निष्पमावली, 1965 की अधिकृत तहया कन्व्जा० 1512 तारीख 1-5-1965 दारт अधिकृत किया गया था तथा इस भारत के राजपत्र के भाग 11 खण्ड 3, उप-खण्ड 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111