This notification details amendments to the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, specifically concerning retirement gratuity for temporary government employees. The amendments clarify that temporary employees are eligible for the same gratuity scale as permanent employees, provided they meet the criteria outlined in the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. The rules also address the calculation of gratuity based on last drawn salary and dearness allowance, and remove certain obsolete provisions. The notification also lists previous amendments to the rules and distribution list.
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(भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 4, 2003
अधिसूचना
सा.का.नि. ………….संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 को आगे और संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- (1) इन नियमों का नाम, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन-नियम, 2003 है ।
(2) ये नियम, जनवरी 01, 1996 से लागू हुए माने जाएँ । - केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम, 10 में :-
(i) उप-नियम (I) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः
“(1) उप-नियम (I-ख) के प्रावधानों के अधीन अधिवर्षिता की आयु का हो जाने पर सेवानिवृत्त हो जाने पर अथवा सेवा-मुक्त कर दिए जाने पर अथवा आगे और सेवा करने की दृष्टि से अशक्त घोषित कर दिए जाने पर कोई अस्थायी सरकारी कर्मचारी, उसी पैमाने पर निवृत्ति उपदान प्राप्त करने का पात्र होगा जिस पर यह उपदान केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार किसी स्थायी कर्मचारी को देय हो “;
(ii) उप नियम (5) का लोप कर दिया जाए ;
(iii) उप नियम (6) में, खण्ड (क) को निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, अर्थात् :-
” (क) निवृत्ति उपदान, अधिवर्षिता की आयु का हो जाने पर सेवानिवृत्त होने, सेवा-मुक्त कर दिए जाने/अशक्त घोषित कर दिए जाने/किसी स्वायत्त निकाय मे संविलयित कर दिए जाने से ठीक पहले अथवा दियंगत हो जाने की तारीख को किसी कर्मचारी द्वारा लिए जा रहे वेतन और उस वेतन पर देय महेंगाई भते के आधार पर परिकलित किया जाए”।
स्पष्टीकरण-परक ज्ञापन
केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के अनुसार, अधिवर्षिता की आयु का हो जाने पर सेवानिवृत्त हो जाने अथवा सेवा से मुक्त कर दिए जाने अथवा आगे और सेवा करने की दृष्टि से अशक्त घोषित कर दिए जाने पर किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी को सेवांत उपदान, उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि और उस के द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर देय होता है । पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसरण मे, स्थायी सरकारी कर्मचारी और ऐसे अस्थायी सरकारी कर्मचारी में भेद करना समाप्त कर दिया गया है जिसने दस वर्ष से कम अवधि की सेवा की हो । चूंकि सेवांत उपदान के भुगतान के मामले में स्थायी और अस्थायी सरकारी कर्मचारी के बीच भेद करना समाप्त कर दिया जाना, उदारीकरण के रूप में है । इस नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी कर्मचारी का हित प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगा ।

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक
संख्या-12011/1/2003-स्था.(ग)
पाद टिप्पण : केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी से।)) नियम, 1965, भारत के राजपत्र के भाग ।। खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, दिनांक 01.05 .1965 की अधिसूचना संख्या, सां.आ. 1512 द्वारा अधिसूचित किए गए थे । ये नियम, बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :
| (1) | सां.आ.सं. | 3895 | दिनांक 4.11 .67 |
|---|---|---|---|
| (2) | सा.का.नि.सं. | 1082 | दिनांक 25.7 .70 |
| (3) | सा.का.नि.सं. | 589 | दिनांक 24.4 .71 |
| (4) | सां आ.सं. | 2335 | दिनांक 19.8 .72 |
| (5) | सां.आ.सं. | 2601 | दिनांक 30.9 .72 |
| (6) | सां.आ.सं. | 4022 | दिनांक 9.12 .72 |
| (7) | सा.का.नि.सं. | 452 | दिनांक 11.5 .74 |
| (8) | सां.आ.सं. | 4541 | दिनांक 25.10 .75 |
| (9) | सा.आ.सं. | 2 | दिनांक 3.1 .76 |
| (10) | सा.का.नि.सं. | 3489 | दिनांक 9.12 .78 |
| (11) | सा.का.नि.सं. | 433 | दिनांक 24.3 .79 |
| (12) | सा.का.नि.सं. | 258 | दिनांक 8.3 .80 |
| (13) | सा.का.नि.सं. | 613 | दिनांक 4.7 .81 |
| (14) | सा.का.नि.सं. | 620 | दिनांक 24.7 .82 |
| (15) | सा.का.नि.सं. | 145 | दिनांक 11.3 .89 |
(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक
सेवा में.
प्रबंधक.
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :
- भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
- संघ-लोक-सेवा-आयोग, नई दिल्ली ।
- केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, नई दिल्ली ।
- केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, नई दिल्ली ।
- सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, नई दिल्ली ।
- लोक-सभा/राज्य-सभा-सचिवालय, नई दिल्ली ।
- कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय और गृह-मंत्रालय में सभी अधिकारी और अनुभाग ।
- सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदायी तंत्र) फ़ीरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली ।
(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक
