This document details an amendment to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, specifically concerning the duration of leave eligibility for Central Health Service officers. The amendment extends the qualifying service period from three years to five years for officers who have been granted study leave of thirty-six months under Rule 51(2). This change is reflected in Rules 50, 63, and the corresponding forms (7, 8, 9, and 10) in the Second Schedule of the rules. The amendment aims to provide greater flexibility and recognition for officers pursuing advanced studies.
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REGD. NO. D.L.-33004/99
परीक्षक के साथ The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. | 4401 |
|---|---|
| No. | 4401 |
नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2011 / श्रावण 14, 1933
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2011 / SRAVANA 14, 1933
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2011
सा.का.नि. 601(अ).—संविधान के अनुच्छेद 148 के कर्त्ता (5) के साथ पंडित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा-परोक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा से परामर्श के बाद राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अगले नियम बनाती है, अर्थात् —
- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जा सकता है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 (अब के बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में नियम 50 में, उप-नियम (5) में,—
- (क) कर्त्ता (ii) में “से तीन वर्ष” शब्दों के लिए, शब्द और कोष्ठक “से तीन वर्ष (उस केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के मामले में पांच वर्ष जिसे नियम 51 के उप-नियम (2) के अंतर्गत छत्तीस महीने का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है) के बाद” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) कर्त्ता (iii) में “तीन वर्ष के बाद” शब्दों के लिए, शब्द और कोष्ठक “तीन वर्ष (उस केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के मामले में पांच वर्ष जिसे नियम 51 के उप-नियम (2) के अंतर्गत छत्तीस महीने का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है) के बाद” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- उक्त नियमों में, नियम 63 में, उप-नियम (1) में, “तीन वर्ष के बाद” शब्दों के लिए, शब्द और कोष्ठक “तीन वर्ष (उस केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के मामले में पांच वर्ष जिसे नियम 51 के उप-नियम (2) के अंतर्गत छत्तीस महीने का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है) के बाद” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- उक्त नियमों में, द्वितीय अनुसूची में, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 9 और फॉर्म 10 में “तीन वर्ष की अवधि के अंदर बाद” शब्दों के लिए “तीन वर्ष/पांच वर्ष की अवधि के अंदर बाद” क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[फा. सं. 13026/5/2010-स्था. (छुट्टी)]
ममता कुन्डा, संयुक्त सचिव
याद टिप्पणी :- प्रधान नियम सं. का.आ. 940, दिनांक 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए और उसमें अद्यतन संशोधन सं. सा.का.नि. 160, दिनांक 12 मई, 2011 द्वारा किया गया।
2998 GI/2011