Central Civil Services (Leave) Rules – Enhancement of Maternity Leave and Introduction of Child Care Leave

C

This office memorandum details revisions to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, concerning maternity leave and the introduction of child care leave for central government employees. The key changes include increasing maternity leave from 135 to 180 days, allowing for up to 50 days of leave during maternity leave, and enabling eligible employees to take up to two years of child care leave for up to two children. The memorandum clarifies eligibility criteria, leave accrual, and the application of leave rules during child care leave. These revisions came into effect on September 1, 2008.

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अ.13018/2/2008-स्था.(एल.)

भारत सरकार
जाति ए. लोक शिकायत तथा शिक्षा समारूप
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2008

कार्यालय जापन

विषय : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध से छुट्टी की मात्रा में यथोक्तहीन और शिशु देख-भाल छुट्टी प्रारम्भ करने के संबंध में छठे केन्द्रीय बतल आयोग की सिफारिशें ।

प्रसूति छुट्टी और शिशु की देख-भाल छुट्टी के संबंध में छठे बेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के मौजूदा प्रावधानों को, केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के माध्यम से निम्नवत् यथा संशोधित समझा जाए :-

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43(1) में प्रावधान 135 दिनों की प्रसूति छुट्टियों की व्यवस्था की गई है को बढाकर 180 दिन हटा दिया जाए ।

(फ) नियम 43(4)(B) में उपलब्ध कराई गई प्रसूति छुट्टी के अनुसार में स्वीकृत की जा सकती योग्य देष और अनुसृत्य (अधिक से अधिक 80 दिनों की प्रसूति छुट्टी तथा अर्हय छुट्टी सहित) प्रकार की छुट्टी की अवधि का 2.5% तक हटा दिया जाए ।

(ग) उन महिला कर्मचारियों को, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके समतल समाधान या जिनके केवल दो बच्चों तक की देख-भाल करने के लिए अधिकतम दो वर्ष (सबसे 30 दिनों की अवधि की छुट्टी चाहे वह पालन-पोषण अथवा उसकी किसी भी प्रकार की जरूरतों, जैसे कि परीक्षा, बीमारी, इत्यादि की देख-भाल के लिए प्रावधान, प्राधिकारी द्वारा शिशु देख-भाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है । यदि शिशु की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो शिशु देख-भाल छुट्टी अनुसृत्य अति होती । ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान, महिला कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान स्वीकृत पूर्व आहरित बेतन के समान ही छुट्टी बेचना दिया जाएगा । इसको तभी एक बार से अधिक भी उठाया जा सकता है । शिशु देख-भाल छुट्टी को छुट्टी सत्रों में डॉक्टर नहीं किया जाएगा । शिशु देख-भाल छुट्टी, छुट्टी देष नहीं है (चिकित्सा समन्वयत्र प्रस्तुत किए बिना) के रूप में तीसरे वर्ष भी दी जा सकती है । 2% देष और अनुसृत्य प्रकार की छुट्टियों के साथ भी जोड़ा जाए ।


2 यह आदेश 1 सितंबर, 2008 से लागू होगी !

  1. उपर्युक्त पैरा 2 को ध्यान में रखते हुए कोइ भी महिला कर्मचारी जिनकी १३० दिनों की पसूति छुट्टी की अवधि उपर्युक्त तारीख को समाप्त नहीं हुई हो, वह भी १३० दिन की पसूति छुट्टी को लेने की इकट्ठार होगी !

  2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) जियमावती 1972 के औपचारिक संशोधनों का अलग से जारी किया जा रहा है !

  3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है इस आदेशों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है !

( सिन्धी आर. नारायण)
निदेशक (पी.एड ए)

सेवा से,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय
(भारतीय डाक सूची के अनुसार )

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