This document details the Central Civil Services (Redundant Employees Re-employment) Rules, 1990, which govern the re-employment and re-deployment of surplus employees in Central Civil Services and posts. The rules define terms like ‘surplus’, ‘pool’, and ‘commission’ and outline the procedures for reporting vacancies, re-employment, and re-adjustment of redundant employees. It specifies how vacancies in Group ‘A’, ‘B’, ‘C’, and ‘D’ services are to be filled by surplus employees, with provisions for reporting to the concerned pools. The document also covers the re-employment of surplus staff in different ministries and departments, including their pay, seniority, and transfer. It further details the process of re-deployment and re-adjustment, including conditions and procedures for opting for re-adjustment and the implications for their service benefits. Provisions for training surplus employees to enhance their employability are also included. The rules aim to manage the surplus workforce effectively and ensure their continued service in government departments.
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MERRI The Gazette of India
असाधारशा EXTRAORDINARY
भाग II—सूत्र ३—प्रश्न—सूत्र (I) PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्रक्षेपकार से प्रश्नोत्तर PUBLISHED BY AUTHORITY
| No. 771 | नई दिल्ली, दुधवार, फरवरी 28, 1990/वाल्युने 9, 1911 |
|---|---|
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1990/PHALGUAN 9, 1911
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
कार्यक्रम, लोक सिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(आर्थिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
मई दिल्ली, 28 फरवरी, 1990
आ.आ.नि. 99(छ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्पूक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सिविल सेवा और समूह “ए” पद में रिक्तियों की भरने के लिए अधिशेष कर्मचारी पुनर्निरीक्षक नियमानन्दी, 1967, केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पद (समूह “ए”) की रिक्तियों में अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1970, केन्द्रीय सिविल सेवा और पद (समूह “ए” और “क”) अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1986 और केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1989 की उन बातों के लिए अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिसूचना के पहले किया गया है या करने का श्रेय किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों की रिक्तियों में अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 1990, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमान, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमान, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिनिक्त कर्मचारियों की पुनर्निर्देशित नियमानन्दी, 190, केन्द्री
के अधीन, उस सेवा या पद में किसी रिक्ति की करने के निर्णय करने और भरने की प्रक्रिया सामान्य करने के लिए सक्षम है।
(ब) “पुनर्जाग्रयोजक” से अभिप्रेत है इन नियमों के अनुसार किसी भूतपूर्व अधिशिष्ट कर्मचारी की पूर्णमयूक्ति यद्यपि पहले से ही अन्य पद पर अभिमिष्पित्ति किया जा चुका है।
(ख) “पुपराभिमिष्पित्ति” से इन नियमों के अनुसार किसी केन्द्रीय सिकित्त सेवा या पद में किसी रिक्ति में किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की नियुक्ति अभिप्रेत है।
(ख) “सधिशिष्ट कर्मचारिद्युन्द” और “सधिशिष्ट कर्मचारी या कर्मचारियों” से ऐसे केन्द्रीय सिकित्त सेक्स (उदर्ष, चाकस्मिक, निर्धारित कर्मया संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारियों की छोड़कर) अभिप्रेत है जो-
(क) स्थायी है या यदि भ्रस्थायी है तो उन्होंने पांच वर्ष से सम्मान नियमित निरन्तर सेवा की है, और
(ख) भारत सर पर के संतालवीं, बियागों और कार्यालयों से निम्नलिखित के परिणामस्वरूप उनके पदों के साथ अधिशिष्ट कर दिए है-
(1) प्रशासनिक और वित्तीय सुधार जिसके भ्रग्तवेत अन्य बातों के साथ साथ किसी संगठन की पुनर्वर्त्तला करना, शून्य आधार बजट बनाना, किसी क्रियाकलाप का किसी राज्य सरकार, परिवह्त मँहदर उपक्रम या अन्य स्वायत्त संगठन की हस्तांतरण करना, किसी चालू क्रियाकलाप की बंद करना और पौधीनियों में परिवर्तन की लागू करना शामिल है, या
(2) वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एसज द्वारा या केन्द्रीय सरकार या संबंधित मंत्रालय/विनाग द्वारा स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा किए गए कार्य मानव सम्प्रयम; या
(3) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठन का पूर्णतः या भागतः उससादग या परिसमापन।
(ज) “पंजी” से अधिशिष्ट कर्मचारिद्युन्द की ऐसी सूची अभिप्रेत है जो प्रकोष्ठ के माध्यम से सामयिक पुनराभिमिष्पित्तम या पुनर्जाग्रयोजन के अधीन है।
3. प्रकोष्ठ की रिक्तियों की रिपोर्ट करना :
(1) केन्द्रीय सिकित्त सेवा और पद में समूह “क” और “ख” में रिक्तियां
(i) किसी समूह “क” या समूह “ख” सेवा या पद जिसमें कोई रिक्ति स्रावीय के माध्यम से (किसी प्रतियोगी परीक्षा से अन्यथा स्रावार पर) सीधे भर्ती द्वारा बरी जाती है तो उस सेवा या पद से संबंधित नियोजित प्राधिकारी स्रावीय की इस प्रबोजन के लिए सम्प्रवेशा भेजने के साथ-साथ उसके एक प्रति प्रकोष्ठ की भी भेजेगा।
(ii) जब तक उसमें यह अभिवधित न हो कि उसकी एक प्रति समसामयिक रूप से प्रकोष्ठ को भेज दी गई है स्रावीय इस प्रबोजन के लिए भेजी गई सम्प्रवेशा की प्रहण नहीं करेगा और स्रावीय अधिसूचित किए गए पद की भर्ती के लिए सामान्य रीति से कार्यकही केवल तभी करेगा, जब-
(क) उसके कार्यालय में सम्प्रवेशा की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर, उक्त रिक्ति या रिक्तियों के स्थान पर प्रकोष्ठ द्वारा अधिशिष्ट कर्मचारी या कर्मचारियों का प्रबोजन करने की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं होती, या
(ख) प्रकोष्ठ द्वारा विचार के लिए सिफारिश किया गया/किए गए सम्प्रव्यों स्रावीय द्वारा प्रस्तावित पद/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है/वाए जाते हैं।
(iii) जहां कोई पद स्रावीय के परामर्श से स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है, तो उस पद से संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी रिक्ति पहले प्रकोष्ठ की संतुषित करेगा जो यदि उस पर नियुक्ति के लिए प्रथम दुष्यथा उपयुक्त कोई अधिशिष्ट कर्मचारी उसकी पंजी में है तो संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी की सूचना देते हुए, प्रस्तावित पद पर स्रावेशन के लिए विचार किए जाने के लिए उसे स्रावीय की प्रबोजित करेगा। उक्त पद केवल तभी परिक्रालित किया जाएगा यदि (क) प्रकोष्ठ उस पर स्रावेशन के लिए भ्रग्ती पंज में से प्राबोजित करने के लिए उपयुक्त अधिशिष्ट कर्मचारी अनुपलब्ध होगा संतुषित करता है या (ख) स्रावीय पद पर नियुक्ति के लिए प्रकोष्ठ द्वारा प्राबोजित अधिशिष्ट कर्मचारी की अनुपयुक्त पाता है।
(iv) समूह “क” और समूह “ख” में केन्द्रीय सिकित्त सेवाओं और पदों में सभी रिक्तियां जो स्रावीय के सामान्य से भ्रग्तथा, सीधी भर्ती द्वारा या स्थानांतरण द्वारा भरी जाती हैं, पहले प्रकोष्ठ की रिपोर्ट की जाएंगी और अधिशिष्ट कर्मचारिद्युन्द में से भरी जायेंगी, जब तक कि प्रस्तावित पद या सेवा के नियंत्रक प्राधिकारी ने प्रकोष्ठ से यह अभिमित्त्रित न कर लिया हो कि प्रकोष्ठ पद पर लाभित करने के लिए उसके पास अधिशिष्ट कर्मचारिद्युन्द में से उपयुक्त व्यक्ति नहीं है।
(v) उप नियम (1) में अंतरिक्ष उपबंध निम्नलिखित के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन पद और सेवाओं की लागू नहीं होते :
(क) (i) परमाणु ऊर्जा (ii) अंतरिक्ष (iii) इलेक्ट्रानिकी (iv) भारतीय नेता परीक्षा और लेखा (v) रेल (रेल-कोर्ड के मुख्यालय कार्यालयों में व्यवस्थित पदों की छोड़कर) विनाग;
(ख) रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से निम्न निम्न लेख विरचनाएं),
(ग) गृह और रक्षा मंत्रालयों तथा मंत्रि (इल सर्विक्रालन के अधीन विभिन्न सुरक्षा और परामर्शित संगठन
परन्तु यह इन सेवाओं और पदों के नियंत्रक प्राधिकारी की प्रकोष्ठ से उपयुक्त अधिशिष्ट कर्मचारियों की प्राबोजित करने का अनुरोध करने तथा उन्हें नियुक्त करने में बाधा नहीं होगा।
(2) केन्द्रीय सिकित्त सेवा और पद समूह “ग” और समूह “घ” में रिक्तियां
(1) केन्द्रीय सिकित्त सेवा और पद समूह “ग” और “घ” में सभी रिक्तियां विवाद उनके जो इस उप-नियम के खण्ड (3) और उपनियम (4) के खंड (क) के भ्रग्तवेत बताते हैं संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा प्राबोजित अधिशिष्ट कर्मचारिद्युन्द में से भरी जाएंगी।
(2) सरकारी विभाग या कार्यालय संबंधित प्रकोष्ठ में वह अभिमित्त्रित कर लेने के पश्चात् हो कि किसी विशिष्ट पद के लिए उसके पास उपलब्ध अधिशिष्ट कर्मचारिद्युन्द में उपयुक्त व्यक्ति नहीं है सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियां भर सकेंगे।
(3) निम्नलिखित प्रवर्ग की रिक्तियां संबंधित प्रकोष्ठ की रिपोर्ट नहीं की जाएगी :
(क) जो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जाती है;
(ख) जो तदर्ष या सम्प्रकाश आधार पर भरी जाती है, जिन पर नियुक्ति अभिक्तित काल तक चालू रहने और अंत में नियमित किए जाने की सत्यापना नहीं है।
(ग) जो प्रोक्षति
काबर (रो) में प्रोक्षति के लिए विहित यहाँवाएं रखते बांते पास भ्रस्थायी उपलब्ध हैं;
(घ) जो उपनियम (1) के खंड (5) के उपखंड (क) और (ख) उल्लिखित मंत्रालयों या विभागों में व्यवस्थित हैं;
(क) जो उपनियम (1) के खंड (5) के उपखंड (ग) में उल्लिखित संगठनों में घनस्थित है और जो खर्चा भर्ती में घन्यथा मान्यता से भरी जानी है
(ज) जो किसी उच्चतर पदस्य के निर्वा स्टाक के पद में है और उन पर नियुक्ति उस उच्च पदस्य के विवेकाधिकार से की जानी है,
(ब) जो मूलक सरकारें सेवक पर सभित्ति (ती) की समुदाय्या के सभ्यार पर नियुक्ति द्वारा भरी जानी है;
(ज) जो केन्द्रीय सभिवत्सव सेवा, केन्द्रीय सभिवत्सव साम्यनिधिक सेवा, और केन्दीय सभिवत्सव निधिक सेवा में है;
(क) जो नियम 4 के उपनियम (6) और नियम 12 के सर्पान नियुक्तियां किए जाने में उपयोग की जा रही है।
(3) रिक्तियों का प्रखाहरण
कोई रिक्ति जो प्रकोष्ठ को रिपोर्ट की गई है और जिसके लिए कोई सभिसिप्द कर्मचारी या तो प्रकोष्ठ द्वारा मासित किया गया है या ऊपर उपनियम (1) के खण्ड (1) या (3) के सर्पान रिपोर्ट की गई रिक्ति के मामले में, आयोग द्वारा सिफारिस किया गया है, प्रखरहुरित नहीं की जाएगी।
परन्तु यह कि जहाँ ऐसें किसी रिक्ति का प्रखरहुरण सत्यक्यक समसा जाए वहाँ प्रशासनिक मंत्रालय के सभिव द्वारा या उसके स्पष्ट समुहोदय से, उसके लिए कारण देते हुए समुरोध किया जाएगा।
परन्तु यह और कि रिक्ति के प्रखरहुरण की सत्यक्यकता और सभिवत्स के संबंध में किसी संका या विक्रय के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग, क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्णय का पालन करेगा।
(4) प्रकोष्ठ को रिक्तियों की जनतात्पक रिपोर्ट किया जायः-
“ज्य नियम (1), (2), और (3) में घन्तबिप्द किसी बात के होते हुए भी संबंधित प्रकोष्ठ समुदेश जारी कर सकेगा कि,–
(क) मंत्रालयों और विभागों की कतिपय ऐसे पदों, श्रेणियों, सेवाओं या सेंकों में जो विनिर्दिष्ट किए जाएं रिक्तियां या तो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि प्रतिकूल समुदेश जारी नहीं कर दिए जाते रिपोर्ट करना सत्यक्यक नहीं होगा; और
(ख) किन्हों बिसिप्द पदों, श्रेणियों, सेवाओं या सेंकों में किसी समय विद्यमान रिक्तियों की रिपोर्ट जे की जाए और उन्हें किसी घन्य तरीकों के मान्यता से जिनमें ऐसे तरीके की मान्यतित हैं जो भर्ती नियमों में विदित किए गए हैं न भरा जाए और ऐसे पूर्वक्ति प्रकोष्ठ से विनिर्दिष्ट सतापत्ति प्राप्त करके ही किया जाए, सम्यथा नहीं।
- सभिसिप्द कर्मचारियों का पुनरासिनियोजन
(i) समूह “क” और समूह “ख” सेवाओं या पदों में रिक्तियों पर (1) समूह “क” तथा “ख” सेवाओं और पदों में रिक्तियों, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा, जिनमें सायोग द्वारा भरी जाने वाली (सायोग द्वारा ,सायोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सम्यथा सत्यार पर) या स्थानांतरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां शामिल हैं, पर नियुक्ति के लिए प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिस किए गए सभिशेष कर्मचारी प्रथम स्यता के हकदार होंगे।
परन्तु यह तब जब कि वे सायोग या घन्य विदित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं और ऐसे रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उनके पास कोई उपयुक्त ससमर्थ रक्षा सेवा क्रमिक उपलब्ध नहीं है।
(ii) प्रकोष्ठ ऐसे सभिसिप्द कर्मचारी के नाम की जो तत्समय उसकी पंजे। पर है, किसी विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए, जिसमें रिक्ति सायोग और प्रकोष्ठ को सभिमुनित की गई है और जिस पर नियुक्ति के लिए संबद्ध सभिसिप्द कर्मचारी जय पद के और उसके द्वारा प्रारित पद के वेतनमान, उसकी सर्पताओं और उसके पूर्वं समुच्चय की
सुसंगतता को देखते हुए प्रकोष्ठ को प्रथम दुष्टता उपयुक्त प्रतीत होतं है, सायोग को सिफारिस करेगा;
(iii) प्रकोष्ठ सपनो पंजों में से एक से अधिक कर्मचारियों की किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की सिफारिस कर सकेगा जिसके लिए जयमें से प्रत्येक उसकी नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रतीत होतां है;
(iv) सायोग किसी सभिसिप्द कर्मचारी पर, जिसका जीवनमुक्त प्रकोष्ठ द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया है, उस पद पर नियुक्ति के लिए विचार कर सकेगा, भले ही प्रकोष्ठ द्वारा, उसकी उम पद के लिए विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिस न की गई हो; परन्तु यह तब जब कि (क) प्रजनत पद का वही वेतनमान या वेतनमान का सभिवत्सम यही है जो उसके द्वारा प्रारित पद का है (ख) सभिशेष कर्मचारी घन्य पदों के जिसके लिए उसकी सभ्यमिता प्रकोष्ठ द्वारा प्रापोजित की गई हो, सभिमान में ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है और (ग) वह इस उपनियम के खंड (5) में वर्णित ससमर्थताओं से ग्रस्त नहीं है।
(v) प्रकोष्ठ किसी सभिसिप्द कर्मचारी के नाम की सायोग को सिफारिस नहीं करें गा–
(क) यदि प्रकोष्ठ द्वारा प्रापोजित किए जाने पर सायोग द्वारा केन्दीय सरकार के किसी विभाग में उसके विद्यमान वेतनमान से सनिम्नतर वेतनमान वाले पद पर नियुक्ति के लिए उसकी पहने ही सिफारिस की जा चुकी है;
(ख) यदि उसने इसी दौरान किसी घन्य पद का कार्यवार चाह प्रकोष्ठ के मान्यता से पुनरासिनियोजन पर या सम्यथा संभाल लिया है या उसके किसी घन्य सतत पद पर जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, प्रतिवर्तन के लिए समुरोध किया है;
(ग) यदि प्रकोष्ठ की पंजों पर उसके सन्तरण की तारीख से छः मास के भीतर सभिवत्सित्ता प्राप्त कर लेगा ;
(घ) यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं या जसे सेवानिवृत्त (जिसके सम्प्रतेत सभिसिप्द कर्मचारी द्वारा दी गई सम्प्रपुरी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना की सूचना पर सेवा नियुत्ति है) किया जाया है या सेवैम्प्युक्त कर दिया गया है या वह प्रकोष्ठ की पंजों में उसके सन्तरण की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्वं किसी दिन की प्रकोष्ठ की पंजों पर सम्यथा नहीं रह जाता है,
(क) नियम 5 में सभिवत्सित् स्यागन की परिधि के बाहर आने वाले किसी पद में साभोत्तन के लिए।
(vi) सायोग, किसी सभिसिप्द कर्मचारी पर पहने लिखे गईं गोवर्नाग रिपोर्ट स्वाबिवेकानुसार देख सकेगा या यदि सत्यक्यक हो, तो किसी पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का सवधारण करने के लिए जसे सज्याकार के लिए बुना सकेगा, परन्तु इस प्रयोजन के लिए उसकी लिखित परीक्षा नहीं लेगा।
(vii) सायोग, सपने विवेकानुसार प्रकोष्ठ द्वारा उस सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए प्रपोजित सभिसिप्द कर्मचारिपुष्य के के किसी सदस्य के संबंध में किसी सेवा या पद पर नर्ती के लिए निर्धारित साँखिक सर्पताओं, समुचय सादि में छूट दे पड़ेगा यदि वह सभिसिप्द सभ्यकों को विचारार्थीम सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए सम्यथा उपयुक्त समझता है।
(viii) सायोग, किसी पद के लिए प्रकोष्ठ द्वारा सिफारिस किए गए किसी सभिसिप्द कर्मचारी की भोवित रूप से उपयुक्तता
या धन्यथा का निर्धारण और प्रकोष्ठ को उसकी सूचना अपने कार्यानन में ऐसे। सिक्वारिया को प्राप्त की तारोख से यथासक्य एक मास के भीतर करेगा ।
(2) समूह “ग” और समूह “थ” सेवाओं में वा पर्वों में रिक्ति़यां
(i) प्रकोष्ठ द्वारा नामांकित ससिशिष्ट क्रमचारिबुन्द किसी रिक्त पर नियुक्ति के लिए धत्सम रखा सेवा काभिक के पनकाए प्रथम ध्रवता के हृदयार होगें।
(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पद समूह “ग” वा समूह “थ” की रिक्तियों में पुनराभिनियोजन के लिए यथास्थिति संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा प्रथोजित ससिशिष्ट कर्मचारिबुन्द नियुक्ति के प्रथोजन के लिए किसी परीक्षा या सज्जालवर के ध्रव्ताधीन नहीं होनें जब तक कि संबंधित प्रकोष्ठ ध्रवता इसके परामर्श से धन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।
(iii) 4 मामलों की छोड़कर जहां किसी विशेष पद के लिए कतिपय तकनीकी अर्हताएं निर्धारित की गईं हैं, ससिशिष्ट कर्मचारिबुन्द प्राणिकर्ता संगठनों में नियुक्ति के लिए इस आधार पर ध्रवांश नहीं होगें कि उनके पास 4 न पर्वों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक सहताई नहीं है जिस पर उन्हें प्रकोष्ठ द्वारा पुनराभिनियोजित किया गया था ;
परन्तु जहां कोई ससिशिष्ट कर्मचारी नियमित आधार पर कोई समतुल्य पद सत्स्सून रूप से समान कर्तव्यों के साथ पहले ही प्रारम कर रहा है वह् वंव पर नियुक्ति के लिए केवल इस आधार पर कि उसके पास पद पर नियुक्ति के विहित सँशासिक और तकनीकी अर्हताए नहीं हैं अनुपयुक्त नहीं माना जायगा, यदि उसने उस पर परिबंध्या संतोषप्रद रूप से पूरी कर ली है वा यदि उस परियासाधीन नहीं रखा गया था और विगत 2 वर्ष से सम्भूत ध्रवसि में उसका काम संतोषप्रद रिपोर्ट किया गया था।
(iv) यदि काभिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रकोष्ठ, उसकी रिपोर्ट की गई रिक्तियों के पुनरावलोकन पर इस निष्कर्ष पर पढ़ुंसतां हैकि समूह “ग” पद में उपयुक्त स्थानन की व्यवस्था करना उसे संभव नहीं होगा तो वह् वयासक्य, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में प्रकोष्ठ को पूर्व सूचना देकर समूह “थ” सेवा वा पद में किसी रिक्ति पर किसी समूह “ग” ससिशिष्ट कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नामांकित कर सकेवां और उसे 4 स स्थिति में ऐसे नामांकन पर वह नियम उठा प्रकार लागू होगें जैसे उक्त महानिदेशालय में प्रकोष्ठ द्वारा किए गए समूह “थ” ससिशिष्टि कर्मचारी के नामांकन पर लागू होते हैं;
परन्तु वह् कि जहां एक ही रिक्ति के लिए नामांकन काभिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ ही साथ रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किया गया है प्राणिकर्ता संगठन सकी पहले प्राप्त नामांकन पर कार्यवाही करेगा और दूसरे संगठन की ध्रवता नामांकन धवन्त्र प्रातावलित करने के लिए संतुलित करेगा।
(3) ससिशिष्ट स्थानापन कर्मचारियों का पुनराभिनियोजन
(क) कोई कर्मचारी, जो किसी पद पर स्वातन्त्र्य है ससिरीय कोषित कर दिया जाता है नियम 5 का उपनियम (1) का खण्ड (i) के अनुसार किसी पद पर पुनराभिनियोजन का याज होगा, परन्तु वह् कि —
(i) वह् 4 न पद पर प्रोप्रति की नितनित प्रक्रिया वा स्वातान्तरण के माध्यम से नियुक्ति किया गया था और 4 न तारोख से जिस तारोख को वह् ससिरीय कोवित किया गया है छह माह्
की ध्रवसि के भीतर, सामान्य अनु क्रम में उसके 4 स प्रतिवर्तन की कोई संभाव्यता नहीं थी
(ii) वह् स्वर्गय 4 स पद पर, जिस पर उनका धारणाधिकार है प्रतिवर्तित होने के लिए विक्रता नहीं लेता है और
(iii) पूर्वक्त छ माह् की ध्रवसि के भीतर किसी तारोख से. से वह उसे लागू नियमों के अधीन ससिर्ववित होने वाला नहीं है और न ही 4 ससे सेवा नियुक्ति की ध्रवता दिने जाने के लिए कहा है।
(ख) ससिशिष्ट स्थानापन कर्मचारी उस तारोख से जिस से ससिरीय कोवित किया गया था छह माह् की समाप्ति पर उस पद पर प्रतिवर्तित हो जायेगा जिस पर 4सका चाहे प्रशासनिक या ससिष्ठवां धारणाधिकार, है (जब तक कि वह पद समाप्त या ससिरीय कोषित न किया जा चूना हो ; यदि उक्त ध्रवसि के भीतर उसके लिए किसी समुचित पद पर नियोजन की व्यवस्था न की जा सके या उसके नियोजन के लिए की गई व्यवस्था को वह् अस्वीकार करता है या 4 स प्राधिकारी जिसके अधीन वह नियोजन ध्रवति है द्वारा समूयजात कार्य ग्रहण की ध्रवसि के भीतर उक्त नियोजन पर पद ग्रहण करने में विफत रहता है।
(ग) उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) के प्रावधान किसी 4 स कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगे जियने 4सके द्वारा धारित पद पर परिबंध्या संतोषप्रद रूप से पूरी करके है वा समान प्राधिकारी के किन्हों सामान्य या विशेष धारेशों के अधीन उक्त स्वातन्त्र्य नियुक्ति पर 4 से परिबंध्या पर रखे जाने से छूट प्राप्त थी।
(4) सभोग के माध्यम से जिय चरे पर्वों पर नियुक्ति के लिए ससिरीय कर्मचारियों की 4 सयुक्तता का अवधारण :
निम्नलिखित प्राधिकारियों की, सभोग के माध्यम से धन्यथा चरे पर्वों पर नियुक्ति के लिए नीचे दसित अनुसार जहां आवश्यक हो मुर्यगत चर्ती नियमों के अधीन विहित अर्हताओं, अनुयय आदि की सिथिल करके, ससिशिष्ट कर्मचारिबुन्द की उपयुक्तता का अवधारण करने का ससिकार होगा :
(क) काभिक और प्रशिक्षण विभाग उन कर्मचारियों की बाबत जो निम्नलिखित के लिए नामांकित किए गए हैं :-
(1) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (iv) के अधीन रिपोर्ट की गई समूह ‘थ’ और समूह ‘ख’ सेवाओं और पर्वों में रिक्तियां;
(ii) उनकी छोड़कर जो नियम 3 के उपनियम (1) के खंड ( $v$ ) में वणित मंछालयों, विभागों आदि में अवस्थित है समूह “ग” सेवाओं और पर्वों में रिक्तियां और
(iii) समूह “ग” ससिशिष्ट कर्मचारिबुन्द के पुनराभिनियोजन के लिए इस नियम के उपनियम (2) के खंड (iv) के अधीन उपयोग की गई समूह “थ” सेवाओं और पर्वों में रिक्तियां;
(ख) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (5) में वणित मंछालयों, विभागोयादि में रिक्तियों के विरूद्ध नामांकित व्यक्तियों की बाबत संबंधित मंछालय या विभाग।
(ग) उनसे भिन्न जो ऊपर उपनियम (2) के खंड (iv) में निदिष्ट है, समूह “थ” सेवाओं और पर्वों के प्रति नामांकित समूह “थ” कर्मचारियों के मामले में महानिदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण, श्रम मंछालय।
(5) सभोग वा प्रकोष्ठ द्वारा सिक्वारिया किए गए ससिशिष्ट कर्मचारियों की नियुक्ति :
(i) प्रशासनिक मंछालय या विभाग किसी ससिशिष्ट कर्मचारी की किसी ऐसे पद या सेवा पर नियुक्ति के लिए जिसके लिए यथास्थिति सभोग वा प्रकोष्ठ से पहले ध्रव्यपेक्षा की गई थी
[बाग II—संह 3(1)]
भारत का राजपत्र
असाधारण
5
आयोग द्वारा की गई सिफारिश या प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए
नामांकन की प्राप्ति पर संबद्ध अधिसिष्ट कर्मचारी की नियुक्ति
के आदेश जारी करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगा और
उसकी सूचना प्रकोष्ठ को और जहां सुसंगत हो, आयोग को
देगा।
(ii) प्राप्तिकर्ता संगठन का नियुक्ति प्राधिकारी तत्काल अधिसिष्ट
कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन का विनियमन करने वाले
निवेदनों और शर्तों पर नियुक्ति का प्रस्ताव करेगा और विवाद
जहां कि किसी विधि द्वारा अपेक्षित हो, प्रकोष्ठ के बिना पूर्व
परामर्श किए स्वयं की कोई विपरीत शर्त अधिरोपित नहीं
करेगा।
(iii) प्राप्तिकर्ता संगठन किसी अधिसिष्ट कर्मचारी को प्रतिबद्ध
करेगा जिसे एक माह के भीतर इसके किसी प्रादुत्तर या प्रति-
क्रिया के अभाव में संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए निर्देशों पर
मूल संगठन से चार मुक्त कर दिया गया है।
(6) मंत्रालय या विभाग के भीतर ही अधिसिष्ट कर्मचारियों का आवेदन
उप नियम (2), (3), (4) और (5) में किसी बात के अंतर्विष्ट
होते हुए भी और नियम 12 के प्रावधानों के अधीन मंत्रालय या विभाग-
ाध्यक्ष, किसी कर्मचारी को जो इस द्वारा अधिसिष्ट घोषित किया गया हो,
की संबंधित प्रकोष्ठ की सूचित करते हुए, किसी ऐसे पद में रिक्ति पर
यदि कोई उसकें अधिसिष्ट घोषित करते समय या प्रकोष्ठ द्वारा उसकें
(पुनराभिवोजन से पहले उपलब्ध हो) समायोजन कर सकेगा, जो कि उसकें
निवेदन अधीन किसी कार्यालय में अवस्थित हो, और जिसका समान
वैतनमान हो, जिस पर नियुक्ति के लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
उपयुक्त समञ्चा जाता है,
अधिसिष्ट कर्मचारी के पुनराभिनियोजन के लिए कार्यवाही की
समाप्ती
किसी अधिसिष्ट कर्मचारी की पुनराभिनियोजन के लिए कार्यवाही
उस तारीख की समाप्त हुई समऐी जाएगी, जिसकी—
(क) उसे उसी या किसी दूसरे विभाग या संगठन में अन्य पद ग्रहण
करने के लिए, चाहे उसकी व्यवस्था प्रकोष्ठ के माध्यम से की गई हो
या अन्यथा, सेवोन्मुक्त किया गया है; या
(ख) सेवा के पर्यवसान अथवा त्यागपत्र अथवा स्वैच्छिक या समग्र
पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए उसकी प्रार्थना की स्वीकार किया जाता है।
5 स्वास्थ्य का अवधारण
(1) (i) कोई अधिसिष्ट कर्मचारी, उसकी उपयुक्तता के अधीन
रहते हुए, यथासक्य ऐसे पद में पुनराभिनियोजित किया जायगा
जिसका वैतनमान उसके वर्तमान वैतनमान से तुलनीय है।
(ii) खंड (i) के प्रयोजनों के लिए तुलनीय वैतनमान से वह वैतनमान
अभिवैत होगा जिसका अधिकतम अधिसिष्ट कर्मचारी के
वैतनमान के अधिकतम के बराबर है और जिसका न्यूनतम
उस मूल वेतन से (वृद्धिबद्ध वैतन समेत) से अधिक नहीं है
जो अधिसिष्ट कर्मचारी नामांकित किए जाते समय प्राप्त
कर रहा है।
(2) जहां तुलनीय वैतनमान वाले किसी उपयुक्त पद में रिक्ति
उपलब्ध नहीं है वहां अधिसिष्ट कर्मचारी किसी गैर तुलनीय वैतनमान
वाले पद पर पुनराभिनियोजित किया जा सकेगा :
परन्तु यह तब जबकि—
(i) ऐसे पद के वैतनमान का अधिकतम अधिसिष्ट कर्मचारी के
वैतनमान के अधिकतम से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है;
और
(ii) ऐसा पद उस पद से निम्नतर नहीं है जो अधिसिष्ट कर्मचारी
द्वारा, असमय प्राप्ति पद के स्तर वाले पदधारियों के लिए
प्रोफत्यात्मक सीमान में आगामी निम्नतर पद है या सामान्यत
आगामी निम्नतर पद होगा :
परन्तु यह और भी कि—
(i) उपरोक्त पहले परन्तु के खंड (i) के निवेदनों के अनुसार
किसी अधिसिष्ट कर्मचारी को जो किसी उच्चतर अधिकतम
वैतनमान वाले किसी पद के लिए प्रचलित या नामांकित
किया गया है या उसके पास या तो पद पर सीधी भर्ती द्वारा
या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए धमाकेंद्रित अद्वैताएं
होनी चाहिएं, या अपने मूल विभाग में ऐसे पद से संलग्न
कर्त्तव्यों का निर्वहन वह् सफक्तापूर्वक कर रहा हो, और
(ii) जब किसी अधिसिष्ट कर्मचारी की निम्न वैतनमान वाले जिस
पद पर पुनराभिनियोजित किया जाता है उसे अपने पद पर
अपने चालू वैतनमान के साथ ले जाने की अनूठा दी जाए
परन्तु वह् कायदा तब नहीं दिया जायगा जब किसी तुलनीय
या उच्चतर वैतनमान में किसी पद की उपलब्धता के बावजूद
किसी व्यक्ति को उसकें स्वयं के अनुरोध पर किसी निम्न-
वैतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजन किया गया है।
(3) जहां कोई अधिसिष्ट कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित
वैतन) नियम, 1986 में विदित वैतनमानों से भिन्न किसी वैतनमान में
वैतन प्राप्त कर रहा है, प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे कर्मचारी के पुनराभिनियोजन
की व्यवस्था करने के लिए संबंधित प्रकोष्ठ को उसके विवरणों की रिपोर्ट
करते समय या उसके पश्चात धमाशीश्र उसके द्वारा प्राप्ति पद पर
नियुक्ति के लिए विदित अद्वैताएं और उससे संलग्न कर्त्तव्यों और जिम्मेवारि-
यों की ध्यान में रखते हुए उसके वैतनमान के पूर्वोक्त नियमों के अधीन
संलग्न वैतनमान जैसा कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से अवधारित किया जाए,
भी प्रकोष्ठ को संतुलित करेगा। इस नियम के अधीन और नियम
6 के अधीन उसके स्थापन के प्रयोजन के लिए कर्मचारी उक्त पुनरीक्षित
वैतन नियम के उस तत्समय वैतनमान जो कि इस नियम के अधीन अव-
धारित किया गया है, का धारक आना जायगा।
6 प्रारपुतराभिनियोजित अधिसिष्ट कर्मचारियों का पुनर्समायोजन :
(1) कोई अधिसिष्ट कर्मचारी, जिसे पहले ही पुनराभिनियोजित
किया जा चुका है, निम्नलिखित हासतों को छोड़कर पुनसमायोजन की
मांग करने के लिए पात्र नहीं होगा—
(क) जब वह अपने अनुरोध से अन्यथा—
(i) किसी ऐसे पद पर, जिसका वैतनमान उस वैतनमान से निम्न
तर है, जिसमें वह अधिसिष्ट घोषित किए जाने के समय था;
या
(ii) किसी पद पर, जो वर्गीकरण में उस पद से निम्नतर है, जिसे
वह अधिसिष्ट घोषित किए जाने के समय धारण किए था;
या
(iii) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जिसका अधिकतम वैतनमान
केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वैतन) नियम, 1986 के
अनुसार 2900 कार्य से अधिक नहीं है उस/उन राज्य (बी)
से भिन्न किसी राज्य में जिसमें/जिसमें उसने पुनराभिनियोजन
की प्रतीक्षा करते समय अपने स्थापन की व्यवस्था करने के
लिए अनुरोध दिया; या और ऐसे अनुरोध के अभाव में, जिसमें
वह अधिसिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था।
पुनराभिनियोजित किया गया है
परन्तु यह कि वह, यथास्थिति, चुनाव या तैनाती के ऐसे राज्य(वों) में अंतर विभागीय स्वानांतरण पाने के लिए सामान्य अनुक्रम में पात्र नहीं है।
परन्तु यह और कि वह उन दबने के अन्तर्गत नहीं आता है, जिसमें अधिक भारतीय स्वानांतरण दायित्व है।
(ख) यदि उसका मामला, किसी अन्य ऐसे मामलों के बारे के अन्तर्गत आता है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन पुनः समायोजन चाहने के लिए पात्र विनिर्दिष्ट किया जाए।
(2) कोई पुनःाभिनियोजित कर्मचारी, जो उपनियम (1) के निकटवर्ती के अनुसार पुनः समायोजन चाहने के लिए पात्र है परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप में ऐसे पुनः समायोजन के पक्ष में विकल्प का प्रयोग करेगा और उसे उस पद के, जिसमें वह तत्क्षण्य पुनराभिनियोजित किया गया है, ग्रहण की तारीख से दो माह के भीतर अपने कार्यालय के प्रधान के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अधिशेष प्रकोष्ठ) को या समूह “ग” कर्मचारी की दिशा में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली की सेवेंया।
(3) यदि विकल्प स्वीकार करने योग्य पाया जाता है तो कर्मचारी का नियमान पुनराभिनियोजन अनगिनत माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी “अधिशिष्ट कर्मचारीकृत” पद की परिभाषा में अनाविष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, काल्पनिक रूप से अंतिम पुनराभिनियोजन के लिए प्रतीक्षारत आंचलिष्ट कर्मचारी माना जाएगा।
(4) पुनः समायोजन निम्नलिखित और शर्तों के अधीन होगा—
(क) अधिशिष्ट कर्मचारी का अपनी पूर्व सेवा की, जिसमें अन्तर्गत वह भी है, जो उसके अनगिनत पुनराभिनियोजन के पद में की गई है, उस पद में, जिसमें वह पुनः समायोजित किया गया है, स्वेच्छता के नियतन के लिए मणना के लिए कोई दावा नहीं होगा;
(ख) पुनः समायोजन के लिए कार्रवाई समाप्त हुई मानी जाएगी—
(i) उस तारीख से, जिसकी पुनः समायोजन के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, छह माह की समाप्ति पर (जिसके अन्तर्गत निर्वचन/अनुशासनिक कार्रवाइयों की यदि कोई हो, अवधि नहीं है); या
(ii) ऐसे पूर्वोत्तर तारीख को, जिसकी ऐसे पद में, जिसका समरूप वेतनमान है और या उसके बारे में, जो उपर्युक्त उपनियम (1) खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) के अन्तर्गत आते हैं समतुल्य वर्गीकरण है; और उनके बारे में, जो उसक खंड (iii) के अन्तर्गत आते हैं, समुचित राज्य में, कर्मचारी की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव किया जाता है, या
(iii) यदि वह पुनः समायोजन के लिए विकल्प वापस लेता है या त्यागपत्र देता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सूचना देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या अन्यथा सेवा में नहीं रहता है; और
(iv) उस कर्मचारी की दशा में, जो निर्वचनाधीन है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयों के अध्यक्षीय हो जाता है, यथास्थिति, ऐसे निर्वचन या अनुशासनिक कार्रवाइयों के चालू रहने की अवधि के दौरान।
(ग) पुनः समायोजन केन्द्रीय मंत्रालय, विभाग या अधीनस्थ कार्यालय में उपलब्ध और संबंधित प्रकोष्ठ की रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए ही किया जाएगा।
(घ) उच्चतर वेतनमान वाले पद पर पहुंचे से ही पुनराभिनियोजित किसी अधिशिष्ट कर्मचारी को, किसी ऐसे पद पर समायोजित किया जा सकेगा जिसका वेतनमान उसके मूल वेतनमान के तुलनीय है और वह ऐसे उच्चतर वेतनमान वाले पद पर समायोजित किए जाने के लिए कोई दावा नहीं रखेगा और न ही वह नए पद पर ऐसे उच्चतर वेतनमान के संरक्षण के लिए हकदार होगा।
(छ) निम्नतर वेतनमान वाले पद पर पुनराभिनियोजित ऐसा अधिशिष्ट कर्मचारी जो उपरोक्त उपनियम (1) के खंड (क) के उप खंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन पुनः समायोजन चाहता है, कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार के का.आ.सं. 1-15-84-सी.एल.-II I तारीख 3-9-84 के निकटवर्ती के अनुसार प्रारंभिक के संरक्षण का पात्र होगा, यदि अंतिम रूप से भी उसे निम्नतर वर्गीकरण वाले पद पर पुनः समायोजित कर लिया जाता है किन्तु वह उस कारण से आगे पुनः समायोजन नापने के लिए पात्र नहीं होगा।
(घ) आरंभिक पुनराभिनियोजन के लिए प्रतीक्षा करने वाले अधिशिष्ट कर्मचारियों का मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा, यथास्थिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय की रिपोर्ट की गई रिक्तियों के संबंध में समायोजन के लिए पहला दावा होगा और अनंतिम रूप से पुनराभिनियोजित कर्मचारियों के समायोजन की संभावना की खोज रिपोर्ट की गई शेष रिक्तियों के संबंध में की जाएगी जिन्हें शर्तों की सामान्य प्रणालियों के माध्यम से भरी जाने के लिए पहुंचे से अनुवाद नहीं किया गया है।
(छ) किसी विशिष्ट जिला या शहर या विभाग या पद में समायोजित किए जाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(6) इन नियमों के निकटवर्ती के अनुसार दुर्व्यवस्थापित के रूप में किसी कर्मचारी की नियुक्ति को स्थानांतरण वाला भत्ता, कार्यप्रद्वार्ता अवधि और कार्यप्रद्वार्ता अवधि के भीतर मंजूर करने के लिए लोकप्रिय में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त माना जाएगा।
(7) इन नियमों के अधीन पुनः समानियोजित किए जाने पर किसी कर्मचारी की स्थायी प्रारंभिक और निजली सेवाओं के संरक्षणों के फायदे उनमें शर्तों पर अनुरोध होंगे जो पुनराभिनियोजित किए जाने पर किसी अधिशिष्ट कर्मचारी के संबंध में लागू होंगे।
(8) इन नियमों के नियम 4 (उसके उपनियम (1) के खंड (v) का उपखंड (क) और (ख) तथा उपनियम (2) को छोड़कर (6, 7, 8, 9 और 10 में अनाविष्ट उपबंध पुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारियों के दुर्व्यवस्थापित के संबंध में भी लागू होंगे।
(9) दुर्व्यवस्थापित के लिए किसी कर्मचारी के विकल्प का स्वीकार किया जाना उसे ऐसा कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने, कोई विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करने या किसी कर्त्तव्य का पालन करने से, जो उसके द्वारा प्राप्त पद की लागू नियमों द्वारा है, या सक्षम प्राधिकारियों के आदेश के अधीन अनंतिम पुनराभिनियोजन के कार्यालय में उसने अपेक्षित हो, स्वभावतः उपयुक्त प्रदान नहीं करेगा।
(10) आयु सीमा: इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी अधिशिष्ट कर्मचारी की दशा में उच्चतर आयु सीमा लागू नहीं होगी।
8 चिकित्सीय परीक्षा—प्रकोष्ठ द्वारा पुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारिकृत से नए सिरे से चिकित्सीय परीक्षा करवाने की अपेक्षा नहीं
की जाएगी जब तक कि प्राप्लिकर्ता संगठन में पद के लिए भिन्न चिकित्सीय मान चिह्नित न किए गए हों या जब तक कि संबद्ध व्यक्ति की उसके पूर्ववर्ती पद के लिए चिकित्सीय परीक्षा न हुई हो या यदि हो गई हो तो उसे चिकित्सक दृष्टया ग्रंथीय्य घोषित किया गया था।
9 चैतन और ज्येष्ठता का नियत किया जाना, विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए पूर्व सेवा की गणना और प्रारणाधिकार/वर्गीकरण का प्रथमन-प्रतिशिष्ट कर्मचारी की नए पद में, जिस पर वह इन नियमों के ग्रंथीन पुनराभिनियोजन पर नियुक्त किया जाता है, ज्येष्ठता और चैतन का नियत किया जाना और विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी पूर्व सेवा की गणना तथा प्रारणाधिकार/वर्गीकरण का प्रथमन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
10 भर्ती नियमों का संशोधन—केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर व्यक्तियों की भर्ती की विनियमित करने वाले सभी नियम उस विस्तार तक संशोधित किए गए सबसे जाएंगे जो इन नियमों में उपबंधित है। 11 कतिपय मामलों में प्राधिक्तिक कर्मचारी की प्रशिक्षण देना :
(1) यदि किसी प्रकोष्ठ के सारसाधक प्राधिकारी की राय है कि कोई प्राधिक्तिक कर्मचारी उपयोगिता पूर्वक पुनराभिनियोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे कतिपय प्रतिरिक्त कौशल में प्रशिक्षण नहीं दे दिया जाता है वह उसे किसी प्रशिक्षण के उपयुक्त पाठ्यक्रम के लिए नामांकित कर सकेगा।
(2) प्रशिक्षण की धबधि के दौरान कर्मचारी अपने मूल संगठन के प्राधिक्तिक कर्मचारी स्थापन पर बना रहेगा और उसे पहले के अनुबंध दर से चैतन और भर्त्त दिए जाएंगे।
(3) प्रशिक्षण के दौरान प्राधिक्तिक कर्मचारी प्रशिक्षण प्राधिकारी के विनिर्देशों का पालन करेगा जिसमें किसी प्राकृतिक पाठ्यक्रम के मामले में उसका होस्टल में ठहरने के लिए भी शामिल है।
(4) किसी प्राधिक्तिक कर्मचारी के प्रशिक्षण पर रहते हुए भी, प्रकोष्ठ किसी उपयुक्त पद के लिए उसका नामांकन या उसकी अस्वचिता प्रबोधित कर सकेगा और प्रस्ताव या नियुक्ति आदेश मिलने पर, प्रशिक्षण
के किसी प्रकार पर पद ग्रहण करने के लिए उसे प्रबधुक्य किया जा सकेगा।
(5) उसके लिए बिना उचित घोषित्त्य के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में परिमलित होने से ईकार करने पर या उसे ग्रहण करने में विफल होने की दशा में, उसके प्राधिक्तिक पद की समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
12 किसी भूतपूर्व प्राधिक्तिक कर्मचारी का उसकी मूल सेवा, काबर या पदों के समूह में पुनराभिनियोजन के पश्चात् या लंबित रहते पुन: स्थानांतरण :
(1) नियम (4) के उपनियम (2) में किसी बात के अस्वचित् होते हुए भी, यदि समूह “ए” या समूह “ब” में किसी सेवा काबर या पदों के समूह में कोई नियमित और दीर्घकालिक रिक्ति उद्भूत होती है तो वह उक्त रिक्ति के होने की तारीख से पूर्ववर्ती एक वर्ष की धबधि के दौरान वहां से प्राधिक्तिक घोषित किए गए कर्मचारी या कर्मचारियों की पहले प्रस्तावित की जाएगी जो सम्पन्न पुनराभिनियोजित या पूर्वसमायोजित किया जा चुका है/किए ज्ञा चुके हैं या जो पुनराभिनियोजित की प्रतीक्षा में है।
(2) यदि एक से अधिक ऐसे पुनराभिनियोजित क्रमिक (जिनमें से भी जो पूर्वसमायोजित है और वे भी जो संबंधित प्रकोष्ठ की पूंजी पर है पुनराभिनियोजित के लिए प्रतीक्षारत है, सम्मिलित है) उक्त रिक्ति में क्रमेतन के लिए विकल्प देते हैं तो प्रस्तावित सेवा, काबर या समूह में वह विकल्पी जो उसमें प्राधिक्ति घोषित किया जाने से प्रत्यक्ष स्थिति में ज्येष्ठतम होता, उस पर नियुक्त किया जायगा।
(3) ऐसे पूर्वनियोजन पर नियुक्त व्यक्ति की उद्देष्येता, सेवा, काबर या समूह में पुन: स्थापित की जाएगी जैसी कि उसके द्वारा उसके प्राधिक्ति घोषित किए जाने से पूर्व उपयोगित भी।
(4) ऐसी दशा में पुननियोजन स्थानांतरण यात्रा भत्ता और पद ग्रहण धबधि चैतन की ग्राहमता के मामले में, स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण के रूप में माना जायगा।
[संस्था $1 / 14 / 89$-सी एस-III]
ए. एस. तनेजा, निदेशक
परिशिष्ट
पुनर्समायोजन के लिए विकल्प का प्ररूप
[नियम 6 (2) देखिए]
1. केन्द्रीय सिविल सेवा (प्राधिक्तिक कर्मचारियुक्त पुनराभिनियोजन) नियम, 1990 के नियम 6 के नियमवर्ती के अनुसार पुनर्समायोजन के लिए विकल्प देता हूं और इस प्रयोजन के लिए सूर्यपत जानकारी नीचे देता हूं।
2. नाम
(जैसा कि सेवा पुस्तिका में दिया हुआ है)।
3. पिता का नाम
4. जन्म की तारीख
5. प्राधिक्तिता की तारीख
6. (क) वह कार्यालय जिसमें प्राधिक्तिक घोषित किए जाने के समय नियोजित है।
(ख) प्राधिक्तिक घोषित करते समय प्रारित पद
(ग) पद का चैतनमान
(घ) प्रारित पद का वर्गीकरण—समूह क/ख/प/ब
(ड.) प्रारिवित्ति—स्थायी/स्थायी बात/प्रस्थायी/स्थलायन्त
(घ) प्रवर्ग—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/अन्युविधायन्त क्रमिक।
बहु तारीख जिसमें प्राधिक्तिक घोषित किया गया है।
- उस कार्यालय/पद की विशिष्टता जिसमें पुनराभिनियोजित किया गया है
(क) कार्यालय का नाम और पता
(ख) कार्यालय में कार्यग्रहण की तारीख
(ग) वह पद जिस पर कार्यग्रहण किया गया
(घ) पद का वेतनमान -
वर्तमान पता
स्थायी
कार्यालय का पता -
पुनर्संवायोजन चाहते के लिए कारणों से यूनेबल जानकारी
*जो लागू न हो उसे काट दें।
(क) यदि निष्पादन वेतनमान वाले किसी वेतनमान में पुनराभिनियोजित का मामला है (स्वयं के अनुरोध पर से सम्प्रभुता) तो:-
पद से संलग्न वेतनमान
वह पद जिसे वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय धारण कर रहा था।
- 2
(ख) यदि निष्पादन वर्गीकरण वाले पद में पुनराभिनियोजन का मामला है।
(i) मूल कार्यालय में धारित पद का नाम
(ii) क्या उसे समूह “क”/”ख”/”ग”/”ग” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
(iii) उस पद का नाम और वर्गीकरण जिसमें उसका पुनराभिनियोजन किया गया है।
(iv) क्या क्रमिक धारक/अधिसूचना के कार्यालय प्रारंभ से, 1/13/84 के, से, -III तारीख 3-9-1984 के अधीन वर्गीकरण-प्रतिवृत्ति के संरक्षण की सूचि का उपयोग किया गया है, यदि नहीं तो उसके कारण बताएं।
(ग) यदि किसी ऐसे राज्य से भिन्न जिसमें वह अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था, राज्य में पुनराभिनियोजन के मामले में या किसी ने नियोजन की व्यवस्था के लिए उपदेशित किए जाने के मामले में जब वह पुनराभिनियोजन के लिए रिक्त कर रहा हो। (केवल ऐसे समूह “क”/समूह “ग” और ऐसे समूह “ख” के कर्मचारियों की दशा में जिनके वेतनमान का अधिकतम केन्द्रीय शिथिल सेवा (पुनर्स्थिति वेतन) नियम, 1986 के अनुसार, 2900 रु. से अधिक नहीं है जिसके अन्तर्गत जहां अनुपात हो वैयक्तिक वेतनमान भी है, की उपलब्ध है)।
(i) वह स्थान जिस पर अधिशिष्ट घोषित किए जाने के समय तैनात था, और वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह स्थान व्यवस्थित है।
(ii) वह स्थान जिस पर वह पुनराभिनियोजन के समय तैनात किया गया और वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह स्थान व्यवस्थित है।
(iii) क्या संबंधित प्रकोष्ठ को किसी विशिष्ट राज्य में पुनराभिनियोजन की व्यवस्था करने के लिए कोई अनुरोध किया गया था? यदि ऐसा है तो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताएं जिसमें पुनराभिनियोजन के लिए अनुरोध किया गया था। इस संबंध में प्रकोष्ठ की किए गए निर्देश का प्रयोग दें।
(iv) (क) क्या पुनराभिनियोजन का पद कोई एकल पद है या किसी काबर सेवा का कोई भाग है?
(ख) क्या परमाणु/जलवायु में काबर/सेवा में ऊपर (iii) या धनुकारक (i) में (जो लागू हो) निर्दिष्ट राज्य में कोई ऐसा पद व्यवस्थित नहीं था जिसमें धार्मिक की सामान्य धन्क्रम में भविष्यवाणी के लिए धन्यानरित किया जा सकता था।
- मैं यह समझता हूं कि मेरी पूरे देश/जिसके अन्तर्गत मेरे द्वारा धारित वर्तमान पद पर की गई सेवा भी है, उस पद पर जिसमें मैं पुनर्संवायोजित किया जाता हूं ज्येष्ठता के निवारण के मुद्दे तमला नहीं ली जाएगी।
-
मैं यह भी समझता हूं कि दुर्भाग्य निर्देश के उल्लेख (4) के खंड (ख) में वर्णित परिस्थितियों में से किसी में पुनर्संवायोजन के लिए कार्यवाही बन्द हो जाएगी।
तारीख :
स्थान :
हस्ताक्षर
विशेषज्ञ का नाम-
वर्तमान पदनाम-
कार्यालय का पता-
[भाग II – तंत्र 3 (i)]
भारत का राजपत्र : साक्षाधारक
संगठन
आरोपित किया जाता है कि ऊपर वर्णित पदाधिकारी को इस संगठन में पुनराभिनियोजन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय (सांस्कृतिक कर्मचारी) प्रायोजनों के प्रशिक्षण सहानिरोधालय के विशेष प्रकोप से प्रायोजनों के प्रशिक्षण कर्मचारियों के पुनराभिनियोजन के लिए स्कीम के नियमानो के अनुसार नियुक्त किया गया था।
- पदाधिकारी द्वारा ऊपर दी गई विधिवत पर कार्यालय में उपलब्ध कर्मचारी के प्रतिनिधि से सम्मानित कर ली गई है और ठीक पाई गई है।
- ऊपर स्तंभ 9 (ए) के अधीन पुनर्संघर्षण के मामले में :-
प्रतापूर्ण कर्मचारी का ऊपर उप स्तंभ (iii) में और अनुक्रमण स्तंभ 9 (ए) के उप स्तंभ (i) में उपदक्षित राशि से राज्य को घनत्वीय स्थानांतरण नहीं किया गया जा सकता है।
- यह विकल्प इस विभाग/कार्यालय में आरोपित किया गया है कि आप इस पर पुनर्संघर्षण के लिए उसकी पात्रता का केन्द्रीय सिविल सेवा (सांस्कृतिक कर्मचारियों) नियम, 1990 के नियम 6 के निष्कर्षण के अनुसार स्थापित कर लिया है और तदनुसार पुनराभिनियोजन के लिए इसका विकल्प आवश्यक कार्रवाई के लिए संयोजित किया जाता है।
स्थान : कोल से . : तार का पता : (यदि कोई हो) :
हालांकि कार्यालय मध्यस्थ नाम और पदनाम कार्यालय का पता कार्यालय का मोहर